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1 अक्टूबर से दुर्ग जिला होगा अनलॉक, कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जारी किए आदेश

1 अक्टूबर से दुर्ग को अनलॉक करने के आदेश कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जारी किए किए हैं. इसके साथ ही सभी शासकीय, अर्धशासकीय और निजी कार्यालय भी अपने समय पर संचालित होंगी. साथ ही कई क्षेत्रों में पाबंदी भी रहेगी. कलेक्टर ने कहा है कि सभी कार्यालयों में सोशल डिस्टेसिंग, मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा.

Collector Sarveshwar Brown
कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे
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Published : Sep 30, 2020, 10:56 PM IST

दुर्ग: 1 अक्टूबर से सभी बाजार और दुकानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई है. पिछले 11 दिनों से जारी लॉकडाउन में जिला कलेक्टर ने शर्तों के साथ छूट दी है. इसके तहत जिले के सभी बाजार सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेंगी. रात 8 बजे के बाद दुकानों और बाजारों के खुलने पर पाबंदी रहेगी. इसके साथ ही सभी शासकीय, अर्धशासकीय और निजी कार्यालय भी अपने समय पर संचालित होंगी. इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जानकारी दी है. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

1 अक्टूबर से दुर्ग जिला होगा अनलॉक

बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में 20 सितंबर से लॉकडाउन लगाया गया था. इसके बाद इसमें संशोधन करते हुए 24 सितंबर से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया था. बुधवार को टोटल लॉकडाउन का अंतिम दिन है. इसे देखते हुए कलेक्टर ने अनलॉक का आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर पूरी तरह बंद रहेंगे. स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया और ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति होगी. सिनेमा हॉल, पर्यटन स्थल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे. पहले की तरह किसी भी प्रकार की जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि पर प्रतिबंद रहेगा.

पढ़ें: SPECIAL: साफ सफाई से अंबिकापुर की कमाई, गीले कचरे से खाद बनाकर आय बढ़ाई

इन नियमों के तहत अनलॉक

कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे के आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर से लॉकडाउन खत्म करने के साथ ही कई क्षेत्रों में पाबंदी भी रहेगी. व्यवसायिक गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी. लेकिन कोई भी प्रतिष्ठान रात 8 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे. मेडिकल और पेट्रोल पंप निर्धारित समायावधि में ही संचालित होंगी.

सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग

कलेक्टर ने कहा है कि सभी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा. इनका पालन नहीं करने पर जुर्माना की राशि तय की गई है. तय राशि में मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपये और दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों में सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 200 रुपये तो वहीं क्वॉरेंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर 1 हजार की जुर्माना राशि देनी होगी.

दुर्ग: 1 अक्टूबर से सभी बाजार और दुकानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई है. पिछले 11 दिनों से जारी लॉकडाउन में जिला कलेक्टर ने शर्तों के साथ छूट दी है. इसके तहत जिले के सभी बाजार सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेंगी. रात 8 बजे के बाद दुकानों और बाजारों के खुलने पर पाबंदी रहेगी. इसके साथ ही सभी शासकीय, अर्धशासकीय और निजी कार्यालय भी अपने समय पर संचालित होंगी. इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जानकारी दी है. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

1 अक्टूबर से दुर्ग जिला होगा अनलॉक

बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में 20 सितंबर से लॉकडाउन लगाया गया था. इसके बाद इसमें संशोधन करते हुए 24 सितंबर से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया था. बुधवार को टोटल लॉकडाउन का अंतिम दिन है. इसे देखते हुए कलेक्टर ने अनलॉक का आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर पूरी तरह बंद रहेंगे. स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया और ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति होगी. सिनेमा हॉल, पर्यटन स्थल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे. पहले की तरह किसी भी प्रकार की जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि पर प्रतिबंद रहेगा.

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इन नियमों के तहत अनलॉक

कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे के आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर से लॉकडाउन खत्म करने के साथ ही कई क्षेत्रों में पाबंदी भी रहेगी. व्यवसायिक गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी. लेकिन कोई भी प्रतिष्ठान रात 8 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे. मेडिकल और पेट्रोल पंप निर्धारित समायावधि में ही संचालित होंगी.

सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग

कलेक्टर ने कहा है कि सभी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा. इनका पालन नहीं करने पर जुर्माना की राशि तय की गई है. तय राशि में मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपये और दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों में सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 200 रुपये तो वहीं क्वॉरेंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर 1 हजार की जुर्माना राशि देनी होगी.

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