ETV Bharat / state

जशपुर: पदोन्नति और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

समस्त शिक्षक संवर्ग को पदोन्नति और सहायक शिक्षक को समयमान वेतनमान प्रदान करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने ज्ञापन सौंपा है. शिक्षकों ने सीएम के नाम का ज्ञापन जशपुर डिप्टी कलेक्टर को सौंपा है.

Chhattisgarh state Teachers Federation District Unit Jashpur
पदोन्नति सहित कई मांग
author img

By

Published : Sep 9, 2020, 10:34 PM IST

जशपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन जिला ईकाई जशपुर ने बुधवार को कई मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर आंकाक्षा त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा. समस्त शिक्षक संवर्ग को पदोन्नति और सहायक शिक्षक को समयमान वेतनमान प्रदाय करने के लिए मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा.

Deputy Collector Akanksha Tripathi
डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता और सचिव संजीव शर्मा ने बताया कि पिछले 5 सालों से भी अधिक समय से स्कूल शिक्षा विभाग में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, व्याख्याता और प्राचार्य के पदों पर, पदोन्नति लंबित है. विभाग ने समय-समय पर भर्ती पदोन्नति नियम बनाया और संशोधित किया जाता रहा है.

पदोन्नति कार्य रुका

बता दें, वर्तमान में 5 मार्च 2019 का भर्ती पदोन्नति नियम प्रभावशील है, लेकिन पदोन्नति की कार्रवाई लंबित है. मौजूदा समय में विभाग में प्राचार्य के 2 हजार 828, व्याख्याता के 9 हजार 622, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक के 5 हजार 715 उच्च वर्ग शिक्षक के 15 हजार 968, प्रधान पाठक प्राथमिक के 20 हजार 678 पद रिक्त हैं, लेकिन पदोन्नति नहीं हो रही है. शिक्षक पदोन्नति की आस में रिटायर हो जा रहे हैं.

शिक्षकों का समयमान वेतनमान नहीं मिला

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय सेवकों को समयमान वेतनमान का लाभ 10 साल, 20 साल और 30 साल सेवा पश्चात् मिल गया है, लेकिन एक मात्र सहायक शिक्षक पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त हुए शिक्षकों को समयमान वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ है. विनोद गुप्ता ने बताया कि शासकीय सेवकों के लिए समयमान वेतनमान का आदेश 28 अप्रैल 2008 को वित्त विभाग ने जारी किया था, जो कि उस समय प्रभावशील क्रमोन्नति योजना को संशोधित कर प्रभावशील किया गया था.

समयमान वेतन प्रदाय करने स्वीकृति आदेश किया था जारी

शिक्षा विभाग ने 4 अगस्त 2010 और ट्राइबल विभाग ने 22 फरवरी 2011 को शिक्षक संवर्गों को समयमान वेतन प्रदाय करने की स्वीकृति का आदेश जारी किया था, लेकिन आदेश में सहायक शिक्षक पदनाम का उल्लेख नहीं था. विभाग ने सहायक शिक्षकों का 10 साल और 20 साल सेवा उपरांत क्रमोन्नत वेतनमान देने का आदेश 10 मार्च 2017 को जारी किया था, जो कि उनको 12 वर्ष और 24 वर्ष में देय था और अन्य शासकीय सेवकों के समान प्राप्त था.

सहायक शिक्षकों के साथ हुआ अन्याय

उल्लेखनीय है कि, 10 मार्च 2017 के आदेश से सहायक शिक्षकों के वेतन निर्धारण में कमी आ गई थी. उन्होनें बताया कि वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों को तृतीय समयमान वेतन देने का आदेश 8 अगस्त 2018 को जारी किया था, लेकिन इस आदेश में सहायक शिक्षक संवर्ग का वेतनमान 5200-20200+2400 (लेवल-6) को 30 वर्ष सेवा पश्चात् 9300-34800+4300 (लेवल-9) मिलना दर्शाया गया था, जबकि 9300-34800+4300 (लेवल-9) का वेतनमान 20 वर्ष में मिल चुका है. पुनः सहायक शिक्षकों के साथ ‘न्याय’ नहीं हुआ, जबकि उनको 15600-39100+5400 (लेवल-12) दिया जाना न्यायोचित है.

कई वर्षों से नहीं हुआ समस्या का समाधान

उन्होंने बताया कि उपरोक्त दोनों मुद्दों पर ज्ञापन कई बार दिया गया है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इसका निराकरण नहीं हो रहा है. मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से आग्रह किया गया है कि ज्ञापन पर विचार करते हुए समुचित आदेश शिक्षकों के हित में देने की कृपा करें. छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षक संवर्गों ने ‘न्याय पाती’ पोस्टकार्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को भेजकर उचित निर्णय लेने का आग्रह किया है.

जशपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन जिला ईकाई जशपुर ने बुधवार को कई मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर आंकाक्षा त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा. समस्त शिक्षक संवर्ग को पदोन्नति और सहायक शिक्षक को समयमान वेतनमान प्रदाय करने के लिए मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा.

Deputy Collector Akanksha Tripathi
डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता और सचिव संजीव शर्मा ने बताया कि पिछले 5 सालों से भी अधिक समय से स्कूल शिक्षा विभाग में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, व्याख्याता और प्राचार्य के पदों पर, पदोन्नति लंबित है. विभाग ने समय-समय पर भर्ती पदोन्नति नियम बनाया और संशोधित किया जाता रहा है.

पदोन्नति कार्य रुका

बता दें, वर्तमान में 5 मार्च 2019 का भर्ती पदोन्नति नियम प्रभावशील है, लेकिन पदोन्नति की कार्रवाई लंबित है. मौजूदा समय में विभाग में प्राचार्य के 2 हजार 828, व्याख्याता के 9 हजार 622, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक के 5 हजार 715 उच्च वर्ग शिक्षक के 15 हजार 968, प्रधान पाठक प्राथमिक के 20 हजार 678 पद रिक्त हैं, लेकिन पदोन्नति नहीं हो रही है. शिक्षक पदोन्नति की आस में रिटायर हो जा रहे हैं.

शिक्षकों का समयमान वेतनमान नहीं मिला

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय सेवकों को समयमान वेतनमान का लाभ 10 साल, 20 साल और 30 साल सेवा पश्चात् मिल गया है, लेकिन एक मात्र सहायक शिक्षक पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त हुए शिक्षकों को समयमान वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ है. विनोद गुप्ता ने बताया कि शासकीय सेवकों के लिए समयमान वेतनमान का आदेश 28 अप्रैल 2008 को वित्त विभाग ने जारी किया था, जो कि उस समय प्रभावशील क्रमोन्नति योजना को संशोधित कर प्रभावशील किया गया था.

समयमान वेतन प्रदाय करने स्वीकृति आदेश किया था जारी

शिक्षा विभाग ने 4 अगस्त 2010 और ट्राइबल विभाग ने 22 फरवरी 2011 को शिक्षक संवर्गों को समयमान वेतन प्रदाय करने की स्वीकृति का आदेश जारी किया था, लेकिन आदेश में सहायक शिक्षक पदनाम का उल्लेख नहीं था. विभाग ने सहायक शिक्षकों का 10 साल और 20 साल सेवा उपरांत क्रमोन्नत वेतनमान देने का आदेश 10 मार्च 2017 को जारी किया था, जो कि उनको 12 वर्ष और 24 वर्ष में देय था और अन्य शासकीय सेवकों के समान प्राप्त था.

सहायक शिक्षकों के साथ हुआ अन्याय

उल्लेखनीय है कि, 10 मार्च 2017 के आदेश से सहायक शिक्षकों के वेतन निर्धारण में कमी आ गई थी. उन्होनें बताया कि वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों को तृतीय समयमान वेतन देने का आदेश 8 अगस्त 2018 को जारी किया था, लेकिन इस आदेश में सहायक शिक्षक संवर्ग का वेतनमान 5200-20200+2400 (लेवल-6) को 30 वर्ष सेवा पश्चात् 9300-34800+4300 (लेवल-9) मिलना दर्शाया गया था, जबकि 9300-34800+4300 (लेवल-9) का वेतनमान 20 वर्ष में मिल चुका है. पुनः सहायक शिक्षकों के साथ ‘न्याय’ नहीं हुआ, जबकि उनको 15600-39100+5400 (लेवल-12) दिया जाना न्यायोचित है.

कई वर्षों से नहीं हुआ समस्या का समाधान

उन्होंने बताया कि उपरोक्त दोनों मुद्दों पर ज्ञापन कई बार दिया गया है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इसका निराकरण नहीं हो रहा है. मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से आग्रह किया गया है कि ज्ञापन पर विचार करते हुए समुचित आदेश शिक्षकों के हित में देने की कृपा करें. छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षक संवर्गों ने ‘न्याय पाती’ पोस्टकार्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को भेजकर उचित निर्णय लेने का आग्रह किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.