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पेंड्रा में यातायात के नए कानून का विरोध, सड़कों पर उतरे बस और ऑटो चालक संघ - New Traffic Rules

CG Motor Union Protest प्रदेश में यातायात नियमों में बदलाव के खिलाफ विरोध शुरु हो गया है. हिट एंड रन के नए प्रावधानों को लेकर पेंड्रा में आज सुबह से बस और ऑटो चालक सड़क पर उतरे हुए हैं. बस और ऑटो बंद होने के चलते यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. Hit And Run Rules

Protest Against New Traffic Rules
यातायात के नए कानून का विरोध
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 1, 2024, 12:42 PM IST

बस और ऑटो चालक संघ ने बुलाया बंद

गौरेला पेंड्रा मरवाही: संसद से पारित नए ट्रैफिक नियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही देशभर में यह लागू हो गया है. इस बीच नए नियम के तहत हिट एंड रन के केस के प्रावधानों का वाहन चालकों ने विरोध किया है. सोमवार को पेंड्रा में इसके खिलाफ विरोध भी देखने को मिल रहा है. सड़कों में बस चालकों के साथ साथ ऑटो चालक भी उतरे गए हैं. बस-ऑटो बंद होने से यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

नए कानून का विरोध क्यों: भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब हिट एंड रन के मामलों में सख्त नियम हो गए हैं. नए नियम के तहत हिट एंड रन के केस में वाहन चालक पर 7 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है. जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ मोटर यूनियन एसोसिएशन ने आज प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया है. आज सुबह से ही वाहन चालकों ने यात्री बसें और ऑटो नहीं निकाले हैं. जिससे बिलासपुर, मनेद्रगढ़, कोरबा और अंबिकापुर मार्ग का यातायात प्रभावित हुआ है. जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है.

जुर्माने को लेकर वाहन तालकों की दलील: नए कानून को लेकर ट्रक मोटर एवं ऑटो चालको का अपना अभिमत है. उनका मानना है कि यह नया कानून न्याय संगत नहीं है. हमारे मोटर मालिक अपने वाहनों का टैक्स, बीमा, फिटनेस आदि देकर सड़कों में वाहन चलाते हैं. यदि सामने वाले की गलती से कोई दुर्घटना हो जाए तो हम वाहन चालक, जो दूसरे की मजदूरी करते हैं, वह कैसे इतने बड़े जुर्माने को भर सकेंगे. अगर उनके पास जुर्माने की राशि भरने के लिए इतने पैसे होते तो वे क्यों दूसरे के पास मजदूरी करते.

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नए कानून का विरोध क्यों: भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब हिट एंड रन के मामलों में सख्त नियम हो गए हैं. नए नियम के तहत हिट एंड रन के केस में वाहन चालक पर 7 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है. जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ मोटर यूनियन एसोसिएशन ने आज प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया है. आज सुबह से ही वाहन चालकों ने यात्री बसें और ऑटो नहीं निकाले हैं. जिससे बिलासपुर, मनेद्रगढ़, कोरबा और अंबिकापुर मार्ग का यातायात प्रभावित हुआ है. जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है.

जुर्माने को लेकर वाहन तालकों की दलील: नए कानून को लेकर ट्रक मोटर एवं ऑटो चालको का अपना अभिमत है. उनका मानना है कि यह नया कानून न्याय संगत नहीं है. हमारे मोटर मालिक अपने वाहनों का टैक्स, बीमा, फिटनेस आदि देकर सड़कों में वाहन चलाते हैं. यदि सामने वाले की गलती से कोई दुर्घटना हो जाए तो हम वाहन चालक, जो दूसरे की मजदूरी करते हैं, वह कैसे इतने बड़े जुर्माने को भर सकेंगे. अगर उनके पास जुर्माने की राशि भरने के लिए इतने पैसे होते तो वे क्यों दूसरे के पास मजदूरी करते.

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