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दुर्ग में रविवार को भी दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश - Durg District Administration

दुर्ग में कोरोना के कम होते रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन district administration ने अहम फैसला लिया है. जिसमें प्रशासन ने रविवार को भी दुकानों को दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है.

Durg District Administration
दुर्ग जिला प्रशासन
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Published : Jun 19, 2021, 6:52 PM IST

दुर्गः कोरोना महामारी की रफ्तार कम होते ही अब व्यापार business की रफ्तार बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है. रविवार को भी व्यवसायिक, प्रतिष्ठान, कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, फल सब्जी मंडी, शो-रूम, सुपर बाजार दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगे. इसके साथ ही ब्यूटी पार्लर और सैलून Beauty Parlor & Salon शाम 7 बजे तक खोले जा सकते हैं. जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. प्रशासन के आदेश के अनुसार रविवार को 2 बजे के बाद पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल समेत इमरजेंसी सेवाओं में ही छूट दी गई है. बाकी की दुकान रविवार को बस दिन के 2 बजे तक ही खोले जा सकते हैं.

छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेज होते ही सबसे पहले दुर्ग में लॉकडाउन lockdown in durg लगाया गया था. लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने 6 बार लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई थी, लेकिन मई-जून में संक्रमितों की संख्या में कमी आते ही धीरे-धीरे आंशिक छूट देना शुरू कर दिया. रविवार छोड़कर बाकी दिन जिला अनलॉक रहा, लेकिन अब रविवार को दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है.

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2 बजे के बाद इमरजेंसी सेवा रहेगी चालू

नए आदेश के अनुसार अब रविवार दोपहर 2 बजे के बाद दुर्ग में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकानें, पेट्रोल पंप और निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकान, एलपीजी, पेंट शॉप, न्यूजपेपर, दूध, फल, सब्जी और विवाह प्रयोजन के लिए मैरिज हॉल होटल और रेस्टोरेंट के संचालन की अनुमति रहेगी. विवाह प्रयोजन के लिए इन हाउस डाइनिंग की सुविधा समेत मैरिज हॉल होटल रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे.

दुर्गः कोरोना महामारी की रफ्तार कम होते ही अब व्यापार business की रफ्तार बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है. रविवार को भी व्यवसायिक, प्रतिष्ठान, कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, फल सब्जी मंडी, शो-रूम, सुपर बाजार दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगे. इसके साथ ही ब्यूटी पार्लर और सैलून Beauty Parlor & Salon शाम 7 बजे तक खोले जा सकते हैं. जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. प्रशासन के आदेश के अनुसार रविवार को 2 बजे के बाद पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल समेत इमरजेंसी सेवाओं में ही छूट दी गई है. बाकी की दुकान रविवार को बस दिन के 2 बजे तक ही खोले जा सकते हैं.

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नए आदेश के अनुसार अब रविवार दोपहर 2 बजे के बाद दुर्ग में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकानें, पेट्रोल पंप और निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकान, एलपीजी, पेंट शॉप, न्यूजपेपर, दूध, फल, सब्जी और विवाह प्रयोजन के लिए मैरिज हॉल होटल और रेस्टोरेंट के संचालन की अनुमति रहेगी. विवाह प्रयोजन के लिए इन हाउस डाइनिंग की सुविधा समेत मैरिज हॉल होटल रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे.

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