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जशपुर : आदिवासियों की जमीन खरीदी-बिक्री करने वालों पर अब होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने बीते पांच सालों में आदिवासी वर्ग के लोगों द्वारा अपने ही समुदाय के लोगों को बेची गई भूमि की मौके पर जाकर जांच पड़ताल करने के आदेश दिए हैं.

जशपुर की जमीन
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Published : May 31, 2019, 8:15 PM IST

जशपुर: कलेक्टर ने बीते पांच सालों में आदिवासी वर्ग के लोगों द्वारा अपने ही समुदाय के लोगों को बेची गई भूमि की मौके पर जाकर जांच पड़ताल करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने राजस्व अधिकारी को मामले की गंभीरता से जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं साथ ही गड़बड़ी पाए जाने पर घारा 170 ख के तहत कार्रवाई करने की बात कही है.

आदिवासियों की जमीन खरीदी-बिक्री करने वालों पर कार्रवाई

170 ख के तहत होगी कार्रवाई
कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने बताया कि जिले में आदिवासियों की भूमि की खरीदी बिक्री के मामले में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं. आदिवासी किसान की भूमि को उनके नाम पर खरीदा और बेचा जा रहा है. कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन के हेराफेरी के मामले में किसी को भी किसी तरह की छुट नहीं दी जाएगी और सभी दोषियों के खिलाफ 170 ख के तहत कार्रवाई जाएगी.

अधिकतर भूमि आदिवासियों की
बता दें कि आदिवासी जिला होने के कारण क्षेत्र में अधिकतर भूमि आदिवासियों की है. इस कारण आदिवासियों की जमीन की खरीदी बिक्री आदिवासी के नाम पर ही होती है, लेकिन जमीन खरीदने वाला कोई सक्षम व्यक्ति होता है, जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस भूमि का उपयोग करता है. इस अवैधानिक कारनामे पर पर्दा डालने के लिए रसूखदार किराएनामे का दिखावटी अनुबंध बनाकर अपने पास रखते हैं.

जशपुर: कलेक्टर ने बीते पांच सालों में आदिवासी वर्ग के लोगों द्वारा अपने ही समुदाय के लोगों को बेची गई भूमि की मौके पर जाकर जांच पड़ताल करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने राजस्व अधिकारी को मामले की गंभीरता से जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं साथ ही गड़बड़ी पाए जाने पर घारा 170 ख के तहत कार्रवाई करने की बात कही है.

आदिवासियों की जमीन खरीदी-बिक्री करने वालों पर कार्रवाई

170 ख के तहत होगी कार्रवाई
कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने बताया कि जिले में आदिवासियों की भूमि की खरीदी बिक्री के मामले में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं. आदिवासी किसान की भूमि को उनके नाम पर खरीदा और बेचा जा रहा है. कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन के हेराफेरी के मामले में किसी को भी किसी तरह की छुट नहीं दी जाएगी और सभी दोषियों के खिलाफ 170 ख के तहत कार्रवाई जाएगी.

अधिकतर भूमि आदिवासियों की
बता दें कि आदिवासी जिला होने के कारण क्षेत्र में अधिकतर भूमि आदिवासियों की है. इस कारण आदिवासियों की जमीन की खरीदी बिक्री आदिवासी के नाम पर ही होती है, लेकिन जमीन खरीदने वाला कोई सक्षम व्यक्ति होता है, जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस भूमि का उपयोग करता है. इस अवैधानिक कारनामे पर पर्दा डालने के लिए रसूखदार किराएनामे का दिखावटी अनुबंध बनाकर अपने पास रखते हैं.

Intro:जशपुर जिले में आदिवासियों की जमीन खरीदी बिक्री के मामले में जांच होगी आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री में हुई गड़बड़ी मिलने पर 170 खा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जशपुर कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने बीते 5 सालों में आदिवासी वर्ग के लोगों द्वारा अपने ही समुदाय के लोगों को बेची गई भूमि की मौके पर जाकर जांच पड़ताल करने के आदेश दिए हैं उन्होंने राजस्व अधिकारी को कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच करें।

कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर में बताया कि जिले में आदिवासियों की भूमि की खरीदी बिक्री के मामले में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रहे हैं आदिवासी किसान की भूमि को आदिवासी के नाम पर ही खरीद और बेचे जाने के पीछे की वास्तविक स्थिति क्या है इसकी जांच जरूरी है उन्हें अधिकारियों को ऐसे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।

उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन की अफरातफरी के मामले में किसी को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी चाहे वह कितना ही रसूखदार क्यों ना हो उन्होंने कहा कि यदि किसी आदिवासी की जमीन किसी आदिवासी ने खरीदा हो और उसका उपयोग अन्य वर्ग का व्यक्ति कर रहा हो तो यह गलत है उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को तत्काल धारा 170 ख का मामला कायम किया जाएगा,

हम आपको बता दें कि आदिवासी जिला होने के कारण क्षेत्र में अधिकतर भूमि आदिवासियों की है इस कारण आदिवासियों की जमीन की खरीदी बिक्री आदिवासी के नाम पर ही होती है, लेकिन ऐसे मामले में भूमि क्रय करने वाला कोई अन्य सक्षम व्यक्ति होता है जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस भूमि का उपयोग करता है ऐसे सक्षम व्यक्ति आदिवासियों की जमीन को हथियाने के लिए अपने किसी परिचित गरीब आदिवासी व्यक्ति को सामने करके उसके नाम पर जमीन खरीदकर उसका उपयोग स्वयं करते हैं अपने इस अवैधानिक कारनामे पर पर्दा डालने के उद्देश्य से वह बकायदा किरायानामा का दिखावटी अनुबंध बनाकर अपने पास रखते हैं कलेक्टर ने अधिकारियों को ऐसे मामले में स्वविवेक से 170 का प्रकरण कायम कर मूल स्वामी को भूमि लौटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

बाईट निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर जशपुर कलेक्टर

तरुण प्रकाश शर्मा
जशपुर


Body:170 ख


Conclusion:
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