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कोंडागांव: कड़ेमेटा पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की जांच के आदेश, 29 अप्रैल को हुआ था एनकाउंटर

कोंडागांव के छोटेडोंगर थाना अंतर्गत कड़ेमेटा में 29 अप्रैल को DRG और CAF की संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस एनकाउंटर में नक्सलियों की गोली से 2 जवान घायल हुए थे, वहीं जंगल में एक अज्ञात महिला की लाश भी मिली थी. कोंडागांव सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं.

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कड़ेमेटा पुलिस-नक्सली मुठभेड़ मामले में जांच के आदेश
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Published : Jul 10, 2020, 5:11 PM IST

कोंडागांव: छोटेडोंगर थाना अंतर्गत कड़ेमेटा और बुरगुम में 29 अप्रैल को DRG और CAF की संयुक्त टीम बेचा मोड़ की पहाड़ियों में पहुंची थी. जहां पुलिस के जवानों को आता देख 40-50 वर्दीधारी नक्सली घात लगाकर बैठे थे. जवानों को देखकर नक्सलियों ने 15 से 16 IED ब्लास्ट किए और जवानों पर फायरिंग कर शुरू कर दी, फायरिंग में दो जवान घायल हो गए थे. साथ ही एक अज्ञात महिला की जंगल में लाश भी मिली थी, जिस पर सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं.

पुलिस विभाग के मुताबिक मुठभेड़ में पुलिस जवानों ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी फायरिंग की. जवानों को भारी पड़ता देख सभी नक्सली जंगल की आड़ लेकर रफूचक्कर हो गए, लेकिन नक्सलियों की गोली से DRG के प्रधान आरक्षक राजकुमार सोरी, CAF के आरक्षक बालकुंवर बघेल घायल हो गये. जिन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से इलाज के लिए रायपुर भेजा गया था.

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एसएलआर रायफल समेत कई नक्सल सामाग्री बरामद किए गए थे

मुठभेड़ के बाद घटना स्थल की सर्चिंग पर एक अज्ञात महिला की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसपर देहाती मर्ग इंटिमेशन और नक्सली आरोपियों का अपराध दर्ज किया गया था. इसके साथ ही घटना स्थल से 1 एसएलआर रायफल, मैग्जीन, 15 राउंड, 3 एसएलआर का खाली खोखा, 1 देशी ग्रेनेट लांचर, 12 बोर बंदूक, तीन 12 बोर बंदूक का कारतूस, चार 12 बोर का खाली खोखा, 1 काले रंग की पोच, 10 नग 303 रायफल का राउंड समेत अन्य नक्सली सामान बरामद किया गया था.

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कड़ेमेटा और बुरगुम मुठभेड़ के मामले में जांच के आदेश

बता दें कि घटना की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के तहत मजिस्ट्रीयल जांच करने के लिए कोंडागांव अनुविभागीय दंडाधिकारी को नियुक्त किया गया है. साथ ही अखबारों में इस्तिहार भी दिए गए हैं, जिसमें लिखा है 29 अप्रैल को कड़ेमेटा और बुरगुम में हुए मुठभेड़ के मामले में किसी भी व्यक्ति के पास नक्सली वारदात के संबंधित दस्तावेज है, तो वह कोंडागांव कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी के सामने 23 जुलाई 2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं.

कोंडागांव: छोटेडोंगर थाना अंतर्गत कड़ेमेटा और बुरगुम में 29 अप्रैल को DRG और CAF की संयुक्त टीम बेचा मोड़ की पहाड़ियों में पहुंची थी. जहां पुलिस के जवानों को आता देख 40-50 वर्दीधारी नक्सली घात लगाकर बैठे थे. जवानों को देखकर नक्सलियों ने 15 से 16 IED ब्लास्ट किए और जवानों पर फायरिंग कर शुरू कर दी, फायरिंग में दो जवान घायल हो गए थे. साथ ही एक अज्ञात महिला की जंगल में लाश भी मिली थी, जिस पर सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं.

पुलिस विभाग के मुताबिक मुठभेड़ में पुलिस जवानों ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी फायरिंग की. जवानों को भारी पड़ता देख सभी नक्सली जंगल की आड़ लेकर रफूचक्कर हो गए, लेकिन नक्सलियों की गोली से DRG के प्रधान आरक्षक राजकुमार सोरी, CAF के आरक्षक बालकुंवर बघेल घायल हो गये. जिन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से इलाज के लिए रायपुर भेजा गया था.

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मुठभेड़ के बाद घटना स्थल की सर्चिंग पर एक अज्ञात महिला की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसपर देहाती मर्ग इंटिमेशन और नक्सली आरोपियों का अपराध दर्ज किया गया था. इसके साथ ही घटना स्थल से 1 एसएलआर रायफल, मैग्जीन, 15 राउंड, 3 एसएलआर का खाली खोखा, 1 देशी ग्रेनेट लांचर, 12 बोर बंदूक, तीन 12 बोर बंदूक का कारतूस, चार 12 बोर का खाली खोखा, 1 काले रंग की पोच, 10 नग 303 रायफल का राउंड समेत अन्य नक्सली सामान बरामद किया गया था.

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कड़ेमेटा और बुरगुम मुठभेड़ के मामले में जांच के आदेश

बता दें कि घटना की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के तहत मजिस्ट्रीयल जांच करने के लिए कोंडागांव अनुविभागीय दंडाधिकारी को नियुक्त किया गया है. साथ ही अखबारों में इस्तिहार भी दिए गए हैं, जिसमें लिखा है 29 अप्रैल को कड़ेमेटा और बुरगुम में हुए मुठभेड़ के मामले में किसी भी व्यक्ति के पास नक्सली वारदात के संबंधित दस्तावेज है, तो वह कोंडागांव कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी के सामने 23 जुलाई 2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं.

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