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भिलाईखुर्द और सरगबुंदिया को बनाया गया माइक्रो कंटेनमेंट जोन

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्षेत्र के भिलाईखुर्द और सरगबुंदिया के रिस्दीहापारा को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है.

micro containment zone in korba
कोरबा में माइक्रो कंटेनमेंट जोन
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Published : Apr 5, 2021, 4:41 PM IST

कोरबा: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरबा कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों को उनके क्षेत्र में परिस्थितियों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्देश दिया है. जिसके तहत कोरबा के अनुविभागीय दंडाधिकारी सुनील नायक ने आदेश जारी कर भिलाईखुर्द के वार्ड नंबर 9 और सरगबुंदिया के रिस्दीहापारा में कोरोना पॉजीटिव केस मिलने पर क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है. कोरबा तहसीलदार और बरपाली नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन के मुताबिक क्षेत्र के करीब 50-50 मीटर तक की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है.

भिलाईखुर्द के वार्ड नंबर 9 में पूर्व दिशा में कर्रीनाला बस्ती से मुख्य मार्ग रिंगरोड की ओर, पश्चिम में करीनाला बस्ती की ओर, उत्तर में करीनाला और दक्षिण में आंगनबाड़ी करीनाला बस्ती से प्राथमिक शाला करीनाला तक के 50-50 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसी तरह सरगबुंदिया के रिस्दीहापारा में सात कोरोना पाॅजिटिव मरीज पाए जाने पर रिस्दीहापारा के पूर्व में फिरतराम के मकान से शैल कुमार के मकान, पश्चिम में हरियर बाई के मकान से घनश्याम कुर्रे के मकान, उत्तर में खाली मैदान और दक्षिण में मैदान बाड़ी तक के 50-50 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

दुकानें रहेंगी बंद

कंटेनमेंट जोन में प्रवेश या बाहर जाने के लिए केवल एक ही प्रवेश द्वार होगा. जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों की डिटेल एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे. कंटेनमेंट जोन के अंदर सभी दुकानें, ऑफिस और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूरी तरह बंद रहेंगे.

बेमेतरा: वैक्सीनेशन में लापरवाही, पंचायत सचिव पर गिरी गाज

मिलती रहेंगे जरुरी सामान

प्रभारी अधिकारी ने कंटेनमेंट जोन में होम डिलवरी के जरिए जरूरी सामान पहुंचाने की अनुमति दी है. कंटेनमेंट जोन के अंदर हर तरह की गाड़ियों के आने-जाने पर प्रतिबंद रहेगा. मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर अन्य किसी कारण से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे.

अधिकारियों को बांटी गई जिम्मेदारी

खंड चिकित्सा अधिकारी संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी और सैंपल के जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. भिलाई खुर्द वार्ड नंबर 9 के कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन और जरूरी सामानों की आपूर्ति व्यवस्था जोन कमिश्नर कोरबा देखेंगे. सरगबुंदिया के कंटेनमेंट जोन में सारी व्यवस्था सीईओ मिरझा और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत करतला सुनिश्चित करेंगे.

कोरबा: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरबा कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों को उनके क्षेत्र में परिस्थितियों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्देश दिया है. जिसके तहत कोरबा के अनुविभागीय दंडाधिकारी सुनील नायक ने आदेश जारी कर भिलाईखुर्द के वार्ड नंबर 9 और सरगबुंदिया के रिस्दीहापारा में कोरोना पॉजीटिव केस मिलने पर क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है. कोरबा तहसीलदार और बरपाली नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन के मुताबिक क्षेत्र के करीब 50-50 मीटर तक की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है.

भिलाईखुर्द के वार्ड नंबर 9 में पूर्व दिशा में कर्रीनाला बस्ती से मुख्य मार्ग रिंगरोड की ओर, पश्चिम में करीनाला बस्ती की ओर, उत्तर में करीनाला और दक्षिण में आंगनबाड़ी करीनाला बस्ती से प्राथमिक शाला करीनाला तक के 50-50 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसी तरह सरगबुंदिया के रिस्दीहापारा में सात कोरोना पाॅजिटिव मरीज पाए जाने पर रिस्दीहापारा के पूर्व में फिरतराम के मकान से शैल कुमार के मकान, पश्चिम में हरियर बाई के मकान से घनश्याम कुर्रे के मकान, उत्तर में खाली मैदान और दक्षिण में मैदान बाड़ी तक के 50-50 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

दुकानें रहेंगी बंद

कंटेनमेंट जोन में प्रवेश या बाहर जाने के लिए केवल एक ही प्रवेश द्वार होगा. जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों की डिटेल एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे. कंटेनमेंट जोन के अंदर सभी दुकानें, ऑफिस और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूरी तरह बंद रहेंगे.

बेमेतरा: वैक्सीनेशन में लापरवाही, पंचायत सचिव पर गिरी गाज

मिलती रहेंगे जरुरी सामान

प्रभारी अधिकारी ने कंटेनमेंट जोन में होम डिलवरी के जरिए जरूरी सामान पहुंचाने की अनुमति दी है. कंटेनमेंट जोन के अंदर हर तरह की गाड़ियों के आने-जाने पर प्रतिबंद रहेगा. मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर अन्य किसी कारण से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे.

अधिकारियों को बांटी गई जिम्मेदारी

खंड चिकित्सा अधिकारी संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी और सैंपल के जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. भिलाई खुर्द वार्ड नंबर 9 के कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन और जरूरी सामानों की आपूर्ति व्यवस्था जोन कमिश्नर कोरबा देखेंगे. सरगबुंदिया के कंटेनमेंट जोन में सारी व्यवस्था सीईओ मिरझा और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत करतला सुनिश्चित करेंगे.

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