दुर्ग: जिले में 24 से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन किए जाने का फैसला लिया गया है. इस दौरान जिले की सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी. भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय अर्ध शासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन टेलीकॉम रेलवे, इंजीनियरिंग कॉलेज, परीक्षा केंद्र और अस्पताल सामान्य रूप से संचालित होंगे. बैंक भी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे.
24 सितंबर से लागू होगा लॉकडाउन
कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी किया है. जिसमें 24 सितंबर की सुबह 5 बजे से 30 सितंबर की रात 12 बजे तक दुर्ग जिले के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी. शासकीय-अशासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे. टेलीकॉम एवं रेलवे संचालन और रखरखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, अनलोडिंग का काम, प्रवेश के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज परीक्षा केंद्र और अस्पताल संचालित रहेंगे.
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ये सेवाएं रहेंगी चालू
यह आदेश पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक शहर ग्रामीण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील और थाना पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा. इसके अलावा कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी, बिजली-पेयजल आपूर्ति, नगर पालिका की सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज, कचरे का डिस्पोजल आदि भी शामिल है इसपर लागू नहीं होगा. इन सबके अलावा अग्निशमन सेवाएं भी संचालति रहेंगी.
आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित
कोविड-19 की रोकथाम के लिए ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और अधिकारी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इन शासकीय कार्यालयों में लॉकडाउन की अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी.