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धमतरी जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर धमतरी कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने धमतरी जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी है. साथ ही जिले में होली मिलन और सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजनों में रोक लगा दी है.

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धमतरी जिले में धारा 144 लागू
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Published : Mar 25, 2021, 10:43 PM IST

धमतरी: कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर धमतरी जिला कलेक्टर ने बढ़ा फैसला लिया है. कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने धमतरी जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी है. साथ ही जिले में होली मिलन और सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजनों में रोक लगा दी है.

कार्यक्रमों पर रहेगी रोक

सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह और सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा. धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे. किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा. विवाह, अंत्येष्टि में 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय समय पर हाथ धोना, सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय अधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी.

बाहर से आने वाले लोगों को रहना पड़ेगा कारंटाइन

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में सभी प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे. दो पहिया और चार पहिया वाहनों में दो और चार व्यक्ति ही बैठ सकेंगे. डीजे, नगाड़ा अन्य सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिन का होम क्वारंटाइन में रहना होगा.

कोरोना: छत्तीसगढ़ में गुरुवार को मिले इस साल के सबसे ज्यादा केस

मरीजों की संख्या बढ़ने पर कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश

सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हाॅल और माॅल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी. कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा. यदि किसी क्षेत्र में कोविड 19 पाॅजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा पाई जाती है तो उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. धमतरी जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण में तैनात निरीक्षण दल या कर्मचारियों को कोई व्यक्ति सहयोग नहीं करता है तो उसे दंडित किया जाएगा.

धमतरी: कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर धमतरी जिला कलेक्टर ने बढ़ा फैसला लिया है. कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने धमतरी जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी है. साथ ही जिले में होली मिलन और सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजनों में रोक लगा दी है.

कार्यक्रमों पर रहेगी रोक

सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह और सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा. धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे. किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा. विवाह, अंत्येष्टि में 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय समय पर हाथ धोना, सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय अधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी.

बाहर से आने वाले लोगों को रहना पड़ेगा कारंटाइन

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में सभी प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे. दो पहिया और चार पहिया वाहनों में दो और चार व्यक्ति ही बैठ सकेंगे. डीजे, नगाड़ा अन्य सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिन का होम क्वारंटाइन में रहना होगा.

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मरीजों की संख्या बढ़ने पर कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश

सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हाॅल और माॅल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी. कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा. यदि किसी क्षेत्र में कोविड 19 पाॅजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा पाई जाती है तो उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. धमतरी जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण में तैनात निरीक्षण दल या कर्मचारियों को कोई व्यक्ति सहयोग नहीं करता है तो उसे दंडित किया जाएगा.

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