ETV Bharat / state

एटीएम का बीमा नहीं देने पर उपभोक्ता फोरम का चला डंडा, डेढ़ माह के भीतर भुगतान के आदेश - उपभोक्ता फोरम

बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले एटीएम कार्ड में हितग्राही को बीमा का लाभ मिलता है. अगर किसी की मृत्यु हो जाए. ऐसे ही एक मामले में हितग्राही के प्रस्तुत दावा को एसबीआई ने ठुकरा दिया. मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा. आयोग ने ना केवल बीमा की रकम 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का फैसला सुनाया, बल्कि वाद व्यय, मानसिक क्षतिपूर्ति भी भुगतान करने के लिए कहा है.

consumer forum order for atm card insurance
बैंक पर चला उपभोक्ता फोरम का डंडा
author img

By

Published : Jan 14, 2022, 4:40 PM IST

जांजगीर चांपाः मालखरौदा क्षेत्र के ग्राम पोता के पंकज अनाला की माता जलबाई अनाला का एसबीआई की शाखा डभरा में अकाउंट है. उक्त अकाउंट में हितग्राही को एटीएम की सुविधा मिली हुई है. हितग्राही की 12 जून 2017 को मौत हो गई. इस पर पंकज अनाला ने एसबीआई से संपर्क किया. एटीएम कार्ड की बीमा सुविधा का दावा प्रस्तुत किया. जिसके लाभ से इंकार कर दिया गया.

भ्रष्ट अफसरों पर अभियोजन के लिए सरकार से नहीं मिली मंजूरी, हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार तलब

अध्यक्ष ने पाया एसबीआई की सेवा में कमी

बीमा का लाभ दिए जाने की दिशा में बैंक प्रबंधन ने 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं करने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया. मामले को उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इसकी सुनवाई करते हुए अध्यक्ष तजेश्वरी देवी देवांगन सदस्य मनरमण एवं मंजूलता राठौर ने पाया की एसबीआई द्वारा प्रदत्त बीमा का लाभ ग्राहक को हर हाल में मिलना चाहिए.

इसके लिए दावा करने का कोई निर्धारित समय सीमा पर असहमति जताते हुए आयोग ने इसे एसबीआई की सेवा में कमी पाया. एसबीआई को मामले में ग्राहक को बीमा की रकम दो लाख रुपये के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति 5000 रुपए तथा वाद व्यय स्वरूप 1 हजार रुपए भुगतान करने का फैसला सुनाया.


45 दिन में एक ट्रांजैक्शन जरूरी
उपभोक्ता आयोग ने पाया कि हितग्राही के खाते से 45 दिन पहले एक सफल ट्रांजैक्शन अनिवार्य होना चाहिए. इसके बाद वह एटीएम बीमा का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है. इस मामले में भी हितग्राही ने कुछ दिन पूर्व करीब 10000 रुपये का आहरण किया. इससे उसका दावा बन गया और उसे बीमा का लाभ मिला.

जांजगीर चांपाः मालखरौदा क्षेत्र के ग्राम पोता के पंकज अनाला की माता जलबाई अनाला का एसबीआई की शाखा डभरा में अकाउंट है. उक्त अकाउंट में हितग्राही को एटीएम की सुविधा मिली हुई है. हितग्राही की 12 जून 2017 को मौत हो गई. इस पर पंकज अनाला ने एसबीआई से संपर्क किया. एटीएम कार्ड की बीमा सुविधा का दावा प्रस्तुत किया. जिसके लाभ से इंकार कर दिया गया.

भ्रष्ट अफसरों पर अभियोजन के लिए सरकार से नहीं मिली मंजूरी, हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार तलब

अध्यक्ष ने पाया एसबीआई की सेवा में कमी

बीमा का लाभ दिए जाने की दिशा में बैंक प्रबंधन ने 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं करने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया. मामले को उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इसकी सुनवाई करते हुए अध्यक्ष तजेश्वरी देवी देवांगन सदस्य मनरमण एवं मंजूलता राठौर ने पाया की एसबीआई द्वारा प्रदत्त बीमा का लाभ ग्राहक को हर हाल में मिलना चाहिए.

इसके लिए दावा करने का कोई निर्धारित समय सीमा पर असहमति जताते हुए आयोग ने इसे एसबीआई की सेवा में कमी पाया. एसबीआई को मामले में ग्राहक को बीमा की रकम दो लाख रुपये के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति 5000 रुपए तथा वाद व्यय स्वरूप 1 हजार रुपए भुगतान करने का फैसला सुनाया.


45 दिन में एक ट्रांजैक्शन जरूरी
उपभोक्ता आयोग ने पाया कि हितग्राही के खाते से 45 दिन पहले एक सफल ट्रांजैक्शन अनिवार्य होना चाहिए. इसके बाद वह एटीएम बीमा का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है. इस मामले में भी हितग्राही ने कुछ दिन पूर्व करीब 10000 रुपये का आहरण किया. इससे उसका दावा बन गया और उसे बीमा का लाभ मिला.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.