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जशपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - raping a minor in jashpur

जशपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट (fast track court) ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया. दोषी को अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (ST Atrocities Prevention Act) 1989 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

Fast track court sentenced accused to life imprisonment in case of raping minor in jashpur
जशपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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Published : Jun 16, 2021, 12:49 PM IST

Updated : Jun 16, 2021, 1:03 PM IST

जशपुर : नारायणपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग (minor) से दुष्कर्म (rape ) के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (fast track court) ने दोषी को आजीवन कारावास (life imprisonment to the accused) की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश अब्दुल रज्जाक सिद्दीकी की अदालत ने अपराध को संगीन बताते हुए सजा सुनाई.

रास्ते में रोक कर घटना को दिया था अंजाम

पूरा मामला जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र का था. पीड़िता के वकील अजीत रजक ने बताया कि 17 साल की नाबालिग 20 फरवरी 2020 को शाम करीब 6 बजे के आसपास अपने घर से मोबाइल को रिचार्ज कराने के लिए दुकान गई थी. दुकान से वापस लौटने के दौरान आरोपी राजेश यादव ने पीड़िता का रास्ता रोका और उसे जबरन खलियान ले जाकर दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि पीड़िता अनुसूचित जनजाति वर्ग (Scheduled Tribe) से होने की वजह से प्रकरण की सुनवाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (ST Atrocities Prevention Act) 1989 की धारा 14 के तहत जशपुर के विशेष न्यायालय (Special Court of Jashpur) में हुई.

बालोद में कांग्रेस नेता के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज

फास्ट ट्रैक कोर्ट (fast track court) ने सुनाई सजा

पीड़िता के वकील अजीत रजक ने बताया कि न्यायालय (court) ने आदेश सुनाते हुए कहा कि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है. जिससे कोर्ट ने अपराध को गंभीर बताया है. कोर्ट ने माना कि पॉक्सो एक्ट में इस तरह के अपराध के लिए अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है. दोषी राजेश यादव को धारा 376 (1) और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (ST Atrocities Prevention Act) 1989 के तहत आजीवन कारावास और 6 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है.

बीते दिनों प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों पर कार्रवाई

15 जून: बालोद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओंकार महमल्ला के खिलाफ रेप का केस.

13 जून: रायपुर के तेलीबांधा थाना में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला.

12 जून: बेमेतरा पुलिस ने रेप के अलग-अलग केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

12 जून: रायपुर में ब्वॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने नाबालिग के साथ किया गैंगरेप, आरोपी गिरफ्तार.

10 जून: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में नाबालिग को शादी (Rape with minor) का झांसा देकर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

9 जून: कोरिया में शादी का झांसा देकर 8 साल तक दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार.

5 जून: बलौदाबाजार में अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने वाला हैवान पिता गिरफ्तार.

जशपुर : नारायणपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग (minor) से दुष्कर्म (rape ) के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (fast track court) ने दोषी को आजीवन कारावास (life imprisonment to the accused) की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश अब्दुल रज्जाक सिद्दीकी की अदालत ने अपराध को संगीन बताते हुए सजा सुनाई.

रास्ते में रोक कर घटना को दिया था अंजाम

पूरा मामला जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र का था. पीड़िता के वकील अजीत रजक ने बताया कि 17 साल की नाबालिग 20 फरवरी 2020 को शाम करीब 6 बजे के आसपास अपने घर से मोबाइल को रिचार्ज कराने के लिए दुकान गई थी. दुकान से वापस लौटने के दौरान आरोपी राजेश यादव ने पीड़िता का रास्ता रोका और उसे जबरन खलियान ले जाकर दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि पीड़िता अनुसूचित जनजाति वर्ग (Scheduled Tribe) से होने की वजह से प्रकरण की सुनवाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (ST Atrocities Prevention Act) 1989 की धारा 14 के तहत जशपुर के विशेष न्यायालय (Special Court of Jashpur) में हुई.

बालोद में कांग्रेस नेता के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज

फास्ट ट्रैक कोर्ट (fast track court) ने सुनाई सजा

पीड़िता के वकील अजीत रजक ने बताया कि न्यायालय (court) ने आदेश सुनाते हुए कहा कि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है. जिससे कोर्ट ने अपराध को गंभीर बताया है. कोर्ट ने माना कि पॉक्सो एक्ट में इस तरह के अपराध के लिए अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है. दोषी राजेश यादव को धारा 376 (1) और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (ST Atrocities Prevention Act) 1989 के तहत आजीवन कारावास और 6 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है.

बीते दिनों प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों पर कार्रवाई

15 जून: बालोद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओंकार महमल्ला के खिलाफ रेप का केस.

13 जून: रायपुर के तेलीबांधा थाना में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला.

12 जून: बेमेतरा पुलिस ने रेप के अलग-अलग केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

12 जून: रायपुर में ब्वॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने नाबालिग के साथ किया गैंगरेप, आरोपी गिरफ्तार.

10 जून: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में नाबालिग को शादी (Rape with minor) का झांसा देकर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

9 जून: कोरिया में शादी का झांसा देकर 8 साल तक दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार.

5 जून: बलौदाबाजार में अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने वाला हैवान पिता गिरफ्तार.

Last Updated : Jun 16, 2021, 1:03 PM IST
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