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कोरोना वायरस अर्लट: हाईकोर्ट की एडवाइजरी, आवश्यक है तभी बुलाए जाएं पक्षकार - हाईकोर्ट की एडवाइजरी

कोरोना वायरस के कारण हाईकोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है. हाईकोर्ट की एडवाइजरी पर जगदलपुर बार काउंसिल के अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि जरूरी होने पर ही पक्षकार को कोर्ट में बुलाया जाए और अगर पक्षकार हाजिर नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में मामले को खारिज नहीं किया जाए.

parties should be called if necessary
हाईकोर्ट की एडवाइजरी,आवश्यक है तो बुलाए जाएं पक्षकार
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Published : Mar 17, 2020, 8:26 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 7:56 AM IST

जगदलपुर: दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है. जिसपर जगदलपुर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से यह सुनिश्चित करने कहा है कि, ज्यादा जरूरी होने पर ही पक्षकार को कोर्ट बुलाए जाए और अगर पक्षकार हाजिर नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में मामले को खारिज या एकपक्षीय नहीं किया और न ही वॉरंट जारी किया जाए.

हाईकोर्ट की एडवाइजरी,आवश्यक है तो बुलाए जाएं पक्षकार

बता दें, जगदलपुर जिला कोर्ट में 450 से ज्यादा वकील अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वहीं कोर्ट में हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग सुनवाई के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में लोगों की भीड़ को देखते हुए अधिवक्ता संघ ने हाईकोर्ट से जारी एडवाइजरी पर पक्षकार को कोर्ट न बुलाने का फैसला लिया है.

कम से कम पक्षकारों को अदालत आने का निर्देश

जगदलपुर जिला अधिवक्ता संघ के सचिव अजय श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एडवाइजरी जारी किया है और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. सार्वजनिक स्थलों में साफ-सफाई बनाए रखने के साथ जिला अदालत में बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने से बचने के सुझाव दिए गए हैं. हाईकोर्ट की ओर से जारी एडवाइजरी को पालन कराने के लिए बार काउंसिल ने भी वकीलों को निर्देश दिए हैं. निर्देश के मुताबिक कम से कम पक्षकारों को अदालत में पेश होने और गैर जरूरी लोगों को अदालत में न आने के निर्देश दिए गए हैं.

parties should be called if necessary
हाईकोर्ट की एडवाइजरी,आवश्यक है तो बुलाए जाएं पक्षकार

थर्मल एनलाइजर और सैनिटाइजर की व्यवस्था

जिला प्रशासन से बात कर कोर्ट में थर्मल एनलाइजर की व्यवस्था करवाने के साथ हर कोर्ट के बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की भी बात कही गई है. ताकि कोर्ट में दाखिल होने से पहले लोग इससे अपने हाथ साफ कर सकें. इसके अलावा जेल से लाए जाने वाले कैदियों को लेकर भी यह प्रयास किया जा रहा है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी उपस्थिति दर्ज करवाई जाए.

जगदलपुर: दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है. जिसपर जगदलपुर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से यह सुनिश्चित करने कहा है कि, ज्यादा जरूरी होने पर ही पक्षकार को कोर्ट बुलाए जाए और अगर पक्षकार हाजिर नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में मामले को खारिज या एकपक्षीय नहीं किया और न ही वॉरंट जारी किया जाए.

हाईकोर्ट की एडवाइजरी,आवश्यक है तो बुलाए जाएं पक्षकार

बता दें, जगदलपुर जिला कोर्ट में 450 से ज्यादा वकील अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वहीं कोर्ट में हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग सुनवाई के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में लोगों की भीड़ को देखते हुए अधिवक्ता संघ ने हाईकोर्ट से जारी एडवाइजरी पर पक्षकार को कोर्ट न बुलाने का फैसला लिया है.

कम से कम पक्षकारों को अदालत आने का निर्देश

जगदलपुर जिला अधिवक्ता संघ के सचिव अजय श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एडवाइजरी जारी किया है और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. सार्वजनिक स्थलों में साफ-सफाई बनाए रखने के साथ जिला अदालत में बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने से बचने के सुझाव दिए गए हैं. हाईकोर्ट की ओर से जारी एडवाइजरी को पालन कराने के लिए बार काउंसिल ने भी वकीलों को निर्देश दिए हैं. निर्देश के मुताबिक कम से कम पक्षकारों को अदालत में पेश होने और गैर जरूरी लोगों को अदालत में न आने के निर्देश दिए गए हैं.

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हाईकोर्ट की एडवाइजरी,आवश्यक है तो बुलाए जाएं पक्षकार

थर्मल एनलाइजर और सैनिटाइजर की व्यवस्था

जिला प्रशासन से बात कर कोर्ट में थर्मल एनलाइजर की व्यवस्था करवाने के साथ हर कोर्ट के बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की भी बात कही गई है. ताकि कोर्ट में दाखिल होने से पहले लोग इससे अपने हाथ साफ कर सकें. इसके अलावा जेल से लाए जाने वाले कैदियों को लेकर भी यह प्रयास किया जा रहा है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी उपस्थिति दर्ज करवाई जाए.

Last Updated : Jul 25, 2023, 7:56 AM IST
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