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Jaspur Crime News नाबालिग बच्ची के दुष्कर्मी को मिली कठोर सजा, अपहरण के बाद किया था कुकर्म

Jaspur Crime News नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की कठोर सजा सुनाई है. आरोपी ने घर पर अकेली पाकर पहले बच्ची का अपहरण किया था.इसके बाद अपने घर ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. imprisonment to accused of rape

imprisonment to accused of rape
नाबालिग बच्ची के दुष्कर्मी को मिली कठोर सजा
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Nov 4, 2023, 8:29 PM IST

जशपुरनगर : नाबालिग बच्ची का अपहरण के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की कठोर सजा और 5 हजार के अर्थदंड की सजा दी है. तपकरा थाना में आरोपी के खिलाफ धारा 363, 342, 376, 511 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 9, 10 के तहत मामला दर्ज था.


कब हुई थी घटना : जशपुर जिले के थाना तपकरा क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज हुई थी.जिसमें कहा गया था कि 10 जुलाई 2022 को नाबालिग अपने घर पर अकेली थी.इसी दौरान आरोपी नाबालिग के घर आया. मौका पाकर आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर लिया.फिर अपने साथ अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया. जब शाम को पीड़िता के परिवार को इस बात की जानकारी हुई तो आरोपी के खिलाफ तपकरा थाना में शिकायत की.पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं समेत पॉक्सो एक्ट में मामला पंजीबद्ध किया. अपराध पंजीबद्ध करने के बाद प्रकरण की विवेचना पूरी की गई. पूरे मामले को न्यायालय कुनकुरी में पेश किया गया. प्रकरण की पीड़िता अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण एससीएसटी धारा भी बाद में जोड़ी गई.

दस साल का सश्रम कारावास :नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश कुनकुरी अजीत कुमार राजभानु ने 16 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित किया.जिसमें आरोपी के विरूद्ध 376 बी, 511 आईपीसी और धारा 5 (ड) में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई.इसके साथ ही 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया. प्रकरण में तत्कालीन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुनकुरी मनीष कुंवर के दिशा-निर्देशन में प्रकरण की विवेचना की गई थी.

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टीम को मिली प्रशंसा :आरोपी को कठोर सजा दिलाने में उप पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डी रविशंकर ने मनीष कुमार कुंवर और लोक अभियोजक जनक कुमार यादव को प्रशंसा पत्र दिया.वहींविवेचक एएसआई लोहरा राम चौहान को 1000 रुपए नकद ईनाम का पुरस्कार दिया है.

जशपुरनगर : नाबालिग बच्ची का अपहरण के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की कठोर सजा और 5 हजार के अर्थदंड की सजा दी है. तपकरा थाना में आरोपी के खिलाफ धारा 363, 342, 376, 511 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 9, 10 के तहत मामला दर्ज था.


कब हुई थी घटना : जशपुर जिले के थाना तपकरा क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज हुई थी.जिसमें कहा गया था कि 10 जुलाई 2022 को नाबालिग अपने घर पर अकेली थी.इसी दौरान आरोपी नाबालिग के घर आया. मौका पाकर आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर लिया.फिर अपने साथ अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया. जब शाम को पीड़िता के परिवार को इस बात की जानकारी हुई तो आरोपी के खिलाफ तपकरा थाना में शिकायत की.पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं समेत पॉक्सो एक्ट में मामला पंजीबद्ध किया. अपराध पंजीबद्ध करने के बाद प्रकरण की विवेचना पूरी की गई. पूरे मामले को न्यायालय कुनकुरी में पेश किया गया. प्रकरण की पीड़िता अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण एससीएसटी धारा भी बाद में जोड़ी गई.

दस साल का सश्रम कारावास :नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश कुनकुरी अजीत कुमार राजभानु ने 16 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित किया.जिसमें आरोपी के विरूद्ध 376 बी, 511 आईपीसी और धारा 5 (ड) में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई.इसके साथ ही 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया. प्रकरण में तत्कालीन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुनकुरी मनीष कुंवर के दिशा-निर्देशन में प्रकरण की विवेचना की गई थी.

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