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कवर्धा: शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन, इन गतिविधियों पर छूट - टोटल लॉकडाउन

कलेक्टर ने जिले में हफ्ते के हर शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन की घोषणा की है. इस दौरान सभी जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी. साथ ही जरूरी सेवाओं के लिए आवागमन की भी अनुमति होगी.

Total lockdown on Saturday and Sunday in kawardha
कलेक्टर ने दिऐ आदेश
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Published : May 8, 2020, 8:36 PM IST

कवर्धा: कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए जिले में पहले से ही धारा 144 लागू है. साथ ही तमाम तरह की सावधानी भी बरती जा रही है. वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भारत सरकार और राज्य शासन ने ग्रीन ओर ऑरेंज जोन में कुछ छूट दे दी है. लेकिन जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया है.

कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले में हर शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है. आदेश के मुताबिक ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 11 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान कुछ जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारी सेवाओं और गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा.

परिवहन पर प्रतिबंध

जिलों में सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जैसे निजी बसें, टैक्सी ,ऑटो रिक्शा ,ई-रिक्शा आदि का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों की गाड़ियों को आवागमन की अनुमति रहेगी. ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत जरूरी सामानों/सेवाओं के उत्पादन और उनके परिवहन का काम कर रहे हो उन्हें भी आपातकालीन स्थिति और तात्कालिक जरूरत को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी.

आदेश में दवाई दुकान, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर की गाड़ी और बाकी जरूरी सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो उन्हें परिवहन की अनुमति होगी. इसके अलावा बिजली, पेयजल आपूर्ति और नगर पालिका की सेवाएं को भी परिवहन की परिवहन की अनुमति है.

जरूरी सामानों, गतिविधियों पर छूट

लॉकडाउन के दौरान अग्निशमन सेवाएं ,एटीएम ,टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल पंप, एलपीजी/ सीएनजी गैस के परिवहन और भंडारण की गतिविधियां, राशन दुकान, चिकित्सा उपकरण सहित जरूरी सामान, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां, निजी एजेंसियों सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मियों को भी छूट दी गई है.

कवर्धा: कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए जिले में पहले से ही धारा 144 लागू है. साथ ही तमाम तरह की सावधानी भी बरती जा रही है. वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भारत सरकार और राज्य शासन ने ग्रीन ओर ऑरेंज जोन में कुछ छूट दे दी है. लेकिन जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया है.

कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले में हर शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है. आदेश के मुताबिक ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 11 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान कुछ जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारी सेवाओं और गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा.

परिवहन पर प्रतिबंध

जिलों में सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जैसे निजी बसें, टैक्सी ,ऑटो रिक्शा ,ई-रिक्शा आदि का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों की गाड़ियों को आवागमन की अनुमति रहेगी. ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत जरूरी सामानों/सेवाओं के उत्पादन और उनके परिवहन का काम कर रहे हो उन्हें भी आपातकालीन स्थिति और तात्कालिक जरूरत को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी.

आदेश में दवाई दुकान, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर की गाड़ी और बाकी जरूरी सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो उन्हें परिवहन की अनुमति होगी. इसके अलावा बिजली, पेयजल आपूर्ति और नगर पालिका की सेवाएं को भी परिवहन की परिवहन की अनुमति है.

जरूरी सामानों, गतिविधियों पर छूट

लॉकडाउन के दौरान अग्निशमन सेवाएं ,एटीएम ,टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल पंप, एलपीजी/ सीएनजी गैस के परिवहन और भंडारण की गतिविधियां, राशन दुकान, चिकित्सा उपकरण सहित जरूरी सामान, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां, निजी एजेंसियों सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मियों को भी छूट दी गई है.

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