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दुर्ग: अवैध भवन निर्माण कराने पर निगम ने की कार्रवाई - भिलाई में अवैध कब्जा

भिलाई नगर पालिक निगम ने अवैध भवनों का निर्माण पर कार्रवाई की है. निगम प्रशासन के बगैर अनुमति के भवनों का निर्माण कराया जा रहा था. निगम अमला ने निर्माण कार्य को रोका और निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की.

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अवैध भवन निर्माण कराने पर निगम ने की कार्रवाई
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Published : Feb 4, 2021, 10:14 PM IST

दुर्ग: भिलाई नगर पालिक निगम क्षेत्र में अवैध भवनों का निर्माण किया जा रहा था. निगम प्रशासन ने अवैध भवन निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की है. नेहरू नगर जोन-1 क्षेत्र में अलग-अलग प्लॉट को एक साथ जोड़कर निर्माण किया जा रहा था. इसके लिए निगम प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी. सूचना पर निगम अमला मौके पर पहुंचा. इसके बाद निगम प्रशासन ने निर्माण कार्य को रोका.

अवैध भवन निर्माण कराने पर निगम ने की कार्रवाई

पढ़ें: दुर्गः एक बार फिर से गुलजार होगा मैत्रीबाग

निगम आयुक्त ऋतुटाज रघुवंशी ने भिलाई निगम क्षेत्र में अवैध कब्जा, बगैर परिमिशन के निर्माण कार्य और अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके पहले भी निगम अमला कई जगहों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण कार्य करने वालों पर कार्रवाई कर चुका है.

Bhilai Municipal Corporation took action on construction of illegal buildings
अवैध भवन निर्माण कराने पर निगम ने की कार्रवाई

पढ़ें:हॉकी खिलाड़ियों की मांग: 'एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम मिला तो बेहतर खेलेंगे'

बिना अनुमति के किया जा रहा था निर्माण कार्य

जोन कमिश्नर सुनील अग्रहरि ने कहा प्रियदर्शनी परिसर के पास अलग-अलग नाम के चार प्लॉट में भवन निर्माण किया जा रहा था. भवन बनाने वाले किसी भी व्यक्ति ने निर्माण से संबंधित अनुमति नहीं ली थी. बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा था. इस पर निगम ने कार्रवाई की है.

नगर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई
जोन कमिश्नर ने कहा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 और 294 का उल्लंघन किया गया है. नगर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. निर्माण कार्य में लगे सेंटरिंग को हटाया गया है. कार्रवाई के दौरान नहेरु नगर जोन के उप अभियंता अरविंद शर्मा, जोन के सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे.

दुर्ग: भिलाई नगर पालिक निगम क्षेत्र में अवैध भवनों का निर्माण किया जा रहा था. निगम प्रशासन ने अवैध भवन निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की है. नेहरू नगर जोन-1 क्षेत्र में अलग-अलग प्लॉट को एक साथ जोड़कर निर्माण किया जा रहा था. इसके लिए निगम प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी. सूचना पर निगम अमला मौके पर पहुंचा. इसके बाद निगम प्रशासन ने निर्माण कार्य को रोका.

अवैध भवन निर्माण कराने पर निगम ने की कार्रवाई

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निगम आयुक्त ऋतुटाज रघुवंशी ने भिलाई निगम क्षेत्र में अवैध कब्जा, बगैर परिमिशन के निर्माण कार्य और अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके पहले भी निगम अमला कई जगहों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण कार्य करने वालों पर कार्रवाई कर चुका है.

Bhilai Municipal Corporation took action on construction of illegal buildings
अवैध भवन निर्माण कराने पर निगम ने की कार्रवाई

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बिना अनुमति के किया जा रहा था निर्माण कार्य

जोन कमिश्नर सुनील अग्रहरि ने कहा प्रियदर्शनी परिसर के पास अलग-अलग नाम के चार प्लॉट में भवन निर्माण किया जा रहा था. भवन बनाने वाले किसी भी व्यक्ति ने निर्माण से संबंधित अनुमति नहीं ली थी. बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा था. इस पर निगम ने कार्रवाई की है.

नगर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई
जोन कमिश्नर ने कहा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 और 294 का उल्लंघन किया गया है. नगर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. निर्माण कार्य में लगे सेंटरिंग को हटाया गया है. कार्रवाई के दौरान नहेरु नगर जोन के उप अभियंता अरविंद शर्मा, जोन के सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे.

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