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जांजगीर चांपा जिला न्यायालय ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Janjgir Champa News जांजगीर चांपा जिला न्यायालय ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पहले मामले में हत्या के आरोपी और सहयोगी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, दूसरे मामले में जिला कोर्ट ने हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Janjgir Champa News
जांजगीर चांपा जिला न्यायालय
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Nov 23, 2023, 10:56 PM IST

जांजगीर चाम्पा: जांजगीर चांपा में जिला न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पहले मामले में प्रेमी की हत्या कराने वाली महिला और उसके रिश्तेदार को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा जिला न्यायालय ने दी. वहीं, दूसरे मामले में जिला के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्नी के हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा: पहला मामला बलौदा थाना क्षेत्र का है. यहां 15 फरवरी 2022 को भिलाई गांव में एक महिला ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर प्रेमी की टांगिया से हत्या कर दी थी. इस पर धारा 302 के तहत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

ये है दूसरा मामला: दूसरा मामला जिले के अकलतरा थाना के संजय नगर गौशाला क्षेत्र का है. यहां 1 फरवरी 2022 को गौशाला रोड में किराए के मकान में रहने वाले रोशन बंसोड और उसकी पत्नी मधु बंसोड के बीच बहस होने लगी. शाम 5 बजे पति पत्नी की लड़ाई शुरू हो गई. इसके कुछ देर बाद मधु चिल्लाने लगी. मधु को उसके पति ने जलाने का प्रयास किया था. आनन फानन में उसे जिला अस्पताल भेजा गया. यहां से इसे सिम्स रेफर कर दिया गया.इलाज के दौरान ही मधु ने अपने पति पर हत्या का आरोप लगाया था. इसके बाद उसकी मौत हो गई. इस मामले में जिला के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति को आजीवन कारावास और 5 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई.

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दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा: पहला मामला बलौदा थाना क्षेत्र का है. यहां 15 फरवरी 2022 को भिलाई गांव में एक महिला ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर प्रेमी की टांगिया से हत्या कर दी थी. इस पर धारा 302 के तहत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

ये है दूसरा मामला: दूसरा मामला जिले के अकलतरा थाना के संजय नगर गौशाला क्षेत्र का है. यहां 1 फरवरी 2022 को गौशाला रोड में किराए के मकान में रहने वाले रोशन बंसोड और उसकी पत्नी मधु बंसोड के बीच बहस होने लगी. शाम 5 बजे पति पत्नी की लड़ाई शुरू हो गई. इसके कुछ देर बाद मधु चिल्लाने लगी. मधु को उसके पति ने जलाने का प्रयास किया था. आनन फानन में उसे जिला अस्पताल भेजा गया. यहां से इसे सिम्स रेफर कर दिया गया.इलाज के दौरान ही मधु ने अपने पति पर हत्या का आरोप लगाया था. इसके बाद उसकी मौत हो गई. इस मामले में जिला के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति को आजीवन कारावास और 5 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई.

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