जशपुर: जिले में लॉकडाउन 6 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. सोमवार को जिला कलेक्टर महादेव कावरे (Jashpur Collector Collector Mahadev Kavre) ने लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं.
लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी. नए निर्देशों में लॉकडाउन के दौरान कुछ छूट भी प्रदान की गई है. इमरजेंसी सेवाओं के साथ खाद, मकैनिक, गैस, बैंकिंग सेवाएं चालू रहेगी. आदेश में शराब दुकान को खोलने की अनुमति होगी. अति आवश्यक होने पर ही आम जनता को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी. जिले के सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी.
कांकेर जिले में 15 जून के बढ़ा लॉकडाउन, शर्तों के साथ व्यापारिक गतिविधियों में छूट
नए शर्तों के साथ इन गतिविधियों में मिली छूट
- जिले में साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे.
- स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, एवं सैलून को खोलने की मिली अनुमति.
- ग्रेजी शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति.
- विवाह में शामिल होने के लिए 50 व्यक्तियों को अनुमति.
- अंतिम संस्कार, तेरहवीं में 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी.
- होटल और रेस्टोरेंट को कोविड गाइडलाइन के साथ खोलने की अनुमति.
- कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी कार्यालय खुलेंगे.
- सभी पार्क, रिसॉर्ट, धार्मिक संस्थान, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे.
- सभी बैंकों को खोलने की अनुमति.
नए लॉकडाउन में बाजार का समय बढ़ा
पूर्व में जारी आदेश में अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग दिन खोलने की अनुमति दी गई थी. वह भी दोपहर के 2 बजे तक, लेकिन इसमें अब छूट देते हुए सभी दुकानें जैसे किराना, डेली नीड्स, कपड़ा, हार्डवेयर, मोटर पार्ट्स, मोटर मैकेनिक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिष्ठान खोल सकेंगे. कोविड गाइडलाइंस पालन न करने पर दुकान को 30 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा. इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक रविवार को लगाए जाने वाले संपूर्ण लॉकडाउन को भी शिथिल कर दिया गया है. अब रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा.