ETV Bharat / state

सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करना आरक्षक को पड़ा महंगा, निलंबित

आबकारी आरक्षक को सोशल मीडिया साइट पर शासन के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करना महंगा पड़ा है. एक के बाद एक लगातार पोस्ट करने पर विभाग के अधिकारियों की नजर पड़ते ही आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है.

सोशल मीडिया साइट पर आपत्तिजनक पोस्ट करना पड़ा महंगा
author img

By

Published : Aug 21, 2019, 11:52 PM IST

जांजगीर-चांपा : आबकारी आरक्षक को सोशल मीडिया साइट पर शासन के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करना महंगा पड़ा है. एक के बाद एक लगातार पोस्ट करने पर विभाग के अधिकारियों की नजर पड़ते ही आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है. निलंबन की अवधि में मुख्यालय आबकारी आफिस जांजगीर में कार्य करना होगा.

आरक्षक अनुभव तिवारी बाराद्वार वृत्त में पदस्थ है. उसने सोशल मीडिया साइट पर पहला पोस्ट 11 मई को शासन की नीतियों के विरुद्ध किया. 6 जून को फिर दोबारा पोस्ट किया. इसके बाद लगातार 10 जून, 14 जून, 15 जून और 19 जून को किया. इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा, तो फिर 30 जुलाई को फिर से पोस्ट किया.

उसके पोस्ट पर आबकारी विभाग के अफसर की नजर पड़ी. अफसरों ने मामले में जांच टीम गठित की. बकायदा जांच की गई है, जिस पर उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट को छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 10 के खंड (1) का उल्लंघन करना पाया. इसके बाद तिवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया.

जांजगीर-चांपा : आबकारी आरक्षक को सोशल मीडिया साइट पर शासन के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करना महंगा पड़ा है. एक के बाद एक लगातार पोस्ट करने पर विभाग के अधिकारियों की नजर पड़ते ही आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है. निलंबन की अवधि में मुख्यालय आबकारी आफिस जांजगीर में कार्य करना होगा.

आरक्षक अनुभव तिवारी बाराद्वार वृत्त में पदस्थ है. उसने सोशल मीडिया साइट पर पहला पोस्ट 11 मई को शासन की नीतियों के विरुद्ध किया. 6 जून को फिर दोबारा पोस्ट किया. इसके बाद लगातार 10 जून, 14 जून, 15 जून और 19 जून को किया. इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा, तो फिर 30 जुलाई को फिर से पोस्ट किया.

उसके पोस्ट पर आबकारी विभाग के अफसर की नजर पड़ी. अफसरों ने मामले में जांच टीम गठित की. बकायदा जांच की गई है, जिस पर उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट को छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 10 के खंड (1) का उल्लंघन करना पाया. इसके बाद तिवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया.

Intro:Cg_jnj_03_suspended_av_CG10030
जांजगीर-चांपा सहायक आयुक्त आबकारी ने किया निलंबित, एक के बाद एक लगातार कर रहा था पोस्ट

.Body:आबकारी आरक्षक को फेसबुक आईडी पर आपत्तिजनक पोस्ट करना महंगा पड़ गया। लगातार कर रहा था पोस्टमविभाग के अधिकारियों की नजर पड़ते ही तत्काल प्रभाव से आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय आबकारी आफिस जांजगीर होगा।
आबकारी आरक्षक अनुभव तिवारी बाराद्वार वृत्त में पदस्थ है। उन्होंने फेसबुक पर पहला 11 मई शासन की नीतियों के विरूद्ध आपत्तिजनक पोस्ट किया। 6 जून को फिर पोस्ट किया। इसके बाद लगातार 10 जून, 14 जून, 15 जून, 19 जून को किया। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो फिर 30 जुलाई को फिर से पोस्ट कर डाला। इस पोस्ट पर आबकारी विभाग के अफसर की नजर पड़ गई। अफसरों ने इसकी जांच टीम गठित की। बकायदा इसकी जांच की गई है। जिस पर उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट को छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 10 के खंड (1) का उल्लंघन करना पाया गया। तत्पश्चात अनुभव तिवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा किया गया। Conclusion:निलंबन की अवधी में उनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जांजगीर होगा। निलंबन अवधी में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.