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कोरोना काल में जरूरतमंदों को राशन कार्ड के जरिए निःशुल्क दिया जाएगा चावल और चना - आत्मनिर्भर भारत योजना

कोरोना काल के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड के जरिए गरीब परिवारों को अतिरिक्त चावल और चने का निःशुल्क आवंटन किया जाएगा. कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने इस संबंध में सहायक पंजीयक, नोडल अधिकारी और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं.

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कोरोना काल में जरूरतमंदों को राशन कार्ड के जरिए निशुल्क दिया जाएगा चावल और चना
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Published : Jul 25, 2020, 1:02 PM IST

गरियाबंद: कोरोना से प्रभावित जरूरतमंदों को राहत देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गरीब परिवारों को अतिरिक्त चावल और चने का निःशुल्क आवंटन किया जाएगा. यह योजना जुलाई महीने से नवंबर 2020 तक जारी रहेगी.

इस योजना के तहत सामान्य APL श्रेणी के राशनकार्डों को छोड़कर बाकी सभी राशन कार्डधारकों को इसका लाभ मिलेगा. कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने इस संबंध में सहायक पंजीयक, नोडल अधिकारी और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं. जिला खाद्य अधिकारी एचके डडसेना ने बताया कि जुलाई महीने से नवम्बर 2020 तक अतिरिक्त चावल और चने का निःशुल्क वितरण किया जाएगा.

जुलाई से नवंबर तक दिया जाएगा निःशुल्क चावल और चना

पात्र राशन कार्डधारकों को आवंटित किए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा उन्हें छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले खाद्यान्न की अधिकतम मात्रा के बराबर होगी. जुलाई महीने के अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण अगस्त महीने (2020) के नियमित, अतिरिक्त आवंटन और वितरण के साथ किया जाएगा. ऐसे राशनकार्डों में जुलाई से नवम्बर 2020 तक 1 किलोग्राम चना निःशुल्क वितरित किया जाएगा.

आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण

छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों को मई और जून 2020 से प्रति व्यक्ति को हर महीने 5 किलोग्राम चावल और प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह एक किलोग्राम चना निःशुल्क दिया जा रहा है. इस योजना के तहत प्रवासी व्यक्ति और श्रमिक सीधे अपना पंजीयन कर सकते हैं या जिला प्रशासन के माध्यम से करवा सकते हैं. प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों के पंजीयन की सुविधा के लिए मोबाइल एप भी विकसित किया गया है.

पढ़ें: जरूरतमंदों को खाद्यान्न सुरक्षा से वंचित कर रही है राज्य सरकार: किसान सभा

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित विकासखण्डों और माडा क्षेत्रों में पात्रता के अंतर्गत 1 किलो चना निःशुल्क और 1 किलोग्राम चना 5 रुपए प्रति किलो उपभोक्ता दर पर वितरित किया जाएगा. इस योजना के तहत एक राशन कार्डधारक को 2 किलोग्राम चने से ज्यादा नहीं दिया जाएगा.

इन राज्यों में लागू हो चुकी है योजना

यह योजना अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव सहित 17 राज्यों में लागू हो चुकी है. वहीं एक अगस्त 2020 को उत्तराखंड, सिक्किम और मणिपुर सहित 3 राज्य और इस योजना से जुड़ जाएंगे.

गरियाबंद: कोरोना से प्रभावित जरूरतमंदों को राहत देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गरीब परिवारों को अतिरिक्त चावल और चने का निःशुल्क आवंटन किया जाएगा. यह योजना जुलाई महीने से नवंबर 2020 तक जारी रहेगी.

इस योजना के तहत सामान्य APL श्रेणी के राशनकार्डों को छोड़कर बाकी सभी राशन कार्डधारकों को इसका लाभ मिलेगा. कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने इस संबंध में सहायक पंजीयक, नोडल अधिकारी और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं. जिला खाद्य अधिकारी एचके डडसेना ने बताया कि जुलाई महीने से नवम्बर 2020 तक अतिरिक्त चावल और चने का निःशुल्क वितरण किया जाएगा.

जुलाई से नवंबर तक दिया जाएगा निःशुल्क चावल और चना

पात्र राशन कार्डधारकों को आवंटित किए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा उन्हें छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले खाद्यान्न की अधिकतम मात्रा के बराबर होगी. जुलाई महीने के अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण अगस्त महीने (2020) के नियमित, अतिरिक्त आवंटन और वितरण के साथ किया जाएगा. ऐसे राशनकार्डों में जुलाई से नवम्बर 2020 तक 1 किलोग्राम चना निःशुल्क वितरित किया जाएगा.

आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण

छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों को मई और जून 2020 से प्रति व्यक्ति को हर महीने 5 किलोग्राम चावल और प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह एक किलोग्राम चना निःशुल्क दिया जा रहा है. इस योजना के तहत प्रवासी व्यक्ति और श्रमिक सीधे अपना पंजीयन कर सकते हैं या जिला प्रशासन के माध्यम से करवा सकते हैं. प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों के पंजीयन की सुविधा के लिए मोबाइल एप भी विकसित किया गया है.

पढ़ें: जरूरतमंदों को खाद्यान्न सुरक्षा से वंचित कर रही है राज्य सरकार: किसान सभा

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित विकासखण्डों और माडा क्षेत्रों में पात्रता के अंतर्गत 1 किलो चना निःशुल्क और 1 किलोग्राम चना 5 रुपए प्रति किलो उपभोक्ता दर पर वितरित किया जाएगा. इस योजना के तहत एक राशन कार्डधारक को 2 किलोग्राम चने से ज्यादा नहीं दिया जाएगा.

इन राज्यों में लागू हो चुकी है योजना

यह योजना अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव सहित 17 राज्यों में लागू हो चुकी है. वहीं एक अगस्त 2020 को उत्तराखंड, सिक्किम और मणिपुर सहित 3 राज्य और इस योजना से जुड़ जाएंगे.

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