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शासकीय राशन दुकान का आवंटन, इच्छुक समितियां 21 अगस्त तक कर सकती हैं आवेदन

गरियाबंद के राजिम अनुविभाग अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन और आवंटन किया जाना है. जिसके लिए इच्छुक समिति या समूह 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं.

Committee or group can apply till 21 August for government ration shop operation in gariaband
शासकीय राशन दुकान का आवंटन
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Published : Aug 11, 2020, 6:16 PM IST

गरियाबंद : राजिम अनुविभाग अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन और आवंटन से जुड़ी प्रकिया पूरी होनी है. इस संदर्भ में राजिम के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र समितियां और महिला स्वसहायता समूह जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के इच्छुक हैं, वे निर्धारित समय में आवेदन कर सकते हैं.

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जीडी वाहिले ने बताया कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन के लिए नगरीय क्षेत्र राजिम में 4, फिंगेश्वर में 3 और ग्रामीण क्षेत्र कोपरा में 2, कोंदकेरा , धुरसा, तरीघाट, कोमा ,सेम्हरतरा और जेंजरा में 2 शासकीय दुकान का आवंटन होना है. इसके अलावा सुरसाबांधा, धमनी, पोखरा, हथखोज, रक्शा, पेंड्रा, पाली, पसौद, सिर्रीकला, परसदाकला, गनियारी, कोसमखुटा, सोनासिल्ली, बरोंडा, सिंधौरी और लफंदी ग्राम पंचायत में एक-एक शासकीय उचित मूल्य दुकान का आवंटन किया जाना है. दुकान संचालन के लिए इच्छुक समितियां और समूह आवेदन कर सकते है. इनमें स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्वसहायता समूह, वन सुरक्षा समितियां और अन्य सहकारी समितियां राज्य शासन की ओर से जारी उपक्रम में शामिल होंगे.

इच्छुक समिति 21 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

आवेदन 21 अगस्त की शाम 5 बजे तक राजिम कार्यालय के अनुविभागीय अधिकारी के सामने निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि के बाद मिलने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय से ले सकते हैं. बता दें कि निर्धारित आवेदन प्रारूप को पूरी तरह भरकर और मांगे गए कई दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि जमा करनी होगी.

पढ़ें: कांकेर: गोदाम में सड़ रहा सरकारी अनाज, लोगों को कई महीनों से नहीं मिल रहा था राशन

उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन ऐसे अन्य सहकारी समितियों और महिला स्वसहायता समूहों को किया जाएगा, जो आवेदन पत्र मिलने की तारीख से कम से कम 3 महीने पहले पंजीकृत और कार्यरत हो और जिसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो. साथ ही समिति का बचत बैंक खाता संचालन, 6 महीने का लेन-देन का विवरण और सहमति संबंधी प्रस्ताव अटैच हो. बता दें कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान के आवंटन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ वितरण प्रणाली के आदेश के तहत की जाएगी.

गरियाबंद : राजिम अनुविभाग अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन और आवंटन से जुड़ी प्रकिया पूरी होनी है. इस संदर्भ में राजिम के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र समितियां और महिला स्वसहायता समूह जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के इच्छुक हैं, वे निर्धारित समय में आवेदन कर सकते हैं.

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जीडी वाहिले ने बताया कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन के लिए नगरीय क्षेत्र राजिम में 4, फिंगेश्वर में 3 और ग्रामीण क्षेत्र कोपरा में 2, कोंदकेरा , धुरसा, तरीघाट, कोमा ,सेम्हरतरा और जेंजरा में 2 शासकीय दुकान का आवंटन होना है. इसके अलावा सुरसाबांधा, धमनी, पोखरा, हथखोज, रक्शा, पेंड्रा, पाली, पसौद, सिर्रीकला, परसदाकला, गनियारी, कोसमखुटा, सोनासिल्ली, बरोंडा, सिंधौरी और लफंदी ग्राम पंचायत में एक-एक शासकीय उचित मूल्य दुकान का आवंटन किया जाना है. दुकान संचालन के लिए इच्छुक समितियां और समूह आवेदन कर सकते है. इनमें स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्वसहायता समूह, वन सुरक्षा समितियां और अन्य सहकारी समितियां राज्य शासन की ओर से जारी उपक्रम में शामिल होंगे.

इच्छुक समिति 21 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

आवेदन 21 अगस्त की शाम 5 बजे तक राजिम कार्यालय के अनुविभागीय अधिकारी के सामने निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि के बाद मिलने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय से ले सकते हैं. बता दें कि निर्धारित आवेदन प्रारूप को पूरी तरह भरकर और मांगे गए कई दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि जमा करनी होगी.

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उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन ऐसे अन्य सहकारी समितियों और महिला स्वसहायता समूहों को किया जाएगा, जो आवेदन पत्र मिलने की तारीख से कम से कम 3 महीने पहले पंजीकृत और कार्यरत हो और जिसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो. साथ ही समिति का बचत बैंक खाता संचालन, 6 महीने का लेन-देन का विवरण और सहमति संबंधी प्रस्ताव अटैच हो. बता दें कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान के आवंटन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ वितरण प्रणाली के आदेश के तहत की जाएगी.

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