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धमतरी: प्रशासन ने जारी की होली के लिए गाइडलाइन

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में सख्ती बढ़ती जा रही है. धमतरी जिला प्रशासन ने भी होली मनाने के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं. धमतरीवासियों को होली मनाने के लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा.

प्रशासन ने जारी की होली के लिए गाइडलाइन
प्रशासन ने जारी की होली के लिए गाइडलाइन
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Published : Mar 24, 2021, 11:09 PM IST

धमतरी: पूरे प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है. कई शहरों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. इसी के मद्देनजर धमतरी कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने होली के लिए गाइडलाइन जारी की है. जारी निर्देश में कहा गया है कि होली पर आयोजित होने वाले सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा बजाना प्रतिबंधित कर दिया गया है. वही होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है. नियम का उल्लघंन करने पर समिति प्रबंधक संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा कोविड-19 नियंत्रण के लिए भारत सरकार की जारी निर्देश का पालन करना अनिवार्य है.

निर्देश में यह भी कहा गया है कि होलिका दहन बिजली तार के नीचे नहीं करना है. निजी निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना आवश्यक है. फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य है. होली त्यौहार के दौरान समूह में 5 से अधिक लोगों का एक साथ घूमना प्रतिबंधित रहेगा.

कोरोना ब्लास्ट: 2,106 नए केस, 28 की मौत

'दुकानदार और खरीददार पर लग सकता है जुर्माना'

होली कार्यक्रम में सामूहिक भोज के आयोजन में प्रतिबंध लगा दिया गया है. होली के दिन तेज रफ्तार गाड़ियों को चलाने सहित होली त्यौहार पर कलर की दुकानों में बेवजह भीड़ लगाने और सोशल डिस्टेंस के पालन नहीं करने पर दुकानदार और खरीददार दोनों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा. रेसिडेंशियल कॉलोनी में सामूहिक गीत का आयोजन स्थानों पर नहीं किया जा सकेगा. होली के दिन डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध कर दिया गया है. प्रशासन के जारी किए गए सख्त निर्देशों का उल्लघंन करने पर धारा 188 सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सादगी से घर में रहकर त्यौहार मनाने की भी अपील की है.

धमतरी: पूरे प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है. कई शहरों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. इसी के मद्देनजर धमतरी कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने होली के लिए गाइडलाइन जारी की है. जारी निर्देश में कहा गया है कि होली पर आयोजित होने वाले सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा बजाना प्रतिबंधित कर दिया गया है. वही होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है. नियम का उल्लघंन करने पर समिति प्रबंधक संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा कोविड-19 नियंत्रण के लिए भारत सरकार की जारी निर्देश का पालन करना अनिवार्य है.

निर्देश में यह भी कहा गया है कि होलिका दहन बिजली तार के नीचे नहीं करना है. निजी निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना आवश्यक है. फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य है. होली त्यौहार के दौरान समूह में 5 से अधिक लोगों का एक साथ घूमना प्रतिबंधित रहेगा.

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'दुकानदार और खरीददार पर लग सकता है जुर्माना'

होली कार्यक्रम में सामूहिक भोज के आयोजन में प्रतिबंध लगा दिया गया है. होली के दिन तेज रफ्तार गाड़ियों को चलाने सहित होली त्यौहार पर कलर की दुकानों में बेवजह भीड़ लगाने और सोशल डिस्टेंस के पालन नहीं करने पर दुकानदार और खरीददार दोनों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा. रेसिडेंशियल कॉलोनी में सामूहिक गीत का आयोजन स्थानों पर नहीं किया जा सकेगा. होली के दिन डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध कर दिया गया है. प्रशासन के जारी किए गए सख्त निर्देशों का उल्लघंन करने पर धारा 188 सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सादगी से घर में रहकर त्यौहार मनाने की भी अपील की है.

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