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धमतरीः लापरवाह दुकानदारों पर नगर निगम की कार्रवाई, डेढ़ लाख से अधिक का जुर्माना

लॉकडाउन के दौरान धमतरी नगर निगम लापरवाह दुकानदारों पर कार्रवाई कर रहा है. इस दौरान कार्रवाई करते हुए करीब 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना वसूला है.

Municipal Corporation took action
नगर निगम ने की कार्रवाई
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Published : Apr 27, 2020, 11:55 AM IST

धमतरी: नगर निगम ने लॉकडाउन उल्लंघन के 97 मामलों में कार्रवाई करते हुए करीब 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना वसूला है. ये दुकानदार लॉकडाउन के दौरान लापरवाही बरत रहे थे. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है. कुछ मामलों में उचित मूल्य से अधिक दर पर खाद्य सामग्री बेची जा रही थी.

बता दें कि लॉकडाउन के बाद से नगर निगम सतर्क है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो. साथ ही दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं और उचित मूल्य में ही सामान ग्राहकों तक पहुंचे.

मास्क न होने पर भी कार्रवाई

निगम अमला बिना मास्क के घर से निकालने वालों पर कार्रवाई कर रहा है, ताकि लोग जल्द से जल्द इसका पालन करने लगें. पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है.

शासन के निर्देश

दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति शासन ने प्रदान की है. लेकिन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री का विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं.

धमतरी: नगर निगम ने लॉकडाउन उल्लंघन के 97 मामलों में कार्रवाई करते हुए करीब 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना वसूला है. ये दुकानदार लॉकडाउन के दौरान लापरवाही बरत रहे थे. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है. कुछ मामलों में उचित मूल्य से अधिक दर पर खाद्य सामग्री बेची जा रही थी.

बता दें कि लॉकडाउन के बाद से नगर निगम सतर्क है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो. साथ ही दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं और उचित मूल्य में ही सामान ग्राहकों तक पहुंचे.

मास्क न होने पर भी कार्रवाई

निगम अमला बिना मास्क के घर से निकालने वालों पर कार्रवाई कर रहा है, ताकि लोग जल्द से जल्द इसका पालन करने लगें. पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है.

शासन के निर्देश

दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति शासन ने प्रदान की है. लेकिन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री का विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं.

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