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जशपुर में धारा 144 लागू, मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए जुर्माना

प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू करने के बाद अब जशपुर जिले में भी धारा 144 लागू कर दी गई है. कलेक्टर महादेव कावरे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए.नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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जशपुर में धारा 144 लागू
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Published : Mar 25, 2021, 10:25 PM IST

जशपुर: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर महादेव कावरे ने जिले में आगामी आदेश तक धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर 5 लोगों से अधिक जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है. मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किया गया है. सार्वजनिक समारोह, धरना-प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

जशपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारा 144 लागू

जशपुर जिले में धारा 144 लागू

जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है. जशपुर एसडीएम दशरथ राजपूत ने बताया कि कोरोना संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है, जिसके अंतर्गत 5 लोगों से अधिक सार्वजनिक इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

बेकाबू हुआ कोरोना: दुर्ग में धारा 144 लागू

मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए का होगा जुर्माना

एसडीएम दशरथ राजपूत ने आगे बताया कि जिले में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा. इसके साथ ही पर्यटन स्थल बंद रहेंगे. धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. शादी सामारोह, अंत्येष्टि पर अधिकतम 50 लोगों को समारोह में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी.

7 दिनों तक रहना होगा क्वॉरंटाइन

झारखंड और ओडिशा की सीमा से सटे होने की वजह से जशपुर जिले में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने की संभावना है. इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखना सुनिश्चित किया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

जशपुर: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर महादेव कावरे ने जिले में आगामी आदेश तक धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर 5 लोगों से अधिक जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है. मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किया गया है. सार्वजनिक समारोह, धरना-प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

जशपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारा 144 लागू

जशपुर जिले में धारा 144 लागू

जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है. जशपुर एसडीएम दशरथ राजपूत ने बताया कि कोरोना संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है, जिसके अंतर्गत 5 लोगों से अधिक सार्वजनिक इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए का होगा जुर्माना

एसडीएम दशरथ राजपूत ने आगे बताया कि जिले में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा. इसके साथ ही पर्यटन स्थल बंद रहेंगे. धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. शादी सामारोह, अंत्येष्टि पर अधिकतम 50 लोगों को समारोह में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी.

7 दिनों तक रहना होगा क्वॉरंटाइन

झारखंड और ओडिशा की सीमा से सटे होने की वजह से जशपुर जिले में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने की संभावना है. इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखना सुनिश्चित किया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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