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कोरोना अलर्टः धमतरी में भी धारा 144 लागू

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Published : Mar 19, 2020, 3:33 PM IST

Updated : Mar 19, 2020, 4:40 PM IST

जिले में कोरोना के खतरे को देखते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने धमतरी जिले में 144(1) लागू कर दी है. इसमें कलेक्टर ने लोगों को सतर्क रहने और सहयोग देने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है.

view of the increasing transition of corona section 144 applies
धमतरी में धारा 144 लागू

धमतरी: जिले में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण से बचने के लिए एतिहातन कलेक्टर रजत बंसल ने जिले में धारा 144(1) लागू कर दी है. कलेक्टर रजत बंसल ने सभी को सहयोग करने की अपील की है और कोरोना से बचके रहने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है.

धमतरी में लागू धारा 144

इस धारा के लागू होने के बाद से सभी एसडीएम को ये अधिकार मिल गया है कि वह किसी भी कोरोना संक्रमित या आशंकित व्यक्ति की जांच करवा सकते हैं. जरूरत पड़ने पर उसे आइसोलेट भी कर सकते हैं. इस काम में प्रशासन को सभी का सहयोग करना होगा. एसडीएम को यह भी अधिकार होंगे कि अगर कोई इस तरह की जांच में सहयोग नहीं करता तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं.

आशंका पर करे टोल फ्री नंबर पर कॉल
जिला प्रशासन इस आदेश के माध्यम से आम जनता को निर्देशित कर रही है कि, यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो संक्रमित देश की यात्रा कर वापस लौटा है और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हो जिसे COVID-19 लक्षणों से संक्रमित होने की आशंका है तो वे जिले में स्थापित टोल फ्री नंबर पर इसकी जानकारी तत्काल दे. वहीं ऐसे लोगों को आइसोलेशन में शिफ्ट कराने समेत अन्य कार्यों में मदद करें.

धमतरी: जिले में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण से बचने के लिए एतिहातन कलेक्टर रजत बंसल ने जिले में धारा 144(1) लागू कर दी है. कलेक्टर रजत बंसल ने सभी को सहयोग करने की अपील की है और कोरोना से बचके रहने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है.

धमतरी में लागू धारा 144

इस धारा के लागू होने के बाद से सभी एसडीएम को ये अधिकार मिल गया है कि वह किसी भी कोरोना संक्रमित या आशंकित व्यक्ति की जांच करवा सकते हैं. जरूरत पड़ने पर उसे आइसोलेट भी कर सकते हैं. इस काम में प्रशासन को सभी का सहयोग करना होगा. एसडीएम को यह भी अधिकार होंगे कि अगर कोई इस तरह की जांच में सहयोग नहीं करता तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं.

आशंका पर करे टोल फ्री नंबर पर कॉल
जिला प्रशासन इस आदेश के माध्यम से आम जनता को निर्देशित कर रही है कि, यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो संक्रमित देश की यात्रा कर वापस लौटा है और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हो जिसे COVID-19 लक्षणों से संक्रमित होने की आशंका है तो वे जिले में स्थापित टोल फ्री नंबर पर इसकी जानकारी तत्काल दे. वहीं ऐसे लोगों को आइसोलेशन में शिफ्ट कराने समेत अन्य कार्यों में मदद करें.

Last Updated : Mar 19, 2020, 4:40 PM IST
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