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जांजगीर चांपा में बिना अनुमति मजदूरों को दूसरे राज्य ले जाने पर 11 ठेकेदारों पर मामला दर्ज

Case registered in labor court against contractors taking migrant workers in Janjgir champa: प्रवासी श्रमिकों को बिना लाइसेंस के दूसरे राज्य ले जाने वाले 11 ठेकेदारों के खिलाफ श्रम न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है.

Case registered against contractors
ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज
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Published : Jan 22, 2022, 10:09 PM IST

Updated : Jan 23, 2022, 9:35 AM IST

जांजगीर चांपा: जिले में साल 2021 में अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासी श्रमिकों को बिना लाइसेंस के दूसरे राज्य ले जाने वाले ठेकेदारों, सरदार, एजेंटों के विरुद्ध अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया है. इनमें 11 ठेकेदारों, सरदार, एजेंटों के खिलाफ श्रम न्यायालय में मामला दर्ज किया गया है. इसी प्रकार श्रमेव जयते एप में जिले के 615 श्रमिकों का ऑनलाइन पलायन पंजी किया गया है.

श्रमिकों को बिना लाइसेंस के दूसरे राज्य ले जाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज

इस विषय में श्रमपदाधिकारी डॉ. केके सिंह ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को बिना लाइसेंस दूसरे राज्य ले जाने वाले ठेकेदारों, सरदार, एजेंटों के खिलाफ अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम 1979 के अंतर्गत 11 ठेकेदारों, सरदार, एजेंटों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है. उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. साथ ही श्रम न्यायालय में अभियोजन प्रकरण दायर किया गया है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है. साल 2021 में 4 ठेकेदारों द्वारा 105 श्रमिकों के लिए विधिवत लाइसेंस प्राप्त किया गया है. कार्यालय में प्राप्त 11 शिकायतों पर एजेंटों द्वारा बिना लाइसेंस प्राप्त मजदूरों, श्रमिकों को राज्यों में ले जाने के कारण अन्य एजेंटों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है. जल्द ही प्रकरणों को श्रम न्यायालय में दायर किया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः corruption in Corona Fund in Janjgir Champa : जांजगीर प्रशासन पर बीजेपी विधायक सौरभ सिंह का हमला, कोरोना फंड में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

ऑनलाइन पलायन पंजी का संधारण

श्रमेव जयते एप में पंजीयन करवाने के लिए कलेक्टर कार्यालय द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायतों को निर्देश जारी किया गया है. ऑनलाइन पलायन पंजी के संधारण के संबंध में मॉडल का उपयोग करने के लिए जिले के सभी विकासखण्ड की ग्राम पंचायत के सचिवों और नगर पालिका, नगर पंचायत के समस्त वार्ड के मोहर्रिरो को पृथक-पृथक आईडी एवं पासवर्ड प्रदान दिया गया है. पलायन पंजी का ऑनलाइन संधारण करने का निर्देश दिया गया था. विभिन्न ग्राम पंचायत के पंचायत सचिवों एवं नगर पालिका, नगर पंचायत के समस्त वार्ड के मोहर्रिरों के माध्यम से आज कुल 615 श्रमिकों का ऑनलाइन पलायन पंजी में पंजीयन दर्ज किया जा चुका है.

जांजगीर चांपा: जिले में साल 2021 में अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासी श्रमिकों को बिना लाइसेंस के दूसरे राज्य ले जाने वाले ठेकेदारों, सरदार, एजेंटों के विरुद्ध अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया है. इनमें 11 ठेकेदारों, सरदार, एजेंटों के खिलाफ श्रम न्यायालय में मामला दर्ज किया गया है. इसी प्रकार श्रमेव जयते एप में जिले के 615 श्रमिकों का ऑनलाइन पलायन पंजी किया गया है.

श्रमिकों को बिना लाइसेंस के दूसरे राज्य ले जाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज

इस विषय में श्रमपदाधिकारी डॉ. केके सिंह ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को बिना लाइसेंस दूसरे राज्य ले जाने वाले ठेकेदारों, सरदार, एजेंटों के खिलाफ अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम 1979 के अंतर्गत 11 ठेकेदारों, सरदार, एजेंटों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है. उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. साथ ही श्रम न्यायालय में अभियोजन प्रकरण दायर किया गया है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है. साल 2021 में 4 ठेकेदारों द्वारा 105 श्रमिकों के लिए विधिवत लाइसेंस प्राप्त किया गया है. कार्यालय में प्राप्त 11 शिकायतों पर एजेंटों द्वारा बिना लाइसेंस प्राप्त मजदूरों, श्रमिकों को राज्यों में ले जाने के कारण अन्य एजेंटों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है. जल्द ही प्रकरणों को श्रम न्यायालय में दायर किया जाएगा.

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ऑनलाइन पलायन पंजी का संधारण

श्रमेव जयते एप में पंजीयन करवाने के लिए कलेक्टर कार्यालय द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायतों को निर्देश जारी किया गया है. ऑनलाइन पलायन पंजी के संधारण के संबंध में मॉडल का उपयोग करने के लिए जिले के सभी विकासखण्ड की ग्राम पंचायत के सचिवों और नगर पालिका, नगर पंचायत के समस्त वार्ड के मोहर्रिरो को पृथक-पृथक आईडी एवं पासवर्ड प्रदान दिया गया है. पलायन पंजी का ऑनलाइन संधारण करने का निर्देश दिया गया था. विभिन्न ग्राम पंचायत के पंचायत सचिवों एवं नगर पालिका, नगर पंचायत के समस्त वार्ड के मोहर्रिरों के माध्यम से आज कुल 615 श्रमिकों का ऑनलाइन पलायन पंजी में पंजीयन दर्ज किया जा चुका है.

Last Updated : Jan 23, 2022, 9:35 AM IST

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