जशपुर: जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. रोजाना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है. जिसे देखते हुए जिला कलेक्टर महादेव कावरे ने 15 मई तक लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं. इस दौरान जिले की सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी. लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा. अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सारी चीजें पूरी तरह से बंद रहेंगी. नियम का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. लॉकडाउन में नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ ही कुछ मामलों में छूट दी गई है.
10 दिनों का लॉकडाउन
कलेक्टर महादेव कावरे ने बताया कि 5 मई सुबह 6 बजे से लेकर 15 मई रात 12 बजे तक जिले में लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान साप्ताहिक और दैनिक बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे. लोगों के घरों से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा, केवल आपातकालीन मेडिकल जरूरतों के लिए ही घर से निकलने की अनुमति रहेगी. गैस सिलेंडर सिर्फ ऑनलाइन दिए जाएंगे. दूध, फल, अखबार वितरण के लिए सुबह छूट दी गई है. उन्होंने बताया कि अति आवश्यक कार्य के लिए जिले से बाहर जाने के लिए ई-पास बनवाना अनिवार्य होगा.
राशन की होगी होम डिलीवरी, आटा चक्की खुली रहेगी
जशपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में किराना दुकानदार आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक घर पहुंच सेवा के माध्यम से कर सकेंगे. इस दौरान दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है, साथ ही कृषि कार्य, बीज खाद, कृषि यंत्र समस्त दुकानें खुलेगी. खाद गोदाम में अनलोडिंग कार्य सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच किए जाने की अनुमति रहेगी. इलेक्ट्रॉनिक्स प्लंबर घरों में जाकर एसी, कूलर, पंखा रिपेयर कर सकेंगे. आटा चक्की की दुकान में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी.
बेमेतरा में 17 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन
जरूरी सेवाओं के लिए मिलेगा ईंधन
पेट्रोल पंप संचालक केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वाहन, अस्पताल मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी वाहन, कोरोना में प्रयुक्त वाहन, मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूजपेपर हॉकर, दूध वाहन और छत्तीसगढ़ में नहीं रुकने वाले एक राज्य सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल दे सकेंगे.
ठेलों के माध्यम से कॉलोनी में फल और सब्जी बेची जाएगी
साप्ताहिक बाजार फल और सब्जी की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. शहरी क्षेत्र, कंटेनमेंट जोन, ग्रामीण क्षेत्र में सब्जी, फल, राशन स्थानीय शासन द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था रहेगी, साथ ही ठेले वाले कॉलोनी में जाकर सब्जी फल राशन सामग्री खाद्य, तेल, नमक, आटा, चिकन, मटन, मछली ,अंडा घर पहुंच सेवा के माध्यम से बेच सकेंगे, लेकिन दुकाने नहीं खुलेगी.
ढाबा से खाना पार्सल की अनुमति
जशपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग ढाबे को खाना पार्सल करने की सुविधा रात 9 बजे तक रहेगी. ढाबा में बैठा कर खाना खिलाने की अनुमति नहीं है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित सभी विभागों के कार्य के लिए मजदूर और मशीन वाहनों को कैंप कार्य करने की अनुमति होगी.
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उचित मूल्य की दुकानों में मिलेगा राशन
शासकीय उचित मूल्य की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक टोकन सिस्टम के माध्यम से संचालित की जाएंगी. इलके संचालन के समय दुकान के सामने रस्सी, बांस बल्ली का घेरा लगाना आवश्यक है. दुकान संचालक को मास्क सेनीटाइजर का उपयोग करना आवश्यक होगा. ग्राहकों को भी मास्क के उपयोग के साथ 2 गज की दूरी रखना भी अनिवार्य किया गया है.
कलेक्टर ने की अपील
कलेक्टर ने अपील करते हुए कहा कोरोना से लड़ी जा रही जंग में सभी का सहयोग और साथ अनिवार्य है. सभी लोग मास्क, सेनीटाइजर का उपयोग जरूर करें. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखें. सभी लोग समय-समय पर हाथ साबुन से धोते रहें. लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करवाने पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगी. इस दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग टीम के पूरे जिले में निगरानी रखेगी. लॉकडाउन के दौरान बिना वजह घर से बाहर निकल कर घूमने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा.