ETV Bharat / state

ETV भारत की मुहिम का दिखा असर, यहां हाईकोर्ट ने रेत खनन पर लगायी लगाम

author img

By

Published : Jun 27, 2019, 6:19 PM IST

Updated : Jun 27, 2019, 6:42 PM IST

जिले में तकरीबन 12 खदानें संचालित हो रही थी, जिस पर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान महानदी में संचालित हो रही सभी रेत खदानों को निरस्त कर दिया है.

हाईकोर्ट ने रेत खनन पर लगाया लगाम

धमतरी: ETV भारत के खास मुहिम 'नदिया किनारे, किसके सहारे' का अब असर दिखने लगा है. इसी कड़ी में एक जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने महानदी में संचालित हो रही सभी रेत खदानों को निरस्त कर दिया है.

हाईकोर्ट ने रेत खनन पर लगाया लगाम

जिले में तकरीबन 12 खदानें संचालित हो रही है. जहां दिन रात अवैध तरीके से रेत निकाली जाती है, जबकि बदस्तूर रेत निकाले जाने का नतीजा है कि महानदी अपने ही गृह जिले में एक-एक बूंद पानी के लिए मोहताज हो रही है.

पढ़ें: नदिया किनारे, किसके सहारे: यहां थोड़े सुकून के बाद कई सवाल छोड़ जाती है महानदी

उच्च न्यायालय में दिया आदेश
दरअसल राज्य में नई सरकार बनने के बाद एनजीटी द्वारा जिला स्तर पर अप्रैल 2018 में गठित समितियों को भंग कर दिया गया था. इसके बाद इन समितियों द्वारा विभिन्न खदानों को जारी किए गए एनओसी भी शून्य हो गई थी, लेकिन जिला प्रशासन उन खदानों को फिर से पीट पास जारी कर दिया था, जिसके बाद इसी को आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई, जिस पर उच्च न्यायालय ने आदेश को यथावत रखते हुए तत्काल पालन के लिए निर्देश जारी किए हैं.

रेत खदान तत्काल प्रभाव से निरस्त
बता दें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने धमतरी में स्वीकृत सभी रेत खदानों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिया है. यह आदेश जज के अग्रवाल और चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेमन की युगल पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

धमतरी: ETV भारत के खास मुहिम 'नदिया किनारे, किसके सहारे' का अब असर दिखने लगा है. इसी कड़ी में एक जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने महानदी में संचालित हो रही सभी रेत खदानों को निरस्त कर दिया है.

हाईकोर्ट ने रेत खनन पर लगाया लगाम

जिले में तकरीबन 12 खदानें संचालित हो रही है. जहां दिन रात अवैध तरीके से रेत निकाली जाती है, जबकि बदस्तूर रेत निकाले जाने का नतीजा है कि महानदी अपने ही गृह जिले में एक-एक बूंद पानी के लिए मोहताज हो रही है.

पढ़ें: नदिया किनारे, किसके सहारे: यहां थोड़े सुकून के बाद कई सवाल छोड़ जाती है महानदी

उच्च न्यायालय में दिया आदेश
दरअसल राज्य में नई सरकार बनने के बाद एनजीटी द्वारा जिला स्तर पर अप्रैल 2018 में गठित समितियों को भंग कर दिया गया था. इसके बाद इन समितियों द्वारा विभिन्न खदानों को जारी किए गए एनओसी भी शून्य हो गई थी, लेकिन जिला प्रशासन उन खदानों को फिर से पीट पास जारी कर दिया था, जिसके बाद इसी को आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई, जिस पर उच्च न्यायालय ने आदेश को यथावत रखते हुए तत्काल पालन के लिए निर्देश जारी किए हैं.

रेत खदान तत्काल प्रभाव से निरस्त
बता दें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने धमतरी में स्वीकृत सभी रेत खदानों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिया है. यह आदेश जज के अग्रवाल और चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेमन की युगल पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

Intro:ईटीवी भारत के खास मुहिम नदी किनारे किसके सहारे का अब असर दिखने लगा है.एक जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने महानदी में संचालित हो रही सभी रेत खदानों को निरस्त कर दिया है.बता दे कि जिले में संचालित सभी रेत खदानें 4 अक्टूबर 2018 को स्वीकृति किये गए थे जिन्हें अब कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से शून्य कर दिया है.


Body:छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने धमतरी में स्वीकृत सभी रेत खदानों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिया है.यह आदेश जज के अग्रवाल और चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेमन की युगल पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

दरअसल राज्य में नई सरकार बनने के बाद एनजीटी द्वारा जिला स्तर पर अप्रैल 2018 में गठित समितियों को भंग कर दिया गया था.इसके बाद इन समितियों द्वारा विभिन्न खदानों को जारी किये गए एनओसी भी शून्य हो गई थी.इसका मतलब यह भी होता है की वह खदानें संचालित नहीं हो सकती जब तक की फिर से सक्षम संस्था इन्हें एनओसी ना दे दे.लेकिन जिला प्रशासन उन खदानों को फिर से पीट पास जारी कर दिया जो एनजीटी कोर्ट के आदेश की अवहेलना है.

इसी को आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई जिस पर उच्च न्यायालय ने आदेश को यथावत रखते हुए तत्काल पालन के लिए निर्देश जारी किए है.हालांकि इसके बाद भी जिले के खनिज अधिकारी कोर्ट के आदेश का परीक्षण करने की बात कह रहे है.इस मामले में कुरूद के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर अब कोर्ट का आदेश को नहीं माना गया तो सड़क पर आंदोलन किया जाएगा.



Conclusion:गौरतलब है कि धमतरी जिले में तकरीबन 12 खदाने संचालित हो रही है जहां दिन रात अवैध तरीके से रेत निकाली जाती है जबकि बदस्तूर रेत निकाले जाने का नतीजा है कि महानदी अपने ही गृह जिले में एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज हो रही है.

बाईट...विनीत बाफना,याचिकाकर्ता
बाईट...नीलम चन्द्राकर,युवा नेता(कुर्ते में)
बाईट...व्ही हेमन्त नायडू,जिला खनिज अधिकारी

रामेश्वर मरकाम धमतरी
Last Updated : Jun 27, 2019, 6:42 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.