जांजगीर-चांपा: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए फोटो वोटर स्लीप का उपयोग अब मतदाता पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा. मतदान के लिए ईपिक कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) के अलावा 11 प्रकार के वैकल्पिक पहचान पत्रों को वोटिंग के लिए मान्य किया जाएगा.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार बनसोड़ ने सोमवार को बताया कि ईपिक कार्ड नहीं होने पर 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाने पर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं.
इन दस्तावेजों से करें वोट
इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड शामिल हैं.