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दुर्गः निगम के 70 वार्डों के परिसीमन पर हाईकोर्ट में बहस पूरी

भिलाई निगम के 70 वार्डों के परिसीमन पर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है. भिलाई निगम का चुनाव हाईकोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है, लेकिन अभी भी महापौर के आरक्षण का मामला अटका हुआ है.

Bhilai ends hearing in High Court
परिसीमन पर हाईकोर्ट में बहस पूरी
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Published : Jan 28, 2021, 8:14 PM IST

दुर्गः ट्विनसिटी भिलाई के नगर निगम के सभी 70 वार्डों के परिसीमन की याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है. गुरुवार को भी बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई. लगातार दूसरे दिन घंटों बहस हुई है. तकरीबन दो घंटे से ज्यादा परिसीमन के एक-एक प्वाइंट पर चर्चा हुई है. जानकारी के मुताबिक इस मामले में बहस पूरी हो चुकी है. दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी सारी बातें रख दी है.

निगम के चुनाव को फैसले का इंतजारनिगम के अधिकारी अभी बिलासपुर से लौट रहे हैं. इस बात की पुष्टि निगम के एक अफसर ने की है. निगम के अफसर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद थे. इसके बारे में वकीलों ने बताया कि हाईकोर्ट ने इसे रिजर्व रख लिया है. दो से तीन दिन में फैसले की तारीख के बारे में पता चल जाएगा. भिलाई निगम का चुनाव हाईकोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है. हालांकि सभी 70 वार्डों के आरक्षण की सूची जारी हो गई है, लेकिन महापौर के आरक्षण का मामला अटका हुआ है.

पढ़ें- दुर्ग: नगर निगम चुनाव को लेकर वार्डों का आरक्षण तय

याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया गया मौका

नगर निगम भिलाई के कांग्रेस पार्षद रिंकू राजेश देवी, निर्दलीय पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा, भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा, शाहीन अख्तर, जयप्रकाश यादव और पूर्व पार्षद संजय दानी ने अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा और अनिमेष वर्मा के माध्यम से अगस्त में यह याचिका दाखिल की थी. वकील ने बताया कि प्रारंभिक प्रकाशन में 4 नए वार्डों के नाम ही नहीं थे. सीधे अंतिम प्रकाशन में बताया गया कि ये 4 नए वार्ड होंगे. जो प्रारंभिक में थे वो अंतिम में दिखे नहीं. निगम क्षेत्र से 4 जनगणना ब्लॉक गायब हो गए हैं. प्रारंभिक प्रकाशन के वक्त वार्डों की सीमा कुछ और कह रही थी. जबकि अंतिम प्रकाशन के बाद उसे बदल दी गई. परिसीमन को लेकर याचिकाकर्ताओं को मौका नहीं दिया गया. अन्य आपत्तियों का निराकरण किए बिना ही इसे शासन को भेज दिया गया.

दुर्गः ट्विनसिटी भिलाई के नगर निगम के सभी 70 वार्डों के परिसीमन की याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है. गुरुवार को भी बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई. लगातार दूसरे दिन घंटों बहस हुई है. तकरीबन दो घंटे से ज्यादा परिसीमन के एक-एक प्वाइंट पर चर्चा हुई है. जानकारी के मुताबिक इस मामले में बहस पूरी हो चुकी है. दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी सारी बातें रख दी है.

निगम के चुनाव को फैसले का इंतजारनिगम के अधिकारी अभी बिलासपुर से लौट रहे हैं. इस बात की पुष्टि निगम के एक अफसर ने की है. निगम के अफसर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद थे. इसके बारे में वकीलों ने बताया कि हाईकोर्ट ने इसे रिजर्व रख लिया है. दो से तीन दिन में फैसले की तारीख के बारे में पता चल जाएगा. भिलाई निगम का चुनाव हाईकोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है. हालांकि सभी 70 वार्डों के आरक्षण की सूची जारी हो गई है, लेकिन महापौर के आरक्षण का मामला अटका हुआ है.

पढ़ें- दुर्ग: नगर निगम चुनाव को लेकर वार्डों का आरक्षण तय

याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया गया मौका

नगर निगम भिलाई के कांग्रेस पार्षद रिंकू राजेश देवी, निर्दलीय पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा, भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा, शाहीन अख्तर, जयप्रकाश यादव और पूर्व पार्षद संजय दानी ने अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा और अनिमेष वर्मा के माध्यम से अगस्त में यह याचिका दाखिल की थी. वकील ने बताया कि प्रारंभिक प्रकाशन में 4 नए वार्डों के नाम ही नहीं थे. सीधे अंतिम प्रकाशन में बताया गया कि ये 4 नए वार्ड होंगे. जो प्रारंभिक में थे वो अंतिम में दिखे नहीं. निगम क्षेत्र से 4 जनगणना ब्लॉक गायब हो गए हैं. प्रारंभिक प्रकाशन के वक्त वार्डों की सीमा कुछ और कह रही थी. जबकि अंतिम प्रकाशन के बाद उसे बदल दी गई. परिसीमन को लेकर याचिकाकर्ताओं को मौका नहीं दिया गया. अन्य आपत्तियों का निराकरण किए बिना ही इसे शासन को भेज दिया गया.

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