धमतरी : प्रदेश के साथ धमतरी जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 15 दिनों तक लॉकडाउन लगा दिया गया है. जिले में 11 अप्रैल को रात 12 बजे से लेकर 26 अप्रैल रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है. लेकिन इन सेवाओं में भी समय निर्धारित किया गया है.
जिला कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने जिले के सभी शासकीय कार्यालय, अशासकीय और अर्द्ध शासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने की निर्देश दिए है. वहीं सरकारी कर्मचारियों को कामकाज घर से ही करने के आदेश दिए है. इसके अलावा जिला प्रशासन ने समस्त आवश्यक सेवाओं में अस्पताल प्रबंधन, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता सेवाएं दूरसंचार, आकस्मिक परिवहन सेवाएं चालू रहने के निर्देश दिए हैं. इस आदेश के तहत आवश्यक वस्तुएं और फैक्ट्रियों में उत्पादन वस्तुओं का परिवहन किया जा सकेगा.
निर्धारित समय के साथ छूट
मौर्य ने लॉकडाउन के दौरान निर्धारित समय और शर्तों के साथ किराना एवं जनरल स्टोर, मिल्क पार्लर, सब्जी की दुकानें, फल की दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक खुली रखने की निर्देश दिए हैं. अनाज मंडी, सब्जी मंडी और फल मंडियां सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुली रहेंगी. इसके अलावा पशुचारा, पशु आहार से संबंधित दुकानें और कृषि से संबंधित दुकान, खाद की दुकानें 8 बजे से लेकर 10 बजे तक खुली रहेंगी.
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लॉकडाउन में क्या चालू रहेगा क्या नहीं
आदेश के तहत बैंकिंग सेवाएं 11 बजे से लेकर 2 बजे तक खुले रहेंगे. मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप सेवाएं 24 घंटे चालू रहेगी. गैस डिलीवरी सेवाएं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक संचालित होंगी. जिले में समस्त सार्वजनिक सेवाएं, परिवहन सेवाएं जिनमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा को लॉकडाउन की अवधि में बंद करने के आदेश दिए गए है. केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को ही गाड़ी से आने-जाने की अनुमति रहेगी. साथ ही सभी प्रकार के निर्माण कार्य को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है. जिले में संचालित उद्योग धंधे यथावत बंद रखी जाएगी. परंतु यदि कोई संचालक अपनी सेवाओं को चालू रखना चाहता है तो उन्हें भी संक्रमण से बचने के समस्त उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा. जिले से अन्य जिला या दूसरे राज्य में जाने के लिए संबंधित व्यक्ति को पास बनाना अनिवार्य होगा. वैवाहिक कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया गया है. आवश्यक परिस्थिति में ही केवल 10 व्यक्तियों को विवाह में शामिल होने के निर्देश दिए गए है. वही हाट बाजारों को भी बंद करने के निर्देश है.
इस साल भी नवरात्र पर नहीं सजेगा मां का दरबार
लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना जारी रहेगी. लेकिन बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्णता वर्जित किया गया है. यह आदेश नवरात्रि पर्व के दौरान भी लागू रहेगा. साथ ही मस्जिदों में भी बाहरी व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी. यह प्रतिबंध मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर और समस्त धार्मिक केंद्रों में लागू किया गया है.
टीकाकरण का काम जारी रहेगा
लॉकडाउन के दौरान 45 और उनसे अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने का काम जारी रहेगा. ऐसे व्यक्ति जिन्हें टीकाकरण किया जाना है. टीकाकरण के लिए 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपने साथ आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केंद्र पहुँच सकते हैं. इस दरम्यान इसे ही उनका पास माना जाएगा.
बहरहाल जिले में कुल 15 दिनों तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है. इस दौरान आदेश के उल्लंघन करने वाले पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति या दुकानदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.