दुर्ग: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने भिलाई के ग्रामीण एरिया में एक मेडिकल स्टोर को लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. वहीं सात मेडिकल स्टोर को 3 से 10 दिनों तक के लिए निलंबित किया गया है. जबकि चार मेडिकल स्टोर को कारण बताओ नोटिस भी किया गया है.
यह भी पढ़ें: रायपुर में 9 जुआरी गिरफ्तार, 52 हजार रुपये नकद जब्त
खाद्य एवं औषधि निरीक्षक बृजराज सिंह ने बताया कि नशीली दवाइयों के अवैध रूप से क्रय विक्रय की रोक थाम के लिए विशेष रूप से टीम बनाई गई. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खुर्सीपार क्षेत्र में कुल 14 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 10 मेडिकल स्टोर बंद पाये गए और 4 मेडिकल स्टोर्स खुले पाये गए. जिनमें से सरदार मेडिकोज और श्रीराम मेडिकल स्टोर्स खुर्सीपार द्वारा औषधियों के क्रय विक्रय दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर कारण बताओ नोटिस की जारी किया गया है. पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान 8 फर्मों द्वारा नशीली दवाइयों का अवैध रूप से क्रय विक्रय किया जाना पाया गया. विभाग ने 7 फर्मों का निलंबन और 01 फर्म के निरस्तीकरण की कार्रवाई की है. खाद्य एवं औषधि विभाग ने नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई की है."
इन मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई
- मेसर्स विनय मेडिकल स्टोर्स, अग्रसेन चौक 10 दिवस का निलंबन
- मेसर्स जीवन मेडिसिन सेंटर, 5 दिवस का निलंबन
- दुर्ग मेसर्स लक्ष्य मेडिकल, भिलाई 3 दिवस का निलंबन
- मेसर्स भारत मेडिकल, कसारिडिह, दुर्ग लाईसेंस निरस्त
- मेसर्स सिन्हा मेडिकल स्टोर्स, जामगांव, पाटन 5 दिवस का निलंबन
- मेसर्स विजय मेडिकल स्टोर्स, पाटन 5 दिवस का निलंबन
- मेसर्स देवांगन मेडिकल स्टोर्स, पाटन, 5 दिवस का निलंबन
- मेसर्स जलाराम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स दुर्ग 03 दिवस का निलंबन