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दुर्ग फैमिली कोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

दुर्ग में जिला कोर्ट से फैमिली कोर्ट को 3 किमी दूर शिफ्ट करने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

Officials made parties in the District Court case apologized to the court in durg
हाई कोर्ट
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Published : Jan 21, 2020, 8:27 PM IST

बिलासपुर : दुर्ग जिले में फैमिली कोर्ट को जिला न्यायालय से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में पक्षकार बनाए गए पदाधिकारियों ने मौखिक रूप से कोर्ट से माफी मांगी. साथ ही भविष्य में ऐसी घटना नहीं होने की बात भी कही. वहीं शासन की ओर से जल्द फैमिली कोर्ट के लिए जगह उपलब्ध कराने की बात भी कोर्ट में कही गई है. मामले को लेकर कोर्ट ने दुर्ग बार एसोसिएशन से शपथ पत्र में माफीनामा देने की बात की. मामले पर अगली सुनवाई 28 जनवरी तय की गई है.

बता दें कि, बीते दिनों फैमिली कोर्ट को जिला न्यायालय दुर्ग से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने के मामले में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर दुर्ग के जिला न्यायाधीश ने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी. चीफ जस्टिस की डिवFजन बेंच ने मामले का संज्ञान लिया गया था. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा था कि, जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

साथ ही मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए डिविजन बेंच ने कहा था कि जो व्यक्ति जिला न्यायालय की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करेगा. उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. अगर ऐसी कोई भी एफआईआर दर्ज होती है और संबंधित व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आता है तो उसकी जमानत याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस की कोर्ट में ही होगी. मामले में शासन की ओर से आज यह भी बताया गया कि, दुर्ग जिला न्यायालय में सभी न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली गई है. मामले पर अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी. चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिविजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई है.

बिलासपुर : दुर्ग जिले में फैमिली कोर्ट को जिला न्यायालय से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में पक्षकार बनाए गए पदाधिकारियों ने मौखिक रूप से कोर्ट से माफी मांगी. साथ ही भविष्य में ऐसी घटना नहीं होने की बात भी कही. वहीं शासन की ओर से जल्द फैमिली कोर्ट के लिए जगह उपलब्ध कराने की बात भी कोर्ट में कही गई है. मामले को लेकर कोर्ट ने दुर्ग बार एसोसिएशन से शपथ पत्र में माफीनामा देने की बात की. मामले पर अगली सुनवाई 28 जनवरी तय की गई है.

बता दें कि, बीते दिनों फैमिली कोर्ट को जिला न्यायालय दुर्ग से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने के मामले में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर दुर्ग के जिला न्यायाधीश ने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी. चीफ जस्टिस की डिवFजन बेंच ने मामले का संज्ञान लिया गया था. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा था कि, जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

साथ ही मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए डिविजन बेंच ने कहा था कि जो व्यक्ति जिला न्यायालय की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करेगा. उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. अगर ऐसी कोई भी एफआईआर दर्ज होती है और संबंधित व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आता है तो उसकी जमानत याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस की कोर्ट में ही होगी. मामले में शासन की ओर से आज यह भी बताया गया कि, दुर्ग जिला न्यायालय में सभी न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली गई है. मामले पर अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी. चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिविजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई है.

Intro:दुर्ग में फैमिली कोर्ट को जिला न्यायालय से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने के मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में पक्षकार बनाए गए पदाधिकारियों ने मौखिक रूप से कोर्ट के समक्ष माफी मांगी है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी यह बात भी कोर्ट के समक्ष कही । वहीं शासन की ओर से जल्द फैमिली कोर्ट के लिए जगह उपलब्ध कराने की बात कोर्ट में कहीं गई है। मामले को लेकर न्यायालय ने बार एसोसिएशन दुर्ग से शपथ पत्र में माफीनामा प्रस्तुत करने की बात कही है। मामले पर अगली सुनवाई 28 जनवरी तय की गई है।
         Body:बता दें कि बीते दिनों फैमिली कोर्ट को जिला न्यायालय दुर्ग से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने के मामले में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया था। जिसको लेकर दुर्ग के जिला न्यायाधीश ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले का संज्ञान लिया था। । मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा था की जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ताकि न्यायिक कामकाज में बाधा उत्पन्न ना हो। साथ ही मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए डिवीजन बेंच ने कहा था कि जो व्यक्ति जिला न्यायालय की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करेगा उसके खिलाफ तुरंत एफ आई आर दर्ज की जाए। अगर ऐसी कोई भी एफ आई आर दर्ज होती है और संबंधित व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आता है तो उसकी जमानत याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस के कोर्ट में ही होगी। मामले में शासन की ओर से आज यह भी बताया गया कि दुर्ग जिला न्यायालय में सभी न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली गई है। Conclusion:अब मामले पर अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने की मामले पर सुनवाई।

Byte 1- gulab sing patel, president durg bar association.
Byte 2- durg bar association ke vakil,advocate sadeep dubey
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