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Court Sentence 20 Years Imprisonment: 16 साल के लड़के ने 4 साल की मासूम से किया था दुष्कर्म, 6 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

Court Sentence 20 Years Imprisonment कुसमुंडा थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को आखिरकार सजा मिल ही गई. आरोप साबित होने पर कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 साल कारावास की सजाई है. मामला 6 साल पुराना है और आरोपी भी बच्ची के गांव का ही रहने वाला है.

Court Sentence 20 Years Imprisonment
कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Aug 26, 2023, 7:31 PM IST

कोरबा: कुसमुंडा थाना क्षेत्र में साल 2017 में एक घिनौनी वारदात सामने आई, जिसने सभी को सकते में डाल दिया. 16 साल के एक किशोर ने 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. यह मामला कोरबा न्यायालय में पेश किया गया. 25 अगस्त को इस मामले में निर्णय आया, जिसमें कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई.

जानिए क्या है पूरा मामला ?: कुसमुंडा थाना क्षेत्र के गांव में 6 साल पहले 16 साल के एक लड़के ने 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया. मासूम के परिजनों की शिकायत पर कुसमुंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. फिर उसे न्यायायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. कटघोरा व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता राकेश जायसवाल ने बताया कि "9 जनवरी 2017 को कुसमुंडा थाना में 4 वर्षीय मासूम के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि उन्हीं के गांव में रहने वाले किशोर ने उनकी 4 साल की बेटी के साथ अनाचार की घिनौनी घटना को अंजाम दिया है. शिकायत में यह भी बताया गया कि उनकी बच्ची आसपास के बच्चियों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान आरोपी किशोर ने बच्ची को नमकीन के बहाने एक अपने पास बुला लिया."

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दोष सिद्ध होने पर दी गई सजा: अधिवक्ता राकेश जायसवाल के मुताबिक, "आरोपी बच्ची को फुसलाकर एक सुनसान जगह ले जाया गया. उस दौरान बच्ची के साथ और भी तीन-चार बच्चियां थीं. कमरे में बच्ची को ले जाकर उसे जोर से पकड़ लिया. यह सब देख अन्य बच्चियां डर गईं और वहां से भाग निकलीं. तभी आरोपी किशोर ने बच्ची के साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया." पीड़ित बच्ची को अंदरूनी चोट भी आई थी. बच्ची जब घर पहुंची तो घर पर उसकी नानी व भाई थे. माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे. माता पिता के आने बाद बच्ची ने घटना के बारे में बताया. इस पर परिजनों ने कुसमुंडा थाना आकर घटना की शिकायत दर्ज कराई.


20 साल तक जेल में रहेगा दुष्कर्मी: कुसमुंडा थाना ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया. आरोपी को गिरफ्तार कर किशोर न्यायालय में पेश कर अपचारी कारागृह भेज दिया था. अपराध सिद्ध होने पर न्यायाधीश स्वर्णलता टोप्पो की अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

कोरबा: कुसमुंडा थाना क्षेत्र में साल 2017 में एक घिनौनी वारदात सामने आई, जिसने सभी को सकते में डाल दिया. 16 साल के एक किशोर ने 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. यह मामला कोरबा न्यायालय में पेश किया गया. 25 अगस्त को इस मामले में निर्णय आया, जिसमें कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई.

जानिए क्या है पूरा मामला ?: कुसमुंडा थाना क्षेत्र के गांव में 6 साल पहले 16 साल के एक लड़के ने 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया. मासूम के परिजनों की शिकायत पर कुसमुंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. फिर उसे न्यायायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. कटघोरा व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता राकेश जायसवाल ने बताया कि "9 जनवरी 2017 को कुसमुंडा थाना में 4 वर्षीय मासूम के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि उन्हीं के गांव में रहने वाले किशोर ने उनकी 4 साल की बेटी के साथ अनाचार की घिनौनी घटना को अंजाम दिया है. शिकायत में यह भी बताया गया कि उनकी बच्ची आसपास के बच्चियों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान आरोपी किशोर ने बच्ची को नमकीन के बहाने एक अपने पास बुला लिया."

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दोष सिद्ध होने पर दी गई सजा: अधिवक्ता राकेश जायसवाल के मुताबिक, "आरोपी बच्ची को फुसलाकर एक सुनसान जगह ले जाया गया. उस दौरान बच्ची के साथ और भी तीन-चार बच्चियां थीं. कमरे में बच्ची को ले जाकर उसे जोर से पकड़ लिया. यह सब देख अन्य बच्चियां डर गईं और वहां से भाग निकलीं. तभी आरोपी किशोर ने बच्ची के साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया." पीड़ित बच्ची को अंदरूनी चोट भी आई थी. बच्ची जब घर पहुंची तो घर पर उसकी नानी व भाई थे. माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे. माता पिता के आने बाद बच्ची ने घटना के बारे में बताया. इस पर परिजनों ने कुसमुंडा थाना आकर घटना की शिकायत दर्ज कराई.


20 साल तक जेल में रहेगा दुष्कर्मी: कुसमुंडा थाना ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया. आरोपी को गिरफ्तार कर किशोर न्यायालय में पेश कर अपचारी कारागृह भेज दिया था. अपराध सिद्ध होने पर न्यायाधीश स्वर्णलता टोप्पो की अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

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