ETV Bharat / state

बिना कैंसिल किए रेलवे टिकट करें ट्रांसफर जानिए कैसे ? - Railway guideline

ट्रेनों में टिकटों की मारामारी अक्सर देखी जाती है. ऐसे में यदि बुक टिकट को कैंसिल कराना पड़े तो आपको पैसे का नुकसान होता है.लेकिन रेलवे की एक स्कीम के तहत आप अपनी टिकट बिना कैंसिलेशन के ट्रांसफर कर सकते (Transfer confirmed tickets of railways) हैं.

Transfer confirmed tickets of railways
बिना कैंसिल किए रेलवे टिकट करें ट्रांसफर जानिए कैसे
author img

By

Published : Jun 8, 2022, 7:55 PM IST

रायपुर : वैसे तो आज कल कन्फर्म टिकट मिलना ही बहुत मुश्किल होता है. पर उसमें भी यदि कभी कन्फर्म टिकट मिल जाए और उसे कैंसिल कराने पड़े तो ये अत्यधिक दुख देने के साथ ही पैसे कटने का भी टेंशन देता है. अपने इस नियम में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सहुलियत देने के इरादे से कुछ बदलाव किए हैं. यानी यदि आपके पास रेलवे का कन्फर्म टिकट है, लेकिन किसी वजह से आप यात्रा नहीं कर सकते तो टिकट रद्द कराने की जरूरत नहीं (Transfer confirmed tickets of railways) है.

रेलवे की नई व्यवस्था से फायदा : दरअसल भारतीय रेलवे ने ये व्यवस्था दी (Indian Railway new system) है कि कुछ शर्तों के साथ आप अपना कन्फर्म टिकट परिवार के दूसरे सदस्य के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं. कई बार रिजर्वेशन के चलते हम पहले से ही टिकट बुक करा लेते हैं. लेकिन ठीक एक दो दिन पहले चाहे छुट्टी के कारण या किसी जरूरी काम के चलते हमें अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है. जिससे हमें आर्थिक नुकसान तो होता ही है, वहीं कैंसिलेशन यदि कराने जाएं तो भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अब इस नए नियम से हमें इन दिक्कतों से निजात मिल सकेगी. ये नए नियम सभी यात्रियों के लिए फायदेमंद है कई बार टिकट कैंसिल कराने पर अपने ही किसी पहचान वाले के वेटिंग टिकट होने के बावजूद हम उसकी मदद नहीं कर पाते.लेकिन अब यदि आपकी यात्रा बाधित होती भी है तो भी आप अपने साथी कि जो उसी यात्रा पर जा रहा है मदद कर सकते हैं.

क्या हैं नियम : इसके लिए आपको अपना कन्फर्म टिकट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए ट्रेन के रवाना होने के कम से कम 24 घंटे पहले एक एप्लीकेशन के साथ आईडी प्रूफ चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जमा कराना (Railway rules for ticket transfer) होगा. लेकिन विवाह कार्यक्रम में जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए ये समय सीमा 48 घंटों की है. जिसमें विवाह समारोह के आयोजन कर्ता द्वारा एप्लीकेशन दिया जाएगा. वहीं जिस दूसरे व्यक्ति के नाम पर टिकट ट्रांसफर किया जाना है, उसके पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी की फोटो कॉपी दिखाकर ट्रासंफर करवाया जा सकता है.

सरकारी अधिकारी के लिए क्या है नियम : इसके अलावा अगर आप सरकारी अधिकारी हैं, तो अपने टिकट को अन्य सरकारी अधिकारी के नाम पर भी ट्रांसफर कर सकेंगे. वहीं यदि आप किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के छात्र हैं तो ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले किसी भी छात्र के नाम पर अपना टिकट ट्रांसफर करवा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- अब रेल यात्रियों को फिर से मिलने लगी यह सुविधा, पर जेब करनी होगी ढीली

टिकट ट्रांसफर करने की ये हैं गाइडलाइन : भारतीय रेलवे की इस नई गाइडलाइन (Railway guideline) के मुताबिक अगर आप किसी मजबूरी में टिकट कराने के बाद अगर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फैमली के किसी मेंबर को टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए यात्री को 24 घंटे के अंदर लिखित में आवेदन करना होगा. रेलवे के मुताबिक टिकट ट्रांसफर करने के लिए आपको ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले ही लिखित में अप्लाई करना होगा. इस नियम के मुताबिक आप टिकट सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन में ही कर पाएंगे. यानी जो आपके परिवार का हिस्सा हैं. जैसे पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी. रेलवे के मुताबिक यह सुविधा आपको बार-बार नहीं मिलेगी. इस नियम का आप एक बार लाभ ले सकते हैं. मैरिज पार्टी, एनसीसी कैडेट और छात्रों के मामले में अगर टिकट ट्रांसफर का आग्रह उस समूह के 10 प्रतिशत से अधिक हुआ तो इसकी अनुमति नहीं मिलेगी.

रायपुर : वैसे तो आज कल कन्फर्म टिकट मिलना ही बहुत मुश्किल होता है. पर उसमें भी यदि कभी कन्फर्म टिकट मिल जाए और उसे कैंसिल कराने पड़े तो ये अत्यधिक दुख देने के साथ ही पैसे कटने का भी टेंशन देता है. अपने इस नियम में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सहुलियत देने के इरादे से कुछ बदलाव किए हैं. यानी यदि आपके पास रेलवे का कन्फर्म टिकट है, लेकिन किसी वजह से आप यात्रा नहीं कर सकते तो टिकट रद्द कराने की जरूरत नहीं (Transfer confirmed tickets of railways) है.

रेलवे की नई व्यवस्था से फायदा : दरअसल भारतीय रेलवे ने ये व्यवस्था दी (Indian Railway new system) है कि कुछ शर्तों के साथ आप अपना कन्फर्म टिकट परिवार के दूसरे सदस्य के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं. कई बार रिजर्वेशन के चलते हम पहले से ही टिकट बुक करा लेते हैं. लेकिन ठीक एक दो दिन पहले चाहे छुट्टी के कारण या किसी जरूरी काम के चलते हमें अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है. जिससे हमें आर्थिक नुकसान तो होता ही है, वहीं कैंसिलेशन यदि कराने जाएं तो भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अब इस नए नियम से हमें इन दिक्कतों से निजात मिल सकेगी. ये नए नियम सभी यात्रियों के लिए फायदेमंद है कई बार टिकट कैंसिल कराने पर अपने ही किसी पहचान वाले के वेटिंग टिकट होने के बावजूद हम उसकी मदद नहीं कर पाते.लेकिन अब यदि आपकी यात्रा बाधित होती भी है तो भी आप अपने साथी कि जो उसी यात्रा पर जा रहा है मदद कर सकते हैं.

क्या हैं नियम : इसके लिए आपको अपना कन्फर्म टिकट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए ट्रेन के रवाना होने के कम से कम 24 घंटे पहले एक एप्लीकेशन के साथ आईडी प्रूफ चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जमा कराना (Railway rules for ticket transfer) होगा. लेकिन विवाह कार्यक्रम में जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए ये समय सीमा 48 घंटों की है. जिसमें विवाह समारोह के आयोजन कर्ता द्वारा एप्लीकेशन दिया जाएगा. वहीं जिस दूसरे व्यक्ति के नाम पर टिकट ट्रांसफर किया जाना है, उसके पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी की फोटो कॉपी दिखाकर ट्रासंफर करवाया जा सकता है.

सरकारी अधिकारी के लिए क्या है नियम : इसके अलावा अगर आप सरकारी अधिकारी हैं, तो अपने टिकट को अन्य सरकारी अधिकारी के नाम पर भी ट्रांसफर कर सकेंगे. वहीं यदि आप किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के छात्र हैं तो ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले किसी भी छात्र के नाम पर अपना टिकट ट्रांसफर करवा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- अब रेल यात्रियों को फिर से मिलने लगी यह सुविधा, पर जेब करनी होगी ढीली

टिकट ट्रांसफर करने की ये हैं गाइडलाइन : भारतीय रेलवे की इस नई गाइडलाइन (Railway guideline) के मुताबिक अगर आप किसी मजबूरी में टिकट कराने के बाद अगर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फैमली के किसी मेंबर को टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए यात्री को 24 घंटे के अंदर लिखित में आवेदन करना होगा. रेलवे के मुताबिक टिकट ट्रांसफर करने के लिए आपको ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले ही लिखित में अप्लाई करना होगा. इस नियम के मुताबिक आप टिकट सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन में ही कर पाएंगे. यानी जो आपके परिवार का हिस्सा हैं. जैसे पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी. रेलवे के मुताबिक यह सुविधा आपको बार-बार नहीं मिलेगी. इस नियम का आप एक बार लाभ ले सकते हैं. मैरिज पार्टी, एनसीसी कैडेट और छात्रों के मामले में अगर टिकट ट्रांसफर का आग्रह उस समूह के 10 प्रतिशत से अधिक हुआ तो इसकी अनुमति नहीं मिलेगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.