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निजी स्कूल प्रबंधन पर अधिक फीस वसूली के लगे आरोप, DEO ने जारी किया नोटिस

कोंडागांव के निजी स्कूल के खिलाफ पालकों ने मोर्चा खोल दिया है. अभिभावकों ने आरोप लगाए हैं कि, निजी स्कूल प्रबंधन 3 माह की ट्यूशन फीस के नाम पर अधिक राशी वसूल कर रही है. DEO ने नोटिस जारी कर स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा है.

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Published : Sep 3, 2020, 5:25 PM IST

Updated : Sep 3, 2020, 5:34 PM IST

Parents troubled by fee collection
फीस वसूली से परेशान अभिभावक

कोंडागांव: कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में लॉकडाउन के बाद से निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच का विवाद सुर्खियों में था. जिसमें हाईकोर्ट के फैसले के बाद विराम लगा था, लेकिन फैसले के बाद भी कई जिलों में अधिक फीस वसूली के मामले सामने आ रहे हैं. आदेश्वर पब्लिक स्कूल पर अभिभावकों ने अधिक फीस वसूली के आरोप लगाए हैं. परेशान पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है.

फीस वसूली से परेशान अभिभावक

हाईकोर्ट ने कहा था कि निजी स्कूल अभिभावकों से सिर्फ ट्यूसन फीस ही वसूल सकते हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार के फीस नहीं ली जानी है. अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल संचालक हाईकोर्ट के आदेश का सहारा लेते हुए ट्यूशन फीस के नाम अनाप-शनाप शुल्क ले रहे हैं. आरोप ये भी हैं कि स्कूल प्रबंधन बच्चों के टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) और सीसी (कैरेक्टर सर्टिफिकेट) जारी करने में भी कोताही बरत रहा है. इसके लिए अभिभावकों पर दबाव भी बनाया जा रहा है. शिकायतों के अधार पर DEO ने विभिन्न बिंदुओं पर आदेश्वर पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

इन बिंदुओं पर मांगे गए जवाब

  • DEO ने संस्था में बच्चों से लॉकडाउन के दौरान तीन माह का पूरी फीस की शिकायत पर जानकारी मांगी है.
  • DEO ने पूछा कि क्या लॉकडाउन के दौरान तीन माह का फीस माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पालकों से ली जा रही है?
  • DEO ने पूछा कि क्या आपकी संस्था की ओर से तीन माह का फीस पालकों की तरफ से अदा करने पर ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र ( टी.सी. ) जारी की जा रही है ?
  • DEO ने पूछा कि संस्था की ओर से फीस का निर्धारण कैसे किया गया है. यदि समिति का गठन किया गया है तो समिति में कौन-कौन सदस्य हैं.
  • DEO ने पूछा कि क्या पालक समिति के सदस्य हैं या नहीं की संपूर्ण जानकारी मांगी गई है.

कोंडागांव: कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में लॉकडाउन के बाद से निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच का विवाद सुर्खियों में था. जिसमें हाईकोर्ट के फैसले के बाद विराम लगा था, लेकिन फैसले के बाद भी कई जिलों में अधिक फीस वसूली के मामले सामने आ रहे हैं. आदेश्वर पब्लिक स्कूल पर अभिभावकों ने अधिक फीस वसूली के आरोप लगाए हैं. परेशान पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है.

फीस वसूली से परेशान अभिभावक

हाईकोर्ट ने कहा था कि निजी स्कूल अभिभावकों से सिर्फ ट्यूसन फीस ही वसूल सकते हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार के फीस नहीं ली जानी है. अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल संचालक हाईकोर्ट के आदेश का सहारा लेते हुए ट्यूशन फीस के नाम अनाप-शनाप शुल्क ले रहे हैं. आरोप ये भी हैं कि स्कूल प्रबंधन बच्चों के टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) और सीसी (कैरेक्टर सर्टिफिकेट) जारी करने में भी कोताही बरत रहा है. इसके लिए अभिभावकों पर दबाव भी बनाया जा रहा है. शिकायतों के अधार पर DEO ने विभिन्न बिंदुओं पर आदेश्वर पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

इन बिंदुओं पर मांगे गए जवाब

  • DEO ने संस्था में बच्चों से लॉकडाउन के दौरान तीन माह का पूरी फीस की शिकायत पर जानकारी मांगी है.
  • DEO ने पूछा कि क्या लॉकडाउन के दौरान तीन माह का फीस माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पालकों से ली जा रही है?
  • DEO ने पूछा कि क्या आपकी संस्था की ओर से तीन माह का फीस पालकों की तरफ से अदा करने पर ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र ( टी.सी. ) जारी की जा रही है ?
  • DEO ने पूछा कि संस्था की ओर से फीस का निर्धारण कैसे किया गया है. यदि समिति का गठन किया गया है तो समिति में कौन-कौन सदस्य हैं.
  • DEO ने पूछा कि क्या पालक समिति के सदस्य हैं या नहीं की संपूर्ण जानकारी मांगी गई है.
Last Updated : Sep 3, 2020, 5:34 PM IST
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