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जशपुर में विशेष छूट के साथ 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

जशपुर में जारी लॉकडाउन को 31 माई की रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर महादेव कावरे ने लॉकडाउन का आदेश जारी करते हुए कहा कि इस दौरान विशेष छूट दी गई है. सप्ताह के अलग-अलग दिन अलग अलग कैटगरी की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

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Published : May 23, 2021, 8:22 AM IST

जशपुरः जिले में एक बार फिर लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है. जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी के बाद भी प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहा है. जिले में जारी लॉकडाउन की मियाद को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर महादेव कावरे ने लॉकडाउन का आदेश जारी किया है. उन्होंने बताया कि इस दौरान पहले की तरह जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी. कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सप्ताह में तीन दिन अलग-अलग दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. सुबह 9:00 से दोपहर 2:00 बजे तक दुकानें खुलेंगी. कलेक्टर ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है.

दुकानों को अलग-अलग दिनों में खोलने की होगी अनुमति

कलेक्टर ने बताया कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक किराना, डेली नीड्स, फल-सब्जी और दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. टू-व्हीलर के शो-रूम, स्टेशनरी, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुलेंगी. इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

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कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा अनिवार्य

जिले में अलग-अलग दिन अलग अलग कैटगरी की दुकानों को कोविड गाइडलाइंस के तहत दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. पहले की तरह ही फल और सब्जी बेचने के लिए गली-मुहल्ले में जाकर सब्जी बेचने की अनुमति रहेगी. छूट के साथ ही कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा. इस दौरान सभी दुकानों में सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. बेवजह भीड़ न लगाने की अपील की गई है. अगर किसी दुकान और कार्यालय में भीड़ देखी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन

कलेक्टर के जारी निर्देश के अनुसार जिले में रविवार को टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा. इस दौरान इमरजेंजी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी. केवल अस्पताल, पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, होम डिलीवरी सेवा को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी. इस दौरान ई-कॉमर्स कुरियर सेवाओं को चालू करने की अनुमति दी गई है. साथी जिले के सभी धार्मिक सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों पर आम जनता को जाने आने पर टोटल प्रतिबंध रहेगा.

जशपुरः जिले में एक बार फिर लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है. जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी के बाद भी प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहा है. जिले में जारी लॉकडाउन की मियाद को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर महादेव कावरे ने लॉकडाउन का आदेश जारी किया है. उन्होंने बताया कि इस दौरान पहले की तरह जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी. कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सप्ताह में तीन दिन अलग-अलग दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. सुबह 9:00 से दोपहर 2:00 बजे तक दुकानें खुलेंगी. कलेक्टर ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है.

दुकानों को अलग-अलग दिनों में खोलने की होगी अनुमति

कलेक्टर ने बताया कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक किराना, डेली नीड्स, फल-सब्जी और दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. टू-व्हीलर के शो-रूम, स्टेशनरी, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुलेंगी. इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

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कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा अनिवार्य

जिले में अलग-अलग दिन अलग अलग कैटगरी की दुकानों को कोविड गाइडलाइंस के तहत दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. पहले की तरह ही फल और सब्जी बेचने के लिए गली-मुहल्ले में जाकर सब्जी बेचने की अनुमति रहेगी. छूट के साथ ही कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा. इस दौरान सभी दुकानों में सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. बेवजह भीड़ न लगाने की अपील की गई है. अगर किसी दुकान और कार्यालय में भीड़ देखी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन

कलेक्टर के जारी निर्देश के अनुसार जिले में रविवार को टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा. इस दौरान इमरजेंजी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी. केवल अस्पताल, पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, होम डिलीवरी सेवा को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी. इस दौरान ई-कॉमर्स कुरियर सेवाओं को चालू करने की अनुमति दी गई है. साथी जिले के सभी धार्मिक सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों पर आम जनता को जाने आने पर टोटल प्रतिबंध रहेगा.

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