कोरबा : यातायात नियमों में अब किसी भी तरह का उल्लंघन आपकी जेब ढीली कर देगा. राज्य में 9 अगस्त से संशोधित केंद्रीय मोटरयान अधिनियम लागू हो गई है. इस संशोधन के बाद चालकों को भारी भरकम शुल्क जुर्माने के तौर पर देना होगा.
सड़कों पर लगातार नियमों की अनदेखी कर गाड़ी चलाने वाले चालकों को सबक सिखाने के लिए नया जुर्माना शुल्क लागू हो गया है. चालकों के लिए यह घबराने वाली बात इसलिए है क्योंकि शुल्क की राशि पहले की तुलना में करीब 10 गुना बढ़ा दी गई है. मसलन, अब चालक को छोटी से छोटी गलती पर भी हजारों रुपए जुर्माना शुल्क देने होगा.
नया जुर्माना शुल्क
- ओवर स्पीड में पहले 400 रुपए था, लेकिन अब 2000 रुपए देना होगा
- बिना हेलमेट में पहले 100 रुपए था, लेकिन अब ₹1000 व लाइसेंस निलंबित होगा
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस में पहले 500 रुपए पर अब 5000 रुपए देना होगा
- मोबाइल फोन पर बात करने पर 1000 रुपए पर अब 5000 रुपए देना होगा
- बिना परमिट पर 5000 रुपए लेकिन अब 10,000 रुपए देना होगा
- ड्रिंक एंड ड्राइव पर 2000 का जुर्माना लगता था पर अब 10,000 देना होगा
- तीन सवारी पर 100 रुपए देते थे पर अब 1000 रुपए देना होगा
- नाबालिग का वाहन चलाना नो फाइन पर 25,000 और 1 साल की कैद और वाहन रेजिस्ट्रेशन निरस्त
गाड़ी के मालिक पर भी होगी कार्रवाई
इसके अलावा संयंत्रों और कोयला खदानों से ओवरलोड माल लादकर परिवहन करने वाली गाड़ियों के चालक पर जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब गाड़ी के मालिक और माल लोड करने वाले संबंधित व्यक्ति पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. इस राशि में भी पहले से 3 गुना अधिक वसूली का प्रावधान है.
9 अगस्त से हुआ नियम लागू
DSP रामगोपाल करियारे ने बताया कि 9 अगस्त से नए नियमों के तहत चालानी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हाल ही में यातायात विभाग ने नए नियमों के तहत ओवरलोडेड वाहनों पर चालानी कार्रवाई की है.