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भिलाई नगर पुलिस ने बीएसपी के खिलाफ केस दर्ज किया, जानिए वजह

भिलाई के सेक्टर 8 ग्राउंड में कई सालों से चबूतरा बनाकर हनुमान जी की पूजा की जाती रही है. बीएसपी के आला अधिकारियों ने अवैध कब्जा बता कर उसे तोड़ दिया. हिंदू संगठनों के उग्र प्रदर्शन करने के बाद अब बीएसपी के अधिकारियों पर पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज (Bhilai Nagar police registered case against BSP)किया है.

Bhilai Nagar police registered case against BSP
भिलाई नगर पुलिस ने बीएसपी के खिलाफ केस दर्ज किया, जानिए वजह
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Published : Jul 21, 2022, 10:28 PM IST

भिलाई: यह मामला 16 जुलाई को सेक्टर-8 पेट्रोल पंप के पीछे का है. मंदिर में तोड़फोड की गई थी. स्थानीय लोग नीम और पीपल पेड़ के नीचे प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना करते थे. उस स्थल को बीएसपी के तोड़फोड़ विभाग ने अवैध कब्जा बताते हुए तोड़ दिया था.

भिलाई नगर पुलिस ने बीएसपी के खिलाफ केस दर्ज किया, जानिए वजह

यह भी पढ़ें: भिलाई में मंदिर हटाने पर हिंदू संगठनों का विरोध, एएसपी को सौंपा ज्ञापन

गैर जमानती धारा में मामला दर्ज: भिलाई नगर पुलिस ने धारा 295 के तहत अपराध दर्ज किया.जो कोई किसी उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र करता है. किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक स्थल को अपमानित किया जाता है. पवित्र व पूजा पाठ वाले स्थलों को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे मामलों में धारा 295 के तहत अपराध दर्ज (Bhilai Nagar police registered case against BSP) किया जाता है. यह धारा गैर जमानती धारा है.

बीएसपी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज: रहवासियों का आरोप है कि बीएसपी के अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती तोड़फोड़ की गई. भिलाई नगर पुलिस द्वारा बीएसपी के अधिकारियों पर एफआईआर (Bhilai Nagar police registered case against BSP) दर्ज कर ली गई है.

भिलाई: यह मामला 16 जुलाई को सेक्टर-8 पेट्रोल पंप के पीछे का है. मंदिर में तोड़फोड की गई थी. स्थानीय लोग नीम और पीपल पेड़ के नीचे प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना करते थे. उस स्थल को बीएसपी के तोड़फोड़ विभाग ने अवैध कब्जा बताते हुए तोड़ दिया था.

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गैर जमानती धारा में मामला दर्ज: भिलाई नगर पुलिस ने धारा 295 के तहत अपराध दर्ज किया.जो कोई किसी उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र करता है. किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक स्थल को अपमानित किया जाता है. पवित्र व पूजा पाठ वाले स्थलों को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे मामलों में धारा 295 के तहत अपराध दर्ज (Bhilai Nagar police registered case against BSP) किया जाता है. यह धारा गैर जमानती धारा है.

बीएसपी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज: रहवासियों का आरोप है कि बीएसपी के अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती तोड़फोड़ की गई. भिलाई नगर पुलिस द्वारा बीएसपी के अधिकारियों पर एफआईआर (Bhilai Nagar police registered case against BSP) दर्ज कर ली गई है.

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