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दुर्ग :  कोर्ट ने गैंगेस्टर तपन सरकार समेत 3 पुलिसकर्मियों को सुनाई 2 साल की सजा

कोर्ट ने गैंगेस्टर तपन सरकार सहित तीन पुलिसकर्मियों को दो साल की सजा सुनाई है. वहीं एक आरोपी पुलिसकर्मी सुखराम कश्यप की ट्रायल के दौरान मौत हो गई है. मौत के बाद न्यायालय ने दोनों दोषी पुलिसकर्मियों को जमानत दे दिया है.

गैंगेस्टर तपन सरकार को सजा
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Published : Jun 2, 2019, 6:36 PM IST

दुर्ग : कोर्ट ने गैंगेस्टर तपन सरकार सहित तीन पुलिसकर्मियों को दो साल की सजा सुनाई है. यह पहला मामला है, जिसमें कोर्ट ने आरोपी समेत सहायता करने वाले पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में एक आरोपी पुलिसकर्मी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई है.

गैंगेस्टर तपन सरकार को सजा

दरअसल, वर्ष 2010 में महादेव हत्याकांड के मुख्य आरोपी तपन सरकार को जगदलपुर के केंद्रीय जेल से पुलिस की अभिरक्षा में दुर्ग लाया गया था. अभिरक्षा में तैनात तीन पुलिसकर्मियों ने सेवाकार्य के नियम के विरुद्ध संबंधित थाना मोहन नगर थाने में आमद दिए बगैर आरोपी तपन सरकार के कहने पर उसके रिश्तेदार तरुण मजूमदार के सिकोलाभाठा घर में रातभर ठहराया था, जहां से तपन भागने के फिराक में था. वक्त रहते मुखबिर की सूचना पर मोहननगर थाना पुलिस ने दबिश देकर आरोपी तपन सरकार को गिरफ्तार कर लिया.

वहीं ड्यूटी आचरण का उल्लंघन करने वाले तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था. रविवार को ट्रायल के दौरान दुर्ग न्यायालय में भूपेंद्र कुमार वासनीकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सभी को दोषी करार देते हुए आरोपी तपन सरकार और सहायक उपनिरीक्षक मनबहाल सिंह ठाकुर, कांस्टेबल लोकेश नागेश, सुखराम कश्यप को दो-दो वर्ष और दो सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

इस मामले में एक आरोपी पुलिसकर्मी सुखराम कश्यप की ट्रायल के दौरान मौत हो गई है. मौत के बाद न्यायालय ने दोनों दोषी पुलिसकर्मियों को जमानत दे दिया है. वहीं तपन सरकार पर दो वर्ष की सजा बरकरार है, उसे जमानत की दायक से बाहर रखा गया है.

दुर्ग : कोर्ट ने गैंगेस्टर तपन सरकार सहित तीन पुलिसकर्मियों को दो साल की सजा सुनाई है. यह पहला मामला है, जिसमें कोर्ट ने आरोपी समेत सहायता करने वाले पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में एक आरोपी पुलिसकर्मी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई है.

गैंगेस्टर तपन सरकार को सजा

दरअसल, वर्ष 2010 में महादेव हत्याकांड के मुख्य आरोपी तपन सरकार को जगदलपुर के केंद्रीय जेल से पुलिस की अभिरक्षा में दुर्ग लाया गया था. अभिरक्षा में तैनात तीन पुलिसकर्मियों ने सेवाकार्य के नियम के विरुद्ध संबंधित थाना मोहन नगर थाने में आमद दिए बगैर आरोपी तपन सरकार के कहने पर उसके रिश्तेदार तरुण मजूमदार के सिकोलाभाठा घर में रातभर ठहराया था, जहां से तपन भागने के फिराक में था. वक्त रहते मुखबिर की सूचना पर मोहननगर थाना पुलिस ने दबिश देकर आरोपी तपन सरकार को गिरफ्तार कर लिया.

वहीं ड्यूटी आचरण का उल्लंघन करने वाले तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था. रविवार को ट्रायल के दौरान दुर्ग न्यायालय में भूपेंद्र कुमार वासनीकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सभी को दोषी करार देते हुए आरोपी तपन सरकार और सहायक उपनिरीक्षक मनबहाल सिंह ठाकुर, कांस्टेबल लोकेश नागेश, सुखराम कश्यप को दो-दो वर्ष और दो सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

इस मामले में एक आरोपी पुलिसकर्मी सुखराम कश्यप की ट्रायल के दौरान मौत हो गई है. मौत के बाद न्यायालय ने दोनों दोषी पुलिसकर्मियों को जमानत दे दिया है. वहीं तपन सरकार पर दो वर्ष की सजा बरकरार है, उसे जमानत की दायक से बाहर रखा गया है.

Intro:दुर्ग न्यायालय ने गैंगेस्टर तपन सरकार सहित तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ दो दो साल की सजा सुनाई है,,यह पहला मामला है जिसमे कोर्ट ने आरोपी को सहायता करने के आरोप में पुलिस वालो को सजा सुनाई है...सजा पाने वालों में एक आरोपी पुलिसकर्मी कि ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है....Body:वीओ_दरअसल वर्ष 2010 में महादेव हत्याकांड के मुख्य आरोपी तपन सरकार को दुर्ग न्यायालय में पेशी के लिए जगदलपुर केन्द्रीय जेल से पुलिस अभिरक्षा में दुर्ग लाया गया था.....अभिरक्षा में तैनात तीन पुलिस कर्मियों ने सेवाकार्य के नियम विरुद्ध संबंधित थाना मोहन नगर थाने में आमद दिए बगैर आरोपी तपन सरकार के कहने पर उसके रिश्तेदार तरुण मजूमदार के सिकोला भाठा घर में रात भर ठहराया जहा से आरोपी तपन सरकार भागने के फिराक में था लेकिन मोहन नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सुचना मिलते ही उक्त मकान पर दबिश देकर आरोपी तपन सरकार को गिरफ्तार किया वही ड्यूटी आचरण का उल्लघन करने वाले तीनो पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी मामला पंजीबद्ध किया गया था...ट्रायल के दौरान दुर्ग न्यायालय भूपेंद्र कुमार वासनीकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सभी को दोषी करार देते हुए आरोपी तपन सरकार के खिलाफ धारा 224 और तीनो पुलिस कर्मी जिनमे सहायक उप निरीक्षक मनबहाल सिंह ठाकुर,कांस्टेबल लोकेश नागेश, सुखराम कश्यप के खिलाफ धारा 220,225 के तहत दो-दो वर्ष और दो सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है....इस मामले में एक आरोपी पुलिस कर्मी सुखराम कश्यप की ट्रायल के दौरान मौत हो गई है.....हालाकि न्यायालय ने दोषी दोनो पुलिस कर्मियों को जमानत दे दिया है,,लेकिन तपन सरकार पर 2 वर्ष की सजा बरकरार है इसे जमानत नही दिया गया....


कोमेन्द्र सोनकर,दुर्गConclusion:null
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