दुर्ग: भिलाई स्टील प्लांट में हादसे को लेकर प्रबंधन समेत ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यहां 8 नवंबर को एमआरडी के यूनिट 2 में हादसा हुआ था. जिसमें 6 कर्मचारी घायल हो गए थे. एक कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस केस में भिलाई भट्टी पुलिस ने साइड इंचार्ज, ठेकेदार यादव ब्रदर्स, ठेकेदार के सुपरवाइजर और सेफ्टी इंचार्ज के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
एशिया के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है. भिलाई के भट्टी थाना ने बीएसपी प्रबंधन, साइड इंचार्ज सुपरवाइजर सहित सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
भिलाई स्टील प्लांट में मरम्मत कार्य के दौरान ब्लास्ट, 6 कर्मचारी घायल
दरअसल 8 नवम्बर की रात मेटेरियल रिकवरी डिपार्टमेंट में स्लैग पलटते समय बड़ा हो गया था. ब्लास्ट होने से 6 कर्मचारी बुरी तह झुलस गए थे. सभी घायलों को संयंत्र के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान एक कर्मी की मौत हो गई. 8 नवम्बर को भिलाई स्टील प्लांट के MRD यूनिट 2 में स्लैग पलटने का कार्य चल रहा था. उसी दौरान लेडल में ब्लास्ट होने से आसपास खड़े 6 कर्मचारी को चपेट में आ गए. इसमें एक क्रेन ऑपरेटर बुरी तरह से झुलस गया था. जिसमें मनीष साहू की देर रात मौत हो गई थी. तो वही बीएसपी प्लांट में हुए ब्लास्ट में सुरक्षा के पर्याप्त साधन की कमी एवं लापरवाही पूर्वक कार्य करने में पहली बार प्रबंधन के खिलाफ अपराध दर्ज होने के बाद अब पुलिस विवेचना में जुट गई है.
दुर्घटना में घायल पीड़ित विजय कुमार दोलाई की रिपोर्ट पर थाना भिलाई भट्टी पुलिस की ओर से बीएसपी प्रबंधन सहित, साइड इंचार्ज, ठेकेदार, शिफ्ट इंचार्ज के खिलाफ धारा 337, 34 दर्ज किया गया है. यह पहला मौका है जिसमें पुलिस की ओर से बीएसपी प्रबंधन के विरुद्ध सुरक्षा के पर्याप्त साधन की कमी एवं लापरवाही पूर्वक कार्य करने से अपराध दर्ज किया गया.