धमतरी: जिले में एक बार फिर से लाॅकडाउन 13 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बार लोगों को राहत देने के लिए कई चीजों में छूट दी गई है. जिले में आवश्यक सेवाओं के अलावा भी अब सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी. हालांकि जिले में नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा, इसके साथ ही रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा.
बेमेतरा में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे पहली बार 11 अप्रैल से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था. जिसे बढ़ाकर 6 मई तक किया गया, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लाॅकडाउन फिर से 15 मई उसके बाद 31 मई तक बढ़ा दिया गया. अब जिला प्रशासन ने नए आदेश के तहत लगभग सभी दुकानों को छूट देते हुए लाॅकडाउन में इजाफा करते हुए इसे 13 जून तक बढ़ा दिया है. हालांकि अब बेमेतरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन अब भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लाॅकडाउन की अवधि बढ़ा (lockdown extended) दी है.
Lockdown Extended: कोरिया में 13 जून तक बढ़ा लॉकडाउन
लाॅकडाउन के नए आदेश के तहत, पहले की तरह सिनेमा हाॅल (cinema hall), स्वीमिंग पूल (swimming pool), वॉटर स्पोर्टस (water sports), पर्यटन स्थल पर पिकनिक (picnic in tourist place), चौपाटी का संचालन, स्कूल-काॅलेज, कोचिंग संस्थान बंद ही रहेंगे. जिले में रैली, राजनैतिक, धार्मिक सहित सांस्कृतिक सभा, धरना और प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है.
सभी दुकानें शाम 6 बजे तक हो सकेंगी संचालित
लाॅकडाउन की इस अवधि में शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे. जिसमें 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति मान्य की गई है. अन्य कर्मचारी घर में बैठकर अपने काम करेंगे. प्रतिबंधित सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रोजाना संचालित की जा सकेगी. इसके अलावा 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे. क्लब, बार, शादी, धर्मशाला 10 बजे तक संचालित होंगे. ठेलों में घूम-घूमकर या स्थायी रूप से चाट, चाउमिन, एगरोल जैसे खाद्य पदार्थ 10 बजे तक बेचे जा सकेंगे. इस लाॅकडाउन में परिवहन सेवाओं को बड़ी राहत दी गई है. जिले में परिवहन सेवाएं बिना किसी बाधा के संचालित की जा सकेंगी.
आवागमन के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त
गोदाम सामान्य कार्यअवधि के मुताबिक संचालित होंगे. जिले में संचालित उद्योग, धंधों, फैक्टरी 24 घंटे संचालित किए जा सकेंगे, लेकिन इस दौरान कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा. जिले में आवागमन के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है. अंतर्राज्यीय पास आवश्यक होने पर एसडीएम से अनुमति लेनी होगी.
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ग्रामीण अंचलों के हाट बाजार रहेंगे बंद
लाॅकडाउन के दौरान वैवाहिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम या भोज जैसे कार्यक्रम में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे. इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 10 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है. लाॅकडाउन की अवधि में मंदिर, मस्जिद खुले रहेंगे, लेकिन यहां एक बार में 20 व्यक्तियों के प्रवेश की ही इजाजत है. लाॅकडाउन के दौरान सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल से संबंधित गतिविधियां और होटल-रिसॉर्ट खुले रहेंगे. पिकनिक या वॉटर स्पोर्टस वगैरह बंद रहेंगे. ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हाट बाजार आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल जिले में 13 जून तक लाॅकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है. इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.