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janjgir champa murder case: जांजगीर चांपा में चाचा भतीजा को फांसी की सजा

Uncle nephew sentenced to death in Janjgir Champa जांजगीर चांपा जिला के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है. जांजगीर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने पहली बार हत्या के मामले में दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है Janjgir Champa news.

Janjgir Champa Sessions Court decision
जांजगीर चांपा में चाचा भतीजा को फांसी की सजा
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Published : Sep 19, 2022, 8:17 PM IST

Updated : Sep 19, 2022, 9:46 PM IST

जांजगीर चांपा: जांजगीर चांपा मर्डर केस में चाचा भतीजे को फांसी की सजा सुनाई गई है (Uncle nephew sentenced to death in Janjgir Champa). जिला सत्र न्यायालय के जज ने फैसला सुनाया है. पैसे के लेनदेन में दोनों ने गांव के पंच को दिनदहाड़े मौत के घाट उतार दिया था. साल 2021 के नवंबर में शिवरीनारायण के तुमसा गांव में यह वारदात हुई थी. हत्या के बाद गांव के पानी टंकी में चढ़कर आरोपियों ने वीडियो वायरल किया था. दोषी सोहित केवट और सुनील केवट को फांसी की सजा सुनाई गई है (Janjgir Champa news).

जांजगीर चांपा में चाचा भतीजा को फांसी की सजा

साल 2021 का है मामला: यह मामला 19 नवंबर 2021 का है. गांव के पंच भागवत साहू को सोहित केवट और सुनील केवट ने धारदार हथियार से हत्या की थी. गला काट कर पानी टंकी के ऊपर ले गए और मोबाइल से कटे हुए सिर का वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड भी किया था. इस मामले की जांच शिवरीनारायण थाना प्रभारी रविन्द्र अनंत ने की. गवाहों के बयान और पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए न्यायालय ने इस जघन्य हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है.

पैसों के विवाद में मर्डर: घटना 20 नवंबर 2021 की है. शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के ग्राम तुसमा के पंच भागवत साहू और गांव के चाचा भतीजा सोहित केवट ओर सुनील केवट का पैसे के लेनदेन का विवाद था. विवाद इतना बढ़ गया की चाचा भतीजा ने मिल कर पेचकस और कट्टा से भागवत साहू के गले में कई बार हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. आरोपी भागवत का कटा हुआ गला लेकर गांव की पानी टंकी में चढ़ गए. एक वीडियो बनाया जिसमें भागवत साहू के हत्या की बात कर रहे थे. इस मामले की जानकारी पुलिस को लगते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया. करीब 10 माह बाद आज जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने दोनों आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: लव-सेक्स और हत्या : जांजगीर चांपा में तालाब से नाबालिग युवती का शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या

मृतक के परिजनों ने फैसले का किया स्वागत: न्यायालय के इस फैसले का मृतक के परिजनों ने स्वागत किया है. मृतक के पिता प्रेमलाल साहू ने बताया कि वो खेत में काम कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें उसके बेटे की हत्या की खबर मिली. आज न्यायालय से आये फैसले से उनके बेटे को न्याय मिल चुका है. उन्होंने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई और न्यायपालिका को धन्यवाद दिया.

लोक अभियोजक राजेश पांडेय का कहना है कि ''मेरी जानकारी में जिले में आज पहली बार न्यायालय ने किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. पैसे के विवाद में जिस तरह से नृशंस हत्या की गई और गांव में दहशत फैलाया गया. एक परिवार को उजाड़ दिया गया था. मृतक के परिवार ने न्यायपालिका के फैसले से संतुष्टि जाहिर करते हुए न्यायपालिका को धन्यवाद दिया है.''

जांजगीर चांपा: जांजगीर चांपा मर्डर केस में चाचा भतीजे को फांसी की सजा सुनाई गई है (Uncle nephew sentenced to death in Janjgir Champa). जिला सत्र न्यायालय के जज ने फैसला सुनाया है. पैसे के लेनदेन में दोनों ने गांव के पंच को दिनदहाड़े मौत के घाट उतार दिया था. साल 2021 के नवंबर में शिवरीनारायण के तुमसा गांव में यह वारदात हुई थी. हत्या के बाद गांव के पानी टंकी में चढ़कर आरोपियों ने वीडियो वायरल किया था. दोषी सोहित केवट और सुनील केवट को फांसी की सजा सुनाई गई है (Janjgir Champa news).

जांजगीर चांपा में चाचा भतीजा को फांसी की सजा

साल 2021 का है मामला: यह मामला 19 नवंबर 2021 का है. गांव के पंच भागवत साहू को सोहित केवट और सुनील केवट ने धारदार हथियार से हत्या की थी. गला काट कर पानी टंकी के ऊपर ले गए और मोबाइल से कटे हुए सिर का वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड भी किया था. इस मामले की जांच शिवरीनारायण थाना प्रभारी रविन्द्र अनंत ने की. गवाहों के बयान और पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए न्यायालय ने इस जघन्य हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है.

पैसों के विवाद में मर्डर: घटना 20 नवंबर 2021 की है. शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के ग्राम तुसमा के पंच भागवत साहू और गांव के चाचा भतीजा सोहित केवट ओर सुनील केवट का पैसे के लेनदेन का विवाद था. विवाद इतना बढ़ गया की चाचा भतीजा ने मिल कर पेचकस और कट्टा से भागवत साहू के गले में कई बार हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. आरोपी भागवत का कटा हुआ गला लेकर गांव की पानी टंकी में चढ़ गए. एक वीडियो बनाया जिसमें भागवत साहू के हत्या की बात कर रहे थे. इस मामले की जानकारी पुलिस को लगते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया. करीब 10 माह बाद आज जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने दोनों आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है.

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मृतक के परिजनों ने फैसले का किया स्वागत: न्यायालय के इस फैसले का मृतक के परिजनों ने स्वागत किया है. मृतक के पिता प्रेमलाल साहू ने बताया कि वो खेत में काम कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें उसके बेटे की हत्या की खबर मिली. आज न्यायालय से आये फैसले से उनके बेटे को न्याय मिल चुका है. उन्होंने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई और न्यायपालिका को धन्यवाद दिया.

लोक अभियोजक राजेश पांडेय का कहना है कि ''मेरी जानकारी में जिले में आज पहली बार न्यायालय ने किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. पैसे के विवाद में जिस तरह से नृशंस हत्या की गई और गांव में दहशत फैलाया गया. एक परिवार को उजाड़ दिया गया था. मृतक के परिवार ने न्यायपालिका के फैसले से संतुष्टि जाहिर करते हुए न्यायपालिका को धन्यवाद दिया है.''

Last Updated : Sep 19, 2022, 9:46 PM IST
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