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नए साल पर सामूहिक कार्यक्रम कराने के लिए जिला प्रशासन की लेनी होगी अनुमति

नए साल की शुरुआत होने वाली है. इसे लेकर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है. नए साल में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन सतर्क है. आइए जानते हैं कवर्धा में किन-किन चीजों पर पाबंदी लगाई गई है.

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Published : Dec 30, 2020, 1:55 PM IST

Security arrangement in Tourist place
पर्यटन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था

कवर्धा: वैश्विक कोरोना महामारी के बीच नए साल की शुरुआत होने वाली है. नए साल में होने वाले आयोजनों को लेकर शासन-प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की है. गाइडलाइंस में कई तरह की पाबंदी लगाई गई है. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन जारी

कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है. इसके तहत किसी भी तरह के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन से अनुमति अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही रात 10:00 बजे के बाद किसी तरह के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं पर्यटन स्थल में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएंगे.

200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते इकट्ठा


कबीरधाम जिले में नए साल में होटल, रेस्टोरेंट के अलावा सार्वजनिक स्थान पर आयोजन कराए जाते हैं. जिले के पर्यटन स्थल भोरमदेव, सरोदा, सरोधा दादर, चिल्फी घाटी, रानी देहरा जैसे अनेकों पर्यटन स्थलों पर अन्य जिलों और राज्यों से लोग नए साल का जश्न मनाने पहुंचते हैं. लेकिन इस बार जारी गाइडलाइंस के मुताबिक एक स्थान पर 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.

पढ़ें: न्यू ईयर के कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन जारी

नए साल के कार्यक्रमों के लिए जारी गाइडलाइंस

  • कार्यक्रम स्थल पर 50% तक व्यक्तियों का मतलब अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही प्रवेश मिल सकता है.
  • कार्यक्रम स्थल में अंदर जाने और बाहर आने के लिए अलग-अलग गेट की व्यवस्था जरूरी.
  • एंट्री और एग्जिट गेट का टच फ्री मोड पर होना आवश्यक है.
  • कार्यक्रम का वीडियो ग्राफी और फोटोग्राफी किया जाना अनिवार्य होगा.
  • कार्यक्रम का आयोजन किसी भी स्थिति में रात 10 बजे से ज्यादा का समय नहीं किया जाएगा.
  • सार्वजनिक कार्यक्रम में छोटे बच्चे और बड़े-बुजुर्गों का प्रवेश निषेध रहेगा.
  • कार्यक्रम के दौरान सिर्फ आधे घंटे तक हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा.
  • कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा.
  • कार्यक्रम में किसी भी तरह के हाथियार के साथ प्रवेश वर्जित होगा.

कवर्धा: वैश्विक कोरोना महामारी के बीच नए साल की शुरुआत होने वाली है. नए साल में होने वाले आयोजनों को लेकर शासन-प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की है. गाइडलाइंस में कई तरह की पाबंदी लगाई गई है. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन जारी

कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है. इसके तहत किसी भी तरह के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन से अनुमति अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही रात 10:00 बजे के बाद किसी तरह के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं पर्यटन स्थल में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएंगे.

200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते इकट्ठा


कबीरधाम जिले में नए साल में होटल, रेस्टोरेंट के अलावा सार्वजनिक स्थान पर आयोजन कराए जाते हैं. जिले के पर्यटन स्थल भोरमदेव, सरोदा, सरोधा दादर, चिल्फी घाटी, रानी देहरा जैसे अनेकों पर्यटन स्थलों पर अन्य जिलों और राज्यों से लोग नए साल का जश्न मनाने पहुंचते हैं. लेकिन इस बार जारी गाइडलाइंस के मुताबिक एक स्थान पर 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.

पढ़ें: न्यू ईयर के कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन जारी

नए साल के कार्यक्रमों के लिए जारी गाइडलाइंस

  • कार्यक्रम स्थल पर 50% तक व्यक्तियों का मतलब अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही प्रवेश मिल सकता है.
  • कार्यक्रम स्थल में अंदर जाने और बाहर आने के लिए अलग-अलग गेट की व्यवस्था जरूरी.
  • एंट्री और एग्जिट गेट का टच फ्री मोड पर होना आवश्यक है.
  • कार्यक्रम का वीडियो ग्राफी और फोटोग्राफी किया जाना अनिवार्य होगा.
  • कार्यक्रम का आयोजन किसी भी स्थिति में रात 10 बजे से ज्यादा का समय नहीं किया जाएगा.
  • सार्वजनिक कार्यक्रम में छोटे बच्चे और बड़े-बुजुर्गों का प्रवेश निषेध रहेगा.
  • कार्यक्रम के दौरान सिर्फ आधे घंटे तक हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा.
  • कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा.
  • कार्यक्रम में किसी भी तरह के हाथियार के साथ प्रवेश वर्जित होगा.
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