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धमतरी: अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

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Published : Feb 10, 2021, 8:50 PM IST

Updated : Feb 10, 2021, 9:35 PM IST

कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए गाइडलाइन जारी किया है. रेत खदानों से बड़ी मात्रा में रेत का अवैध खनन किया जा रहा है. ट्रकों में भरकर दूसरे राज्यों में भी सप्लाई की जा रही है. जिसे रोकने के लिए पहल की गई है.

Administration issued guidelines to stop illegal sand transport
प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन

धमतरी: जिला प्रशासन ने अवैध रेत परिवहन पर नकेल कसने के लिए गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत खनन में विभिन्न नियमों का पालन करना होगा, तभी बाहर राज्यों में रेत सप्लाई की जा सकेगी. जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है, लेकिन अवैध उत्खनन और परिवहन थम नहीं रहे हैं. रेत खदानों से बड़ी मात्रा में रेत का अवैध खनन किया जा रहा है. ट्रकों में भरकर दूसरे राज्यों में भी सप्लाई की जा रही है.

प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

राजस्व की हो रही हानि

जिले के कुछ राइस मिलर्स में अवैध रेत भंडारण के मामले सामने आए थे. जिला प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की थी. कार्रवाई के बाद से बड़े पैमाने पर रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा था. बड़े-बड़े ट्रकों में भरकर दूसरे राज्यों में सप्लाई की जा रही थी. कार्रवाई के बाद अब सीधे खदानों से ही बड़े-बड़े ट्रकों में रेत लोड किए जा रहे थे. परिवहन के लिए शासन से आदेश भी नहीं लिए जा रहे थे. ऐसे में शासन को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही थी.

कलेक्टर ने रेत खदानों में CCTV कैमरा लगाने के दिए निर्देश, प्रशासन और जनप्रतिनिधि आमने-सामने

कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए स्पष्ट किया है कि रेत को दूसरे राज्यों में भेजा जा सकता है, जो कि ट्रेडिंग की श्रेणी में आएगा. इसके लिये जीएसटी समेत अन्य नियमों को विधिवत पूरा करना होगा. साथ ही भंडारण का लाइसेंस लेना होगा. ट्रेडिंग सीधे खदान से नहीं की जा सकती. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से एक निर्देश जारी कर सम्बंधित लोगों तक भी भेजा गया है. बहरहाल प्रशासन ने दूसरे राज्यों में रेत सप्लाई के लिए निर्देश जारी कर दिया है.

धमतरी: जिला प्रशासन ने अवैध रेत परिवहन पर नकेल कसने के लिए गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत खनन में विभिन्न नियमों का पालन करना होगा, तभी बाहर राज्यों में रेत सप्लाई की जा सकेगी. जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है, लेकिन अवैध उत्खनन और परिवहन थम नहीं रहे हैं. रेत खदानों से बड़ी मात्रा में रेत का अवैध खनन किया जा रहा है. ट्रकों में भरकर दूसरे राज्यों में भी सप्लाई की जा रही है.

प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

राजस्व की हो रही हानि

जिले के कुछ राइस मिलर्स में अवैध रेत भंडारण के मामले सामने आए थे. जिला प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की थी. कार्रवाई के बाद से बड़े पैमाने पर रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा था. बड़े-बड़े ट्रकों में भरकर दूसरे राज्यों में सप्लाई की जा रही थी. कार्रवाई के बाद अब सीधे खदानों से ही बड़े-बड़े ट्रकों में रेत लोड किए जा रहे थे. परिवहन के लिए शासन से आदेश भी नहीं लिए जा रहे थे. ऐसे में शासन को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही थी.

कलेक्टर ने रेत खदानों में CCTV कैमरा लगाने के दिए निर्देश, प्रशासन और जनप्रतिनिधि आमने-सामने

कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए स्पष्ट किया है कि रेत को दूसरे राज्यों में भेजा जा सकता है, जो कि ट्रेडिंग की श्रेणी में आएगा. इसके लिये जीएसटी समेत अन्य नियमों को विधिवत पूरा करना होगा. साथ ही भंडारण का लाइसेंस लेना होगा. ट्रेडिंग सीधे खदान से नहीं की जा सकती. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से एक निर्देश जारी कर सम्बंधित लोगों तक भी भेजा गया है. बहरहाल प्रशासन ने दूसरे राज्यों में रेत सप्लाई के लिए निर्देश जारी कर दिया है.

Last Updated : Feb 10, 2021, 9:35 PM IST
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