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पुलिस हिरासत में आस्था रैली में शामिल कार्यकर्ता, नवरात्रि के लिए नियमों में छूट देने की कर रहे थे मांग

कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने नवरात्र को लेकर गाइडलाइन जारी की है. इसमें शिथिलता लाने को लेकर शहर के श्रीराम हिंदू संगठन ने रैली निकाली. जिसे पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया. पुलिस ने रैली में शामिल लोगों को हिरासत में ले लिया है.

Police arrested people taking out rally
रैली निकाल रहे युवक हिरासत में
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Published : Oct 12, 2020, 10:13 PM IST

धमतरी: शारदीय नवरात्र में दुर्गा प्रतिमा स्थापना के लिए जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के विरोध और नियमों को शिथिल करने की मांग को लेकर श्रीराम हिंदू संगठन ने कलेक्ट्रोरेट का घेराव लिए आस्था रैली निकाली थी. विरोध को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने आधे रास्ते में ही रैली रोककर आंदोलन कर रहे युवाओं को हिरासत में ले लिया है.

रैली निकाल रहे युवक हिरासत में

दरअसल, 17 अक्टूबर से शारदीय (क्वांर) नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है. इस पर्व पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कुछ गाइडलाइन जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि मूर्ति की ऊंचाई और चौड़ाई 5 से 6 फीट से ज्यादा न हो. पंडाल की ऊंचाई 15x15 से ज्यादा न हो. इस तरह के तमाम नियमों को शिथिल करने की मांग को लेकर श्रीराम हिंदू संगठन ने सोमवार को घड़ी चौक से कलेक्ट्रोरेट तक रैली का आयोजन किया था.

रैली में 100 से ज्यादा लोग थे मौजूद

रैली में 100 से ज्यादा युवा शामिल हुए थे. इतनी संख्या को देखते हुए, पुलिस ने सभी को खेल मैदान के सामने रोक दिया. पुलिस ने रैली में शामिल युवाओं को रोककर सभी को हिरासत में ले लिया. इस मामले में श्रीराम हिंदू संगठन का कहना है कि शासन के इस आदेश के तहत कोई भी समिति नवरात्र में मूर्ति स्थापना नहीं कर सकती. क्योंकि जो आदेश दिए गए हैं उसमें कई सारी अड़चने होंगी.

SPECIAL: भगवान भरोसे है मूर्तिकारों की रोजी-रोटी, गणेशोत्सव के बाद नवरात्र में भी नुकसान

मास्क होगा अनिवार्य

गाइडलाइन के मुताबिक पंडाल के आसपास दर्शकों और आयोजकों के लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाई जाएगी. किसी भी पंडाल में एक बार में 20 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा. इसके अलावा समिति को एक रजिस्टर भी बनाना होगा जिसमें, दर्शन के लिए पहुंचने वाले लोगों का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा. ताकि कोई भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सके. इसके अलावा कोई व्यक्ति बिना मास्क के पूजा और दर्शन के लिए शामिल नहीं हो सकेगा. ऐसा नहीं पाए जाने पर आयोजन समिति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

मूर्ति स्थापना के लिए लेनी होगी अनुमति

इस बार भंडारा, जगराता, सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी. विसर्जन के दौरान वाद्ययंत्र और डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी. न ही प्रसाद का वितरण होगा. विसर्जन में 4 से ज्यादा व्यक्ति नहीं जा सकेंगे. मूर्ति स्थापना के लिए समिति को अनुमति लेनी होगी.

धमतरी: शारदीय नवरात्र में दुर्गा प्रतिमा स्थापना के लिए जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के विरोध और नियमों को शिथिल करने की मांग को लेकर श्रीराम हिंदू संगठन ने कलेक्ट्रोरेट का घेराव लिए आस्था रैली निकाली थी. विरोध को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने आधे रास्ते में ही रैली रोककर आंदोलन कर रहे युवाओं को हिरासत में ले लिया है.

रैली निकाल रहे युवक हिरासत में

दरअसल, 17 अक्टूबर से शारदीय (क्वांर) नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है. इस पर्व पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कुछ गाइडलाइन जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि मूर्ति की ऊंचाई और चौड़ाई 5 से 6 फीट से ज्यादा न हो. पंडाल की ऊंचाई 15x15 से ज्यादा न हो. इस तरह के तमाम नियमों को शिथिल करने की मांग को लेकर श्रीराम हिंदू संगठन ने सोमवार को घड़ी चौक से कलेक्ट्रोरेट तक रैली का आयोजन किया था.

रैली में 100 से ज्यादा लोग थे मौजूद

रैली में 100 से ज्यादा युवा शामिल हुए थे. इतनी संख्या को देखते हुए, पुलिस ने सभी को खेल मैदान के सामने रोक दिया. पुलिस ने रैली में शामिल युवाओं को रोककर सभी को हिरासत में ले लिया. इस मामले में श्रीराम हिंदू संगठन का कहना है कि शासन के इस आदेश के तहत कोई भी समिति नवरात्र में मूर्ति स्थापना नहीं कर सकती. क्योंकि जो आदेश दिए गए हैं उसमें कई सारी अड़चने होंगी.

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मास्क होगा अनिवार्य

गाइडलाइन के मुताबिक पंडाल के आसपास दर्शकों और आयोजकों के लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाई जाएगी. किसी भी पंडाल में एक बार में 20 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा. इसके अलावा समिति को एक रजिस्टर भी बनाना होगा जिसमें, दर्शन के लिए पहुंचने वाले लोगों का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा. ताकि कोई भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सके. इसके अलावा कोई व्यक्ति बिना मास्क के पूजा और दर्शन के लिए शामिल नहीं हो सकेगा. ऐसा नहीं पाए जाने पर आयोजन समिति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

मूर्ति स्थापना के लिए लेनी होगी अनुमति

इस बार भंडारा, जगराता, सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी. विसर्जन के दौरान वाद्ययंत्र और डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी. न ही प्रसाद का वितरण होगा. विसर्जन में 4 से ज्यादा व्यक्ति नहीं जा सकेंगे. मूर्ति स्थापना के लिए समिति को अनुमति लेनी होगी.

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