कांकेर : भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव (Bhanupratappur assembly byelection) में बीजेपी प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम (BJP candidate Bramhanand Netam) के आपराधिक कृत्य के संबंध में जानकारी की घोषणा का प्रकाशन 48 घंटे के पूर्व नहीं किये जाने के मामले शिकायत की गई है. यह शिकायत भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी सावित्री मंडावी के निर्वाचन अभिकर्ता सुनील गोस्वामी ने रिटर्निंग आफिसर से की.
क्या हैं ब्रह्मानंद नेताम पर आरोप : सुनील गोस्वामी ने बताया कि '' अभ्यर्थी ब्रम्हानंद नेताम के विरूद्ध झारखंड के टेल्को थाना में 15 साल की नाबालिग से बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने जैसे संगीन आरोप हैं. इस संबंध में 29 नवंबर को विवेचना अधिकारी के द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी अभ्यर्थी ब्रम्हानंद नेताम ने आदर्श आचार संहिता के नियमों और निर्देशों का पालन न करते हुए अपने विरुद्ध अपराध की जानकारी को सार्वजनिक न करते हुए छिपाने का कृत्य किया है.जबकि अभ्यर्थी ब्रह्मानंद नेताम के निर्वाचन अभिकर्ता नंदकुमार ओझा ने 29 नवंबर को नोटिस के सम्बंध में विवेचना अधिकारी को जवाब प्रस्तुत किया है.''
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क्या है नियम : निर्वाचन आयोग के पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार आपराधिक मामले चाहे लंबित मामले या पूर्व में दोषसिद्ध के मामले हो सभी अभ्यर्थियों से अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख के बाद और मतदान की तारीख से दो दिन पहले के दौरान तीन अवसरों पर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित करने की अपेक्षा की जाती है. लेकिन अभ्यर्थी ब्रह्मानंद नेताम ने फॉर्मेट सी-2 और फॉर्मेट सी- 3 में अपराध की जानकारी के सम्बंध में घोषणा प्रारूप में प्रकाशित नहीं किया है.