दुर्ग: भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेकेदारी का लाइसेंस बनवाने के नाम पर ठगी के मामले में पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई. सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत केस दर्ज किया. (court ordered supela police to register case )
ये है पूरा मामला: शिकायतकर्ता कुम्हारी की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है. जिसके जरिए जमीन खरीदी बिक्री की जाती है. आरोपी डोमेंद्र वर्मा ने भी कंपनी के जरिए जमीन खरीदी. जिससे पीड़ित और आरोपी की जान पहचान हो गई. इसी दौरान आरोपी ने पीड़ित विजय कुमार को बताया कि वो भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करता है. प्लांट के बड़े अधिकारियों से उसकी अच्छी जान पहचान है. उसने विजय कुमार को बीएसपी में ठेकेदारी करने का लाइसेंस बनवाने का झांसा दिया. आरोपी ने उससे कहा कि इस काम के लिए अधिकारियों को पहले पैसा देना पड़ता है. पीड़ित इसके लिए राजी हो गया. सुपेला के इंडियन कॉफी हाउस में डोमेंद्र को 3 लाख रुपये दिए.
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पुलिस ने नहीं किया केस दर्ज, कोर्ट पहुंचा पीड़ित: रुपये लेने के काफी दिन गुजर जाने के बाद भी आरोपी ने पीड़ित विजय कुमार साहू का बीएसपी में ठेकेदारी का लाइसेंस नहीं बनाया. जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में करनी चाही लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं कराई. जिसके बाद पीड़ित कोर्ट पहुंचा.