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कवर्धा हिंसा के दो मुख्य आरोपी जिला बदर, कलेक्टर की कार्रवाई

कवर्धा जिले में महीना भर पहले लोहारा चाैक पर लगे धार्मिक झंडे को निकालकर फेंकने और दो समुदाय के बीच विवाद पैदा करने वाले आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. इस मामले के दो प्रमुख आरोपी सलमान खान और रेहान उर्फ साहिल खान के खिलाफ शिकंजा कसते हुए डीएम (DM) ने जिला बदर का आदेश जारी किया है.

Collector action in Kawardha violence
कवर्धा हिंसा में कलेक्टर की कार्रवाई
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Published : Nov 7, 2021, 6:47 PM IST

Updated : Nov 7, 2021, 7:30 PM IST

कवर्धाः जिले में महीना भर पहले लोहारा चाैक पर लगे धार्मिक झंडे को निकालकर फेंकने और दो समुदाय के बीच विवाद पैदा करने वाले आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. इस मामले के दो प्रमुख आरोपी (prime accused) सलमान खान और रेहान उर्फ साहिल खान के खिलाफ शिकंजा कसते हुए डीएम ने जिला बदर का आदेश जारी किया है.

दोनों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कबीरधाम की रिपोर्ट पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम (state security act) की धारा-3, 6 के अन्तर्गत किया है. दोनों आरोपियों को अशांति फैलाने के मामले में अदालत से जमानत मिल गई है लेकिन इनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है.

जुड़वा भाई शिवनाथ और शिवराम का सामने आया वीडियो, पिता पर लगाए आरोप
सलमान के खिलाफ नोटिस में गंभीर तथ्य
पुलिस अधीक्षक कबीरधाम ने इस संबंध में 5 नवंबर को पेश किए गए प्रतिवेदन में कहा है कि दिनांक 3.अक्टबर को लोहारा नाका कवर्धा में डिवाईडर में लगे धार्मिक झण्डा को निकालकर फेंक देने पर दो समुदाय के लोगों के मध्य गाली-गलौच, मारपीट कर, सांप्रदायिक दंगा (Communal riot) कर निजी एवं शासकीय संपत्ति को तोडफोड कर नुकसान पंहुचाने एवं कवर्धा शहर का सांप्रदायिक साैहार्द बिगाड़ने पर आपके विरुद्ध थाना कवर्धा में अलग-अलग धाराओं के तहत अपराध कायम किए गए हैं.

लगे हैं कई गंभीर आरोप

इसकी जांच की जा रही है. इस घटना के पश्चात नगर में लोक शांति स्थापित करने के लिए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर जिला कबीरधाम के द्वारा 3 अक्टूबर को कवर्धा नगर में धारा 144 लागू किया गया. जो अब भी लागू है. 3 अक्टूबर को घटित घटना के विरोध में विभिन्न संगठनों के द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 21 को कवर्धा शहर में धरना प्रदर्शन, चक्काजाम कर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कबीरधाम के आदेश का उल्लंघन कर नगर के एक समुदाय विशेष के विभिन्न मोहल्लों में जाकर सांप्रदायिक नारेबाजी की लोगों के घरों में, दुकानों एवं वाहनों में तोड़फोड़ की. शासकीय संपत्ति को तोड़फोड़ कर सांप्रदायिक दंगा किया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार दूसरा आरोपी रेहान उर्फ साहिल खान भी सलमान के साथ वारादात में पूरी तरह शामिल था. इस आरोपी के खिलाफ भी छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा-3, 6 के अन्तर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है. कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया की बीते दिनों कवर्धा में हुए दंगा में जिला में बेहद तनावपूर्ण माहौल निर्मित हुआ. प्रशासन को धारा 144 व कर्फ्यू भी लगाना पड़ा. ताकि आगे से इस प्रकार की घटना ना हो. इसलिए सलमान और रेहान पर जिला बदर की कार्रवाई की गई.

कवर्धाः जिले में महीना भर पहले लोहारा चाैक पर लगे धार्मिक झंडे को निकालकर फेंकने और दो समुदाय के बीच विवाद पैदा करने वाले आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. इस मामले के दो प्रमुख आरोपी (prime accused) सलमान खान और रेहान उर्फ साहिल खान के खिलाफ शिकंजा कसते हुए डीएम ने जिला बदर का आदेश जारी किया है.

दोनों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कबीरधाम की रिपोर्ट पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम (state security act) की धारा-3, 6 के अन्तर्गत किया है. दोनों आरोपियों को अशांति फैलाने के मामले में अदालत से जमानत मिल गई है लेकिन इनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है.

जुड़वा भाई शिवनाथ और शिवराम का सामने आया वीडियो, पिता पर लगाए आरोप
सलमान के खिलाफ नोटिस में गंभीर तथ्य
पुलिस अधीक्षक कबीरधाम ने इस संबंध में 5 नवंबर को पेश किए गए प्रतिवेदन में कहा है कि दिनांक 3.अक्टबर को लोहारा नाका कवर्धा में डिवाईडर में लगे धार्मिक झण्डा को निकालकर फेंक देने पर दो समुदाय के लोगों के मध्य गाली-गलौच, मारपीट कर, सांप्रदायिक दंगा (Communal riot) कर निजी एवं शासकीय संपत्ति को तोडफोड कर नुकसान पंहुचाने एवं कवर्धा शहर का सांप्रदायिक साैहार्द बिगाड़ने पर आपके विरुद्ध थाना कवर्धा में अलग-अलग धाराओं के तहत अपराध कायम किए गए हैं.

लगे हैं कई गंभीर आरोप

इसकी जांच की जा रही है. इस घटना के पश्चात नगर में लोक शांति स्थापित करने के लिए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर जिला कबीरधाम के द्वारा 3 अक्टूबर को कवर्धा नगर में धारा 144 लागू किया गया. जो अब भी लागू है. 3 अक्टूबर को घटित घटना के विरोध में विभिन्न संगठनों के द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 21 को कवर्धा शहर में धरना प्रदर्शन, चक्काजाम कर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कबीरधाम के आदेश का उल्लंघन कर नगर के एक समुदाय विशेष के विभिन्न मोहल्लों में जाकर सांप्रदायिक नारेबाजी की लोगों के घरों में, दुकानों एवं वाहनों में तोड़फोड़ की. शासकीय संपत्ति को तोड़फोड़ कर सांप्रदायिक दंगा किया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार दूसरा आरोपी रेहान उर्फ साहिल खान भी सलमान के साथ वारादात में पूरी तरह शामिल था. इस आरोपी के खिलाफ भी छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा-3, 6 के अन्तर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है. कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया की बीते दिनों कवर्धा में हुए दंगा में जिला में बेहद तनावपूर्ण माहौल निर्मित हुआ. प्रशासन को धारा 144 व कर्फ्यू भी लगाना पड़ा. ताकि आगे से इस प्रकार की घटना ना हो. इसलिए सलमान और रेहान पर जिला बदर की कार्रवाई की गई.

Last Updated : Nov 7, 2021, 7:30 PM IST
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