कांकेर: प्रदेश में शराब बिक्री शुरू होने के बीच भी जिले में तंबाकू, गुटखा पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा. कलेक्टर के एल चौहान ने आदेश जारी करते हुए 17 मई तक गुटखा, तंबाकू की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. आदेश का उल्लंघन करने पर एपिडमिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.
लॉकडाउन के मद्देनजर जिले में तंबाकू, गुटखा जैसे नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे अब अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है. बता दें कि सोमवार से ही शराब की बिक्री चालू की गई है. इस बीच कलेक्टर ने तंबाकू युक्त पदार्थों पर प्रतिबंध लगाकर नशे की चीजों की बिक्री पर रोक लगाने की कोशिश की है.
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प्रतिबंध के बाद भी नशीले पदार्थ बेचने वालों पर प्रशासन की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. इसके तहत अब तक कई दुकानदारों पर कार्रवाई की जा चुकी है. कलेक्टर के एल चौहान ने नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों पर कड़ी नजर रखने के साथ ही कार्रवाई करने के निर्देश प्रशासनिक अमले को दिए हैं.