ETV Bharat / state

दुर्ग में 24 सितंबर से टोटल लॉकडाउन, इन सेवाओं के लिए मिलेगी छूट - छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन

छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई जिलों में लॉकडाउन किया जा रहा है. इसी कड़ी में दुर्ग में भी 24 सितंबर से लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है.

Total lockdown in Durg
दुर्ग में टोटल लॉकडाउन
author img

By

Published : Sep 21, 2020, 10:45 PM IST

दुर्ग: जिले में 24 से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन किए जाने का फैसला लिया गया है. इस दौरान जिले की सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी. भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय अर्ध शासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन टेलीकॉम रेलवे, इंजीनियरिंग कॉलेज, परीक्षा केंद्र और अस्पताल सामान्य रूप से संचालित होंगे. बैंक भी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे.

Total lockdown in Durg
दुर्ग में टोटल लॉकडाउन
Total lockdown in Durg
दुर्ग में टोटल लॉकडाउन
Total lockdown in Durg
दुर्ग में टोटल लॉकडाउन

24 सितंबर से लागू होगा लॉकडाउन

कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी किया है. जिसमें 24 सितंबर की सुबह 5 बजे से 30 सितंबर की रात 12 बजे तक दुर्ग जिले के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी. शासकीय-अशासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे. टेलीकॉम एवं रेलवे संचालन और रखरखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, अनलोडिंग का काम, प्रवेश के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज परीक्षा केंद्र और अस्पताल संचालित रहेंगे.

बिलासपुर में 22 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन, सामान्य गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी

ये सेवाएं रहेंगी चालू

यह आदेश पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक शहर ग्रामीण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील और थाना पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा. इसके अलावा कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी, बिजली-पेयजल आपूर्ति, नगर पालिका की सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज, कचरे का डिस्पोजल आदि भी शामिल है इसपर लागू नहीं होगा. इन सबके अलावा अग्निशमन सेवाएं भी संचालति रहेंगी.

आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित

कोविड-19 की रोकथाम के लिए ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और अधिकारी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इन शासकीय कार्यालयों में लॉकडाउन की अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी.

दुर्ग: जिले में 24 से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन किए जाने का फैसला लिया गया है. इस दौरान जिले की सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी. भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय अर्ध शासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन टेलीकॉम रेलवे, इंजीनियरिंग कॉलेज, परीक्षा केंद्र और अस्पताल सामान्य रूप से संचालित होंगे. बैंक भी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे.

Total lockdown in Durg
दुर्ग में टोटल लॉकडाउन
Total lockdown in Durg
दुर्ग में टोटल लॉकडाउन
Total lockdown in Durg
दुर्ग में टोटल लॉकडाउन

24 सितंबर से लागू होगा लॉकडाउन

कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी किया है. जिसमें 24 सितंबर की सुबह 5 बजे से 30 सितंबर की रात 12 बजे तक दुर्ग जिले के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी. शासकीय-अशासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे. टेलीकॉम एवं रेलवे संचालन और रखरखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, अनलोडिंग का काम, प्रवेश के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज परीक्षा केंद्र और अस्पताल संचालित रहेंगे.

बिलासपुर में 22 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन, सामान्य गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी

ये सेवाएं रहेंगी चालू

यह आदेश पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक शहर ग्रामीण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील और थाना पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा. इसके अलावा कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी, बिजली-पेयजल आपूर्ति, नगर पालिका की सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज, कचरे का डिस्पोजल आदि भी शामिल है इसपर लागू नहीं होगा. इन सबके अलावा अग्निशमन सेवाएं भी संचालति रहेंगी.

आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित

कोविड-19 की रोकथाम के लिए ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और अधिकारी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इन शासकीय कार्यालयों में लॉकडाउन की अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.