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कोरबा: ठेकेदार से मिलीभगत कर टेंडर दिलवाने वाला क्लर्क सस्पेंड

कंस्ट्रक्शन कंपनी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के मामले में नगर निगम के एक क्लर्क को निगम आयुक्त एस जयवर्धन ने निलंबित कर दिया है.

Municipality Corporation, Korba
नगर पालिका निगम, कोरबा
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Published : Oct 28, 2020, 6:06 PM IST

कोरबा: ठेकेदार के मोह में पड़कर नियम के खिलाफ काम करने वाले एक क्लर्क को नगर निगम कमिश्नर ने निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान संबंधित क्लर्क को साकेत भवन में ही अटैच किया गया है. निलंबित किए गए कर्मचारी के सभी प्रभार दूसरे कर्मचारी को सौंपने का आदेश भी आयुक्त ने जारी कर दिया हैं.

आदेश की कॉपी
आदेश की कॉपी
दरअसल कोरबा के एक ठेकेदार और सिंचाई कॉलोनी निवासी राजेंद्र पटेरिया की कंपनी ने गेरवा घाट से राताखार बायपास मार्ग के मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए निगम में टेंडर भरा था. जबकि राजेंद्र पटेरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी का पंजीयन 30 अप्रैल 2020 को ही समाप्त हो चुका था. नियमानुसार जिस कंपनी का पंजीयन समाप्त हो चुका हो, उसे बिना नवीनीकरण के किसी भी टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन नगर निगम में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 प्रदीप कुमार सिकदार ने पंजीयन समाप्ति की जानकारी छिपाकर उच्चाधिकारियों को अंधेरे में रखा और ठेकेदार के मोह में आशय पत्र जारी कर दिया. जब इस बात की जानकारी जब उच्चाधिकारियों की लगी, तब प्रदीप कुमार सिकदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

पढ़ें:कोरबा: SECL कर्मियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी, भूख हड़ताल की दी चेतावनी

क्लर्क निलंबित
कंस्ट्रक्शन कंपनी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाये जाने की बात सामने आते ही आयुक्त एस जयवर्धन ने प्रदीप कुमार सिकदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया था, लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण आयुक्त ने सिकदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

कोरबा: ठेकेदार के मोह में पड़कर नियम के खिलाफ काम करने वाले एक क्लर्क को नगर निगम कमिश्नर ने निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान संबंधित क्लर्क को साकेत भवन में ही अटैच किया गया है. निलंबित किए गए कर्मचारी के सभी प्रभार दूसरे कर्मचारी को सौंपने का आदेश भी आयुक्त ने जारी कर दिया हैं.

आदेश की कॉपी
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दरअसल कोरबा के एक ठेकेदार और सिंचाई कॉलोनी निवासी राजेंद्र पटेरिया की कंपनी ने गेरवा घाट से राताखार बायपास मार्ग के मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए निगम में टेंडर भरा था. जबकि राजेंद्र पटेरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी का पंजीयन 30 अप्रैल 2020 को ही समाप्त हो चुका था. नियमानुसार जिस कंपनी का पंजीयन समाप्त हो चुका हो, उसे बिना नवीनीकरण के किसी भी टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन नगर निगम में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 प्रदीप कुमार सिकदार ने पंजीयन समाप्ति की जानकारी छिपाकर उच्चाधिकारियों को अंधेरे में रखा और ठेकेदार के मोह में आशय पत्र जारी कर दिया. जब इस बात की जानकारी जब उच्चाधिकारियों की लगी, तब प्रदीप कुमार सिकदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

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क्लर्क निलंबित
कंस्ट्रक्शन कंपनी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाये जाने की बात सामने आते ही आयुक्त एस जयवर्धन ने प्रदीप कुमार सिकदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया था, लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण आयुक्त ने सिकदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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